निःशुल्क दे सकेंगे 10वी 12वी की परीक्षा, ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा”आ लौट चले योजना” हाल ही में बनाई गई योजना है। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही बंद कर दी थी और किसी कारणवष उन्हें ड्राॅपआउट होना पड़ा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल भेजना है। वह विद्यार्थी जिन्होंने किसी वर्ष ड्राॅप लिया था और अब वह आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो वह इस योजना से वह छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठ सकेंगे। बता दें कि जो विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेंगे उनकी परीक्षा जून 2022 में आयोजित होगी तथा निर्धारित पाठ्यक्रम लागू होगा।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 9 से 12 के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इन कक्षाओं में अध्ययन नहीं किया है अथवा फेल हो चुके हैं तथा स्कूल छोड़ चुके है ऐसे शाला त्यागी ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए शिवराज सरकार द्वारा लौट चलें योजना लागू की गई है।
इन विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. में कक्षा 10वीं अथवा 12वीं के लिये निर्धारित पाठयक्रम ही लागू होगा। विगत 3 वर्षों में शासकीय शाला से शाला त्यागी हुए विद्यार्थियों का पंजीयन 24.03.2022 तक विद्यालय द्वारा करवाए जायेंगे। आवेदन भरने की प्रक्रिया 24.02.2022 से आरंभ हो चुकी है।
आ लौट चले योजना में शामिल होने की पात्रता
समग्र शिक्षा अभियान म.प्र. की सेकेण्डी एवं सीनियर सेकेण्ड्री स्तर के ड्रॉपआउट विद्यार्थियों की सूची वाले डाटाबेस में नाम होना चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को ही एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने की अनुमति होगी।
ऐसे परीक्षार्थी जिनके नाम डाटाबेस में नहीं परन्तु संचालनालय की ड्रॉपआउट परिभाषा में आते हैं, वे जिला
स्तरीय संकलन केन्द्र (ई.एफ.ए. स्कूल) में संपर्क उनके जिला शिक्षा अधिकारी के प्रमाणीकरण उपरांत डाटाबेस में सम्मिलित करने पर ऐसे परीक्षार्थी को भी एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा फार्म भरने की अनुमति होगी।
योजना के संबंध में देवास ज़िला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी
आ लोट चले योजना अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पर करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन करते समय विद्यार्थियों को अपने साथ अंतिम परीक्षा जिसमें सम्मिलित हुआ है की मूल अंकसूची एवं फोटो पहचान हेतु दस्तावेज लेकर जाना होगा।
कक्षा 10वीं की परीक्षा हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं बोर्ड परीक्षा अनुत्तीर्ण हुऐ हो अथवा कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने के उपरांत शाला त्यागी हो गये हों। ऐसे सभी विद्यार्थियों के पास माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल का नामांकन क्रमांक आवंटित होना आवश्यक है।कक्षा 12वीं की परीक्षा हेतु ऐसे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 12वीं बोर्ड परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए हो अथवा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के उपरांत शाला त्यागी हो गये हों।
आ लोट चले योजना : नहीं देना होगा कोई शुल्क
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई आ लौट चलें योजना अंतर्गत पंजीयन कराने वाले पात्र विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। परीक्षाओं के लिए लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति समग्र शिक्षा अभियान द्वारा सरकार करेगी।
परीक्षार्थियों को केवल एमपी ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान लगने वाले पोर्टल शुल्क को ही देना होगा।
