देवास, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि हाटपीपल्या विधानसभा उपनिर्वाचन-2020 में निर्वाचन की प्रक्रिया में सुचिता को बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों के सही लेखे के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करने तथा इसकी उचित निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हाटपीपल्या विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने बताया कि हाटपीपल्या उप निर्वाचन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के खर्च की सीमा निर्धारित की है। अभ्यर्थी 28 लाख रुपए से ज्यादा निर्वाचन में खर्च नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के खर्च पर निगरानी करने के लिए वीएसटी एवं व्यय लेखा दल गठित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक देयक पर अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक हैं।
कलेक्टर श्री शुक्ला ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 09 अक्टूबर 2020 को निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर 2020 नियत की गई है। दिनांक 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र वापसी की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर नियत की गई हैं। दिनांक 03 नवम्बर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 10 नवम्बर को होगी।















