देवास। जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों से प्राप्त सुझाव अनुसार जिले में कोविड -19 वायरस बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मैं चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित करता हूँ।
1. क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, गैर फाग उत्सव/जुलूस, मिलन समारोह किसी भी प्रकार के प्रदर्शन मेलों का आयोजन धरना आदि का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
2. खुले मैदान/स्थान में आयोजित होने वाले समस्त सामाजिक / शैक्षणिक | राजनैतिक ।धार्मिक । खेल मनोरंजन । सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना जरूरी होगी।
3. सभी दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उनके संचालकों द्वारा मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जायेगा। शासन के निर्देशों का पालन करना एवं करवाना संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक का उत्तरदायित्व होगा। सभी संस्थानों के संचालकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए अपने प्रतिष्ठान / दुकान के आगे (बाहर) दो-दो गज की दूरी पर आवश्यक संख्या में गोले बनवाये जायेंगे।
4. भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में जारी एडवायजरी के अनुसरण में देश एवं प्रदेश के बाहर से आने वाले नागरिकों को जिला चिकित्सालय द्वारा संचालित कोरोना आईसोलेशन सेंटर में जांच उपरांत ही जिले में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जावेगी।
5. आमजन को सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की दृष्टि से चेहरे पर मॉस्क धारण करना अनिवार्य होगा।
6. सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों पर संबंधित धार्मिक संस्थान के संचालक, पदाधिकारी या पूजारी द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए निर्धारित दूरी पर गोले निर्मित किये जाएंगे।
7. किसी भी विवाह, सामाजिक, धार्मिक, चल समारोह एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे जिसके लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगी।
8. किसी भी शव यात्रा में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन अनिवार्य होगा, किन्तु आवश्यक होने पर विशेष एवं विषम परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपनी अधिकारिता अंतर्गत संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधिकारी से आवश्यक परामर्श कर आवश्यक छूटाअनुमति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। जिसकी पूर्व सूचना जिला दण्डाधिकारी को प्रदान करना आवश्यक होगी।
चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके, अतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-134 (2) के अन्तर्गत जन सम्पर्क विभाग को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की सूचना समाचार पत्रों, रेडियो एवं दूरदर्शन पर प्रदान कर जनसामान्य को अवगत करावं । संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी राजस्व अधिकारी/नगरीय व ग्रामीण निकाय के सक्षम अधिकारी भी सामान्य जन एवं संबंधितों को आदेश की सूचना जारी करें ।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा । यह आदेश जारी होने की दिनांक से 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।