Dewas : नवरात्रि पर्व में नगर निगम सीमा क्षेत्र की समस्त मांस दुकानों पर मांस विक्रय रहेगा प्रतिबंधित

देवास। शहर में आगामी नवरात्रि पर्व में नगर निगम क्षेत्र की समस्त प्रकार की मांस दुकानों पर मांस, चिकन, मटन के विक्रय प्रतिबंधित का आदेश नगर निगम द्वारा जारी कर दिया गया है।

बीते दिनों पार्षद राजेश यादव द्वारा नवरात्रि में मांस विक्रय पर प्रतिबंध का मांग पत्र नगर निगम आयुक्त को लिखा था। साथ ही पार्षद व सभापति रवि जैन ने भी नवरात्रि में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु आदेश पत्र लिखा था।

नगर निगम द्वारा सूचना पत्र के माध्यम से शारदीय नवरात्रि पर्व व चैत्रीय नवरात्रि पर्व के दौरान नगर निगम सीमा क्षेत्र में समस्त प्रकार की मांस विक्रय की दुकाने पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रखने के संबंध में नगर निगम क्षेत्र के समस्त मांस विक्रेता को सूचना पत्र जारी किया है।

पत्र में लिखा गया है की देवास नगर निगम क्षेत्र में मां चामुण्डा टेकरी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जो सभी लोगो की श्रद्धा का केन्द्र है, और यहां शारदीय नवरात्रि पर्व व चैत्रीय नवरात्रि पर्व के दौरान दर्शनार्थी दूर दूर से माँ चामुण्डा टैकरी पर दर्शन करने आते हैं। इसी प्रकार पर्युषण महापर्व पर सभी लोग श्रद्धा का भाव रखते है।
अतः उपरोक्त वर्णित त्योहारों पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 254.255 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत नगर निगम देवास सीमा क्षेत्र में व्यवसायरत सभी प्रकार की मांस दुकानों पर मांस विक्रय (चिकन, मटन) प्रतिबंधित किया जाता है।