मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र के आदेश के बाद गृह विभाग ने कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही, 125 डेसिबल से ज्यादा आवाज़ के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। आदेश में कलेक्टरों को कहा गया है कि वह पटाखा बाजार पहुंचकर जांच कराएं। अगर कोई विदेशी पटाखे बेचते मिले, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाए।















