• कॉपीराइट का मामला भी दर्ज, 4-5 लाख रुपये अनुमानित मूल्य की खाद जब्त
देवास। शहर के औद्योगिक थाना अंतर्गत गौतम नगर में आरोपी द्वारा अपने गोदाम में बिना लाइसेंस के नकली खाद का भंडारण किया गया था। जिसको लेकर शुक्रवार को इसकर कार्यवाही कर औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
दरअसल पुलिस द्वारा कृषि विभाग को सूचना दी गयी थी कि गौतम नगर स्तिथ एक टिन शेड गोदाम में अवैध नकली खाद का भंडारण किया गया है जिसके पश्चात कृषि विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से गोदाम पर कार्यवाही की खाद के पैकेट पर मुम्बई की एक कंपनी का नाम दर्ज था। जिसके नाम का उपयोग करने पर कॉपीराइट एक्ट उलंघ्घन भी हुआ है।
जिसके बाद कृषि विभाग ने खाद को जब्त कर पंचनामा बनाया और खाद को पुलिस को सुपूर्दगी में दे दिया है। खाद की अनुमानित कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपये बताई जा रही है।
पुलिस ने आरोपी विनय गजमोरे निवासी स्टेशन रोड देवास पर 420 भादवि काँपी राईट अधिनियम (संशोधित) 63, काँपी राईट अधिनियम (संशोधित) 64, उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 धारा 7 एवं किटनाशी अधिनियम 1968 धारा 29 (1) b निहित प्रावधानो के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। मामले की विवेचना औद्योगिक थाने में पदस्थ उपनिरिक्षक जितेंद्र यादव द्वारा की जा रही है।














