बड़वानी: पुलिस थाना सिलावद के अन्तर्गत वरल्यापानी सागडी फल्या स्थित मृतक गिलदार के घर पर उसके बड़े भाई काहरिया के द्वारा मृतक की पत्नि रिंगुबाई के सामने मकान के आपसी हिस्से बंटवारे को लेकर मृतक की पत्नि और अन्य साक्षीयों के सामने दिनांक 03.08.2021 को सिर पर गेती मार कर गिलदार की हत्या कर दी थी। पुलिस ने अभियुक्त काहरिया के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर साक्ष्य एकत्रित किए थे तथा न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचारण हेतु प्रस्तुत किया था।
प्रकरण के विचारण के दौरान आई साक्ष्य के आधार पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बड़वानी ( श्री अजय कुमार गर्ग साहब) ने अभियोजन की साक्ष्य पर विश्वास करते हुए दिनांक 05.03.2022 को निर्णय पारित कर अभियुक्त काहरिया को धारा 302 भा.द.सं. के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक विजय रावत, थाना सिलावद ने की थी। प्रकरण में पैरवी जिला लोक अभियोजक हेमेन्द्र कुमरावत के द्वारा की गई।














