देवास 19 फरवरी 2021/ कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के मार्गदर्शन में देवास शहर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स कि जांच की जा रही है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन देवास श्री योगेन्द्र यादव ने बताया कि औषधि निरीक्षक देवास के द्वारा शहर स्थित थोक औषधि विक्रेताओं के निरीक्षण किये गए है जिसमे नींद में उपयोग होने वाली दवाओं तथा नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली NRx श्रेणी की दवाओं, एवं कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय की जानकारी एकत्रित की गयी, जिसके आधार पर रिटेल औषधि विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है।
जांच के दौरान फर्म पर विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे तथा बिना बिल के नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली दवाओं का विक्रय करने सहित अन्य अनियमितताओं के चलते चन्द्र शेखर मार्ग स्थित फर्म मेसर्स गौरव मेडिकल स्टोर्स के औषधि विक्रय लाइसेंस को 7 दिवस के लिए निलंबित कर फर्म को सील किया गया साथ ही उक्त फर्म को प्रदत्त लाइसेंस से कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय एवं संधारण सम्बन्धी “प्रोडक्ट परमिशन” को निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और फर्म मेसर्स सिराज मेडिकल स्टोर्स पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत अनियमितता पाए जाने पर 5 दिवस के लिए फर्म के लाइसेंस को निलंबित किया गया है।
औषधि निरीक्षक देवास ने बताया कि NRx (नारकोटिक्स दवाएं) श्रेणी की दवाइयों का दुरूपयोग नशे के रूप में किये जाने की आशंका रहती है। लिहाजा नियम है कि कोई भी मेडिकल स्टोर्स इन दवाओं का विक्रय विशेषज्ञ डॉक्टर के पर्चे के आधार पर और विक्रय बिल पर ही करेंगे। लेकिन गौरव मेडिकल स्टोर्स पर इन नियमों का उल्लंघन हो रहा था। ऐसे में दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। फर्म के संचालक का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर लाइसेंस को निलंबित किया गया एवं कोडीन युक्त सिरप के क्रय-विक्रय एवं संधारण सम्बन्धी “प्रोडक्ट परमिशन” को निरस्त किया गया है। सिराज मेडिकल स्टोर्स पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अनियमितता पाए जाने पर लाइसेंस को निलंबित किया गया है।














