• जिले के कांटाफोड़ निवासी शुभम व भूपेंद्र परमार को पुलिस ने रेमडेसिवीर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के मामले में किया था गिरफ्तार
देवास। इंदौर कलेक्टर द्वारा दिनांक 20 अप्रैल को देवास जिले के कांटाफोड़ निवासी सगे भाई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव शुभम परमार और उनके भाई डॉक्टर भूपेंद्र परमार के खिलाफ रासुका (राष्ट्रिय सुरक्षा कानून) के तहत आदेश जारी किया था जिसको इंदौर हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
जानकारी अनुसार राजेंद्र नगर, इंदौर थाना पुलिस ने 18 अप्रैल 2021 को शुभम परमार और उसके भाई भूपेंद्र परमार को नकली रेमडेसीवीर इंजेक्शन के मामले में केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था पुलिस ने इसी दिन नीलेश चौहान नमक व्यक्ति पर भी नकली रेमडेसीवीर इंजेक्शन के मामले में कायमी की थी।पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर इंदौर कलेक्टर ने नीलेश के खिलाफ रासुका के तहत आदेश जारी किया था। जिसके बाद 20 अप्रैल को शुभम और भूपेंद्र के खिलाफ भी रासुका के तहत ऐसा ही आदेश जारी कर दिया। जिसके बाद मामला हाई कोर्ट इंदौर गया और कोर्ट ने कहा , व्यक्ति के गुण दोष विचक्र किये बिना कलेक्टर ने किसी दूसरे के खिलाफ आदेश को कॉपी-पेस्ट कर आदेश जारी कर दिया। इस तरह का आदेश से आम आदमी को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। और हाई कोर्ट ने इंदौर कलेक्टर की निंदा करते हुए शुभम और भूपेंद्र दोनों भाईयों के खिलाफ रासुका के तहत जारी आदेशों को निरस्त कर दिया।