मध्यप्रदेश – प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020’ को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। शनिवार को सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट को हरी झंडी मिली। इसमें कानून को और सख्त बनाने संबंधी फैसला लिया गया इससे पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कानून को सख्त करने की बात कह चुके हैं। अब इसे 28 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है.
• विधेयक के ड्राफ्ट के मुताबिक, गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा। लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा। उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी। वहीं शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान














