Dewas : 1करोड़ 35लाख का भुगतान लेकर भी नही दिया माल

न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज

देवास : शहर के औद्याेगिक थाने में न्यायालय के आदेश पर औरंगाबाद की कंपनी आइडिया इंटरनेशनल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
बता दे की विप्पी इंडस्ट्रीज द्वारा औरंगाबाद की कंपनी से एक करोड़ पेतिस लाख का माल लिया गया था जिसका भुगतान पूरे पैसे देने के बाद भी कंपनी द्वारा नही किया गया। थाने में रिपोर्ट दर्ज भी होने पर विप्पी इंडस्ट्रीज द्वारा न्यायालय से रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
बीते माह 17 दिसंबर को विप्पी इंडस्ट्रीज देवास द्वारा सोया लेस्टिन केमिकल एस.के. 068 खरीदने के लिए आईडिया इंटरनेशनल प्रा.लि. 13504937 का भुगतान प्राप्त करने के उपरांत माल नहीं भेजने पर 19 दिसम्बर 2022 को थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र को आवेदन दिया गया था। जिस पर कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रार्थी ने अधिवक्ता पंकज सिंह ठक्कर के माध्यम से माननीय जिला न्यायालय देवास के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राजेश अंशेरिया के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 156(3) दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत किया था। जिस पर माननीय न्यायालय ने 25 जनवरी 2023 को औद्योगिक थाना को आईडिया इंटरनेशनल प्रा.लि. के डायरेक्टर तेजस गाहिल एवं राजवी आकाश अग्रवाल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा धारा 406 भादवी के तहत आरोपी तेजस पिता बलवंत गोहिल व श्रीमति राजवी पति आकाश अग्रवाल खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।