देवास। जिले के कन्नौद में चार साल पुराने महिला के दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को भारी अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
दरअसल जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिया जिला देवास ने बताया गया कि दिनांक 21 मई 2018 को पुलिस थाना कन्नौद पर सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की लाश नादौन व विक्रमपुर के बीच जंगल मे पड़ी है। पुलिस ने मौके पर आकर महिला के शव का निरीक्षण किया। मृतिका का शव 4 – 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था तथा मृतिका के सिर में चोटो के निशान थे।
मृतिका के शव तथा मौके के निरीक्षण से स्पष्ट था कि आरोपी ने महिला के सिर में चोटे पहुचांकर उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने मृतक के साथ दुष्कर्म कर लूट की है। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओ का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मुखबीर द्वारा सूचना मिलने पर दिनांक 8 जून 2018 को आरोपी संदीप पिता प्रेमसिंह कोरकू उम्र 27 निवासी डाबरी थाना सतवास को गिरफ्तार न्यायालय मे पेश किया। उक्त प्रकरण को गंभीर जघन्य एवं सनसनीखेज की श्रेणी मे चिन्हित किया गया था।
न्यायालय कन्नौद ने दिनांक 30 जुलाई 2022 को निर्णय देते हुए आरोपी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास, धारा 201 भादवि में 3 साल का कठोर कारावास एवं धारा 397 भादवि में 7 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
उक्त प्रकरण मे शासन की और से नरेश चरावंडे, विशेष लोक अभियोजन अधिकारी, तहसील कन्नौद जिला देवास द्वारा प्रकरण का कुशल संचालन किया गया।
