देवास। दिनांक 28 मई को आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समुह की बैठक में लिये गये निर्णय के में पूर्व में जारी दिनांक 25.04.2021 को जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है, जो इस प्रकार है :
- सम्पूर्ण जिले में दिनांक 07.05.2021 प्रातः 6.00 बजे तक पुर्णत: कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाता।
- सामाजिक / राजनीतिक / खेलकूद / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों के लिए लोगों का एकत्रित होना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
- केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी / एक्स-रे / सोनोग्राफी / सिटी स्केन सेंटर। 2. सब्जी/फल मण्डी प्रातः 04 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी जिसमे खेरची विक्रय पुर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। केवल मण्डी प्रागंण से सब्जी / फल का केवल थोक विक्रय किया जा सकेगा ।
- सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय केवल हाथ ठेला गाड़ी के माध्यम से घर घर जाकर प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 10.00 बजे तक किया जा सकेगा, एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी / फल फ्रुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा ।
- दुध का विक्रय केवल घर-घर जाकर प्रातः 06.00 से 08.00 बजे तक एवं साय: 06.00 बजे से 08.00 बजे तक किया जा सकेगा।
- शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 10-10 से अधिक न हो। एवं कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना आवश्यक होगी।
- अंतिम संस्कार में केवल 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे ।
- लोक परिवहन जैसे बस, मैजिक, ऑटोरिक्शा आदि पुर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, मरिजो का परिवहन करने वाले ऑटोरिक्शा को छुट रहेगी