देवास। शहर के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 15 मीटर से ऊँचे भवन/अस्पताल / होटल (50 पलंग/बिस्तर हो) 50 से कम पलंग/बिस्तर वाले अस्पताल/होटल द्वारा फायर प्लान को पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण कर प्रस्तुत करना होगा ऐसा नहीं करने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जाएगा।
दरअसल नगर निगम द्वारा एक जाहिर सूचना जारी कर जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 की समयावधि के भीतर यदि भवन स्वामीं/संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विलंबित समय हेतु प्रतिदिन रुपये 500/- की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेव्ही किया जावेगा, जो कि एक वर्ष के पश्चात 1000/- प्रतिदिन की दर से देय होगी, का उल्लेख किया गया है। शासन के संदर्भित आदेश द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक दण्ड के अधिरोपण की जाने वाली गणना को शिथिल किया गया है। इस संबंध में निगम सीमा अंतर्गत आने वाले 15 मीटर से ऊँचे भवन/अस्पताल / होटल (50 पलंग/बिस्तर हो) 50 से कम पलंग/बिस्तर वाले अस्पताल/होटल स्वयं पालन कर पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे तथा संचालन के लायसेन्स/ अनुमति के समय सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। शासन के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर 2024 के पूर्व फायर प्लान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्तानुसार अधिभार की राशि अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी।