देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 03 आरोपियों को जिला बदर किया है। जिसमें आरोपी देवकरण पिता माधोसिंह उम्र 37 साल निवासी जंगीपुर थाना भौंरासा, विजेन्द्र उर्फ विजय मालवीय पिता ओमप्रकाश मालवीय उम्र 22 साल निवासी इटावा देवास तथा मनोहर पिता मांगीलाल उम्र 26 साल निवासी कांजीपुरा थाना खातेगांव को 03-03 माह के लिए जिला बदर किया है।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।














