देवास। जिले के खातेगांव तहसील में बीते वर्ष 2021 में 07 नवंबर को आरोपी द्वारा एक 10 वर्षीय बालिका का रेप कर गला दबाकर हत्या कर दी थी जिस मामले में आज 19 मई को ए.डी.जे न्यायालय खातेगांव द्वारा आरोपी नरेंद्र बलाई को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है।
दरसल आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई ने मृतिका पूजा उम्र 10 साल की गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी व साक्ष्य छुपाने की नियत से उसकी लाश को सिमेंट की बोरियो में छुपा दी। जानकारी अनुसार आरोपी बालिका के साथ दुष्कर्म किया परंतु बालिका के चिल्लाने पर आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। उक्त घटना के संबंध में थाना खातेगांव पर अपराध को धारा 302,201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई को दिनांक 8 नवंबर 2021 को गिरफ्तार कर धारा 376, 376-ए,बी, 376 (3) भादवि 5एम/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी मे चिन्हांकित किया गया। विवेचना उपरांत चालान का तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खातेगांव निरीक्षक एम. एस. परमार द्वारा की गई।
जिसपर ए.डी.जे न्यायालय खातेगांव ने आज 19 नवंबर 2022 को प्रकरण में निर्णय सुनकर प्रकरण के आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र बलाई उम्र 23 साल निवासी ग्राम बड़ी बरछा थाना खातेगांव को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है।














