देवास। नाबालिग लडक़ी से छेड़छाड़ करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 02 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राजेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियोक्त्री की दादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियोक्त्री की उम्र 11 वर्ष 04 माह है, वह कक्षा छटवीं में पढ़ती है।
दिनांक 01-10-2019 को अभियोक्त्री दिन के 3 बजे स्कूल से अपने घर वापस आ रही थी, तो रास्ते में काका ढाबा के सामने सचिन अपनी दुकान पर बैठा था, जैसे ही अभियोक्त्री उसकी दुकान के पास पहुंची तो सचिन ने बुरी नियत से आंख से इशारे करते हुये बोला कि इधर आ भुट्टे खिलाता हूं। फिर अभियोक्त्री घर आ गई। उसने पूरी घटना बताई। सचिन ने पहले भी उसे चॉकलेट के लिये इस तरह गंदे इशारे से बुलाकर ऐसी हरकत की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नेमावर पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्?ट), जिला देवास द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त सचिन उम्र 22 वर्ष को पॉक्सो अधि. की धारा 11(द्ब)/12 में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया, जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं ज्योति अजमेरा, एडीपीओ ने किया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्षवर्धन चौहान का सहयोग रहा।














