• जिले की समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप रहेगी बंद एवं मदिरा का विक्रय रहेगा प्रतिबंधित
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला देवास दिनांक 02.04.2021 को रंगपंचमी के त्यौहार पर लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. जिले की समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकानों एवं वाईन शॉप को बंद रखा जाना एवं मदिरा का विकय दिनांक 01.04.2021 को रात्रि 11:30 बजे से दिनांक 02.04.2021 को सांयकाल 5:00 बजे तक प्रतिबंधित किया है।
उक्त घोषित शुष्क अवधि में देशी मदिरा मद्यभाण्डागार बंद रहेंगे तथा मद्यभाण्डागारों से मदिरा का प्रदाय प्रतिबंधित रहेगा । सर्व संबंधित आदेश का कड़ाई से पालन करें/ करवाए एवं मदिरा के अवैध विक्रय/ परिवहन / चौर्य नयन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाना सुनिश्चित करें।















