देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चार आरोपियों को लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी मुकेश पिता पूरनसिंह भाटियां उम्र 38 साल निवासी गाजनपुर थाना नेमावर, मानसिंह उर्फ सिद्धू पिता रूपसिंह उम्र 34 साल निवासी नेमावर, आकाश पिता जगदीश सोलंकी उम्र 22 साल निवासी रामपुरा थाना उदयनगर तथा नावेद उर्फ गोलू मेवाती पिता जाहिद उर्फ जावेद उम्र 19 साल निवासी ईटावा देवास को जिलाबदर किया है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।