• न्यायालय द्वारा संपत्ति बेचने व खरीदने वाले आरोपीयो के खिलाफ गिरफ्तारी वांरट जारी
देवास। शालिनी रोड़ स्थित जनता नागरिक सहकारी साख समिति मर्या से आरोपी महेश सोनी, श्रीमति प्रेमलता सोनी ने व्यापार हेतु ऋण प्राप्त किया व इस ऋण की प्राप्ती हेतु मकान नं. 51 जेल रोड़ देवास स्थित मकान बंधक(गिरवी) किया था, जिसकी असल रजिस्ट्री बैंक (सोसायटी) के पास जमा होने के बाद भी आरोपीगण ने जमीन विक्रय कर दी।
संस्था के अभीभाषक मनोज श्रीवास द्वारा विक्रेता व क्रेता को सम्पत्ति क्रय नहीं करने के सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी किये, देवास सब रजिस्टार कार्यालय को लिखित आवेदन दिया गया समाचार पत्र में सम्पत्ति बंधक होने की सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी किये जाने के बाद भी आरोपीगण ने सम्पत्ति विक्रय की व आरोपी वैभव जैन ने सम्पत्ति क्रय की आरोपीगण ने धारा 406, 420, 467, 488 भारतीय दण्ड विधान व धारा 82 पंजियन अधिनियम अन्तर्गत अपराध किया। आरोपी ने विक्रय सम्पत्ति पर कोई ऋण नही होने के झूठा दस्तावेज तैयार किये छल हेतु दस्तावेजो की कुटरचना की।
आरोपीगण के विरूद्ध इस सम्बन्ध में एक लिखित शिकायत पुलिस थाना शहर कोतवाली को कि गई इस पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर ऐसे अपराधियों जो व्यापार आदि के लिये ऋण लेकर बंधक सम्पत्ति को विक्रय करते व संपत्ति के गोरख धंधे के खेल रहे है। आरोपियों के विरूद्ध श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाअधिकारी महोदय देवास को प्रायवेट परिवाद प्रस्तुत किया जहाँ पर न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश महोदय ने प्रकरण की गंभीरता व दस्तावेज का सूक्ष्म निरक्षण किया व आरोपीयों के विरूद्ध धारा 406, 420, 467, 468 भारतीय दण्ड विधान व धारा 82 पंजियन अधिनियम अन्तर्गत अपराध पंजिबंध कर उन्हें गिरफ्तारी वांरट से तलब करने के आदेश जारी कर वांरट जारी करने के आदेश दिये संस्था की ओर से सम्पूर्ण कार्यवाही अभीभाषक मनोज श्रीवास द्वारा कि गई व न्यायालय में परिवाद में भी पैरवी कि जा रही है ।
