• 6 करोड़ 95 लाख रूपये के अवार्ड पारित किए गए
देवास। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री मधुसूदन मिश्र के मार्गदर्शन में 11 मई शनिवार को जिले के समस्त न्यायालयों में वृहद स्तर पर इस वर्ष की द्वितीय ’नेशनल लोक अदालत’ का आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चैक बाउन्स, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय देवास एवं तहसील स्तर पर सोनकच्छ, कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द एवं बागली में 31 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया।
श्री मधुसूदन मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश, श्री दिनेश प्रसाद मिश्र लोक अदालत प्रभारी/विशेष न्यायाधीश एवं श्रीमती अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विद्युत कंपनी, नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल, बीमा कंपनी के स्टॉल पर जाकर तथा खंडपीठों का भ्रमण कर समस्त संबंधित अधिकारीगण को लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में प्रकरण के निराकरण हेतु प्रेरित किया गया। राजीनामा करने वाले पक्षकारगण को स्मृतिस्वरूप फलदार और फूलों के पौधे भेंट किये गये एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया।
नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों की जानकारी
श्रीमती अभिलाषा एन. मवार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में संपूर्ण जिले में गठित 31 न्यायिक खंडपीठों में न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण 203, चैक बाउन्स 118, फैमेली मेटर्स 42, विद्युत 124, विविध 70, सिविल के 17, क्लेम के 40 प्रकरण कुल 614 प्रकरण निराकृत हुए जिसमें राशि रू. 51203581/- अवार्ड की गई एवं 1415 लोग लाभांवित हुए।
निराकृत 40 क्लेम प्रकरणों में राशि 13360000 रुपये के अवार्ड आपसी समझौते के आधार पर पारित किए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के 118 प्रकरण निराकृत हुए जिनमें 19708611 रूपये के चैकों की राशि में सेटलमेंट किया गया। 1628140 रूपये की राशि के 17 सिविल प्रकरणों का निराकरण हुआ।
862 प्रिलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है जिसमें 18315639 रुपये राशि के अवार्ड पारित किए गए है एवं 958 व्यक्ति लाभांवित हुए हैं।