जांच में क्विंटलो से कम मिले गेहूं, चावल व अन्य सामग्री 2 FIR दर्ज
देवास : कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशन में जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत वितरित किये जा रहे खाद्यान्न के वितरण की मॉनिटरिंग के लिए जांच दल का गठन किया गया है। गठित जांच दल द्वारा उचित मूल्य दुकान निमासा एवं बाईजगवाडा की जांच की गई, जिसमें अनियमितता पाये जाने पर संबंधित विक्रेताओ के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत थाना सतवास में दो एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
जिला आपूर्ति अधिकारी देवास ने बताया कि सेवा सहकारी संस्था निमासा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान निमासा में 72.30 क्विंटल गेहूं, 95.32 क्विंटल चावल, 4.72 क्विंटल ज्वार कम पाये जाने एवं 98 किलो शक्कर एवं 4.18 क्विंटल नमक अधिक पाये जाने तथा सेवा सहकारी संस्था निमासा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बाईजगवाडा में 271.48 क्विंटल गेहूं, 145.35 क्विंटल चावल, 11.45 क्विंटल ज्वार, 1.60 क्विंटल शक्कर, 6.06 क्विंटल नमक, 5.65 क्विंटल मूंग कम पाये जाने पर दोनो उचित मूल्य दुकान निमासा और बाईजगवाडा के विक्रेता मोहन पिता जगराम जाट निवासी ग्राम गाडागांव तहसील सतवास पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।














