जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 916 एडीएमए 150/2021 देवास दिनांक 28.04.2021 को जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में निम्नानुसार आशिंक संशोधन किया जाता है
- सम्पूर्ण जिले में दिनांक 15.05.2021 तक कोरोना कर्फ्यू विस्तारित किया जाता है।
- सामाजिक/ वैवाहिक/ राजनीतिक / खेलकुद / मनोरंजन / शैक्षणिक सांस्कृतिका सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यक्रम गर आयोजन पूर्णत: वर्जित रहेगा।
गतिविधियों जिन्हें फोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
- केमिस्ट अस्पताल, नर्सिग होग एवं पैथालॉजी / एक्स-रे सोनोग्राफर / सिटी स्केन सेंटर
- सब्जीफल मण्डी प्रातः 04 बजे से 07.00 बजे तक खुलेगी जिसमे खेरची विक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा केवल थोक सब्जी/फल का किया जा सकेगा।
- सब्जी / फल फुट आदि का विक्रय पर हाथ उला गाड़ी के माध्यम से घर पर प्रातः 07.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक किया जा सकेगा, एक स्थान पर खड़े रहकर सब्जी / फल
फुट आदि का विक्रय करना प्रतिबंधित रहेगा। - दूध विक्रय केवल घर घर प्रातः 06.00 से 08.00 बजे तक एवं साय 6.00 बजे 08.00 बजे तक किया जा सकेगा।
शेष आदेश यथावत रहेगा।