देवास । विधानसभा उपचुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है इसी के मद्देनजर कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला द्वारा सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीप सांगर को अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी के तारतम्य में विभाग द्वारा ग्राम संनोड, अखेपुर, राघोगढ़, बरोठा में 06 स्थानों पर दबिश दी गई 02 प्रकरण पंजीबद्ध किये, कुल 17 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 800 लीटर महुआ लहान बरामद किया। उन्होनें बताया कि देशी मदिरा दुकान पटाडी, डबल चौकी, विदेशी मदिरा दुकान डबल चौकी का निरीक्षण किया।

डबल चौकी स्थित एसएसटी प्वाइंट पर इंदौर वृत्त आंतरिक के आबकारी उपनिरीक्षक निलेश कुमार नेमा, स्टाफ एवं एसएसटी प्वाइंट पर मौजूद स्टाफ के साथ वाहन चेकिंग किया। श्री नेमा एसआई से हाटपिपलिया और सांवेर विधानसभा क्षेत्र में देवास और इंदौर जिले की सीमावर्ती शराब दुकानों की सूची का आदान प्रदान किया तथा विधानसभा उपनिर्वाचन के दौरान उक्त दुकानों की अप्रत्याशित बिक्री होने पर एक दूसरे को सूचित करना तय किया।















