Dewas, जिले के देव शक्ति कृषि सेवा केन्द्र का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित

बिना बेच नम्बर व एक्सपायरी पौधसंरक्षण औषधि का किया था भण्‍डारण और क्रय-विक्रय

14 जुलाई को जारी कारण बताओ नोटिस का अभी तक नही दिया जवाब

देवास। जिला अनुज्ञापन अधिकारी एवं उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास श्री आर.पी. कनेरिया ने किटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा-14 के अन्‍तर्गत प्रदत्‍त शक्तियों का उपयोग करते हुए मेसर्स देवशक्ति कृषि सेवा केन्‍द्र विजयागंज मण्‍डी को प्रदान कीटनाशक औषधी लाइसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित किया है। मेसर्स देवशक्ति कृषि सेवा केन्‍द्र विजयागंज मण्‍डी के प्रोपाईटर कमल सिंह गुर्जर को 14 जुलाई को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसका जवाब उन्‍हें 3 दिवस में देना था, परन्‍तु उन्‍होंने अभी तक जवाब नहीं दिया।

उल्‍लेखनीय है कि कलेक्‍टर श्री चन्‍द्रमौली शुक्‍ला के निर्देशानुसार जिले के कृषको को उत्तम गुणवत्ता का कृषि आदान उपलब्ध हो इसके लिए जिला स्तरीय गुण नियंत्रण उडनदस्ता दल का गठन किया गया है। उडनदस्ता दल द्वारा 13 जुलाई 2021 को पौधसंरक्षण औषधि विक्रेता मेसर्स देव शक्ति कृषि सेवा केन्द्र विजयागंजमण्डी विकासखण्ड देवास का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान बिना बेच नम्बर व एक्सपायरी पौधसंरक्षण औषधि का किया था भण्‍डारण और क्रय-विक्रय किटनाशक अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा का उलंघन पाया गया था। जिसकी थाना विजयागंजमण्डी में किटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 की धारा तहत एफआईआर की गई थी।