देवास। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के चलते सम्पूर्ण देवास जिला संक्रमण से प्रभावित है । संक्रमण की पॉजीटिविटी की बढ़ी हुई दर को देखते हुए सम्पूर्ण जिले में अगले 07 दिवस हेतु दिनांक 17.04.2021 को आयोजित (Crisis Management Group) की बैठक एवं ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की बैठकों में पारित प्रस्तावों के अनुक्रम में लिए निर्णय अनुसार चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर, जिला देवास प्रतिबन्धात्मक आदेश प्रसारित किए हे :-
- सम्पूर्ण जिले में लागू कोरोना कर्फ्यू की अवधि को दिनांक 19.04.2021 की प्रातः 6.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 प्रातः 6.00 बजे (प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक छोड़कर) तक के लिए बढ़ाई जाती
- जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सोमवार दिनांक 19.04.2021 की प्रात: 6.00 बजे से दिनांक 26.04.2021 प्रातः 6.00 बजे तक (प्रात: 07.00 बजे से 10.00 बजे तक छोड़कर) कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।
- समस्त नगरीय / ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला साप्ताहिक हाट बाजार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे।
गतिविधियाँ जिन्हें कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंध से छूट रहेगी
- • अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन।
- • केमिस्ट, अस्पताल, नर्सिंग होम एवं पैथालॉजी / एक्स-रे / सोनोग्राफी / सिटी स्केन सेंटर।
- • बैंक, एटीएम, बीमा, एलआईसी संस्थान एवं जीएसटी रिटर्न समय पर दाखिल करने हेतु कर सलाहकार / सीए के कार्यालय |
- • औद्योगिक मजदूरों / कर्मचारियों, उद्योगों हेतु कच्चा / तैयार माल के परिवहन में लगे श्रमिकों एवं अधिकारियों का आवागमन
- • केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों का आवागमन।
- • परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे किन्तु ऐसे सभी लोग अपने एडमीट पहचान पत्र साथ में रखेंगे।
- • एम्बुलेंस / फायर ब्रिगेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय एवं अन्य आपातकालीन सवाऐं।
- • अस्पताल / नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी जिन्हें पहचान पत्र रखना अनिवार्य रहेगा।
- • बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक जिन्हें टिकट दिखाना अनिवार्य होगा।
- • प्रिन्ट / इलेक्ट्रॉनिक मिडिया एवं पत्रकारों को कवरेज हेतु छूट रहेगी।
- • अखबार वितरण ।
- • कोरियर सेवा में लगे कर्मचारी जो होम डिलीवरी कर रहे हैं।
- • (सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें) एवं शासन द्वारा घोषित अनाज खरीदी केन्द्र।
- •(नियत समयानुसार) जिले में उपार्जन कार्य में संलग्न समस्त कर्मचारी, परिवहनकर्ता, हम्माल तुलावटी, वेयरहाउस आदि।
- • सर्वसम्बन्धित नियमित कार्य करते रहेंगे एवं वे कृषक जिन्हें फसल विक्रय का एस. एम. एस. प्राप्त हुआ है, वे प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।
- • शादी एवं वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या 25-25 से अधिक न हो। एवं कार्यक्रम की पूर्वानुमति क्षेत्र के एसडीएम से लेना आवश्यक होगी।
- • दूध की दुकानें, दूध करण की अनुमति सायं 6.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुली रहेगी।
- • मनरेगा एवं अन्य योजना के निर्माण कार्यस्थल पर मजदूर कोरोना गाईडलाइन का पालन (मॉस्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखन एवं प्रत्येक लेबर का प्रतिदिन प्राथमिक लक्षण की स्क्रिनिंग करने पर स्वस्थ्य पाया जाना आदि शर्तों के साथ कार्य कर सकेगा।
- • विभिन्न शासकीय निर्माण कार्य व संलग्न अधिकारी/कर्मचारी।