Dewas, बैंक मैनेजर द्वारा व्यापार ऋण में की धोखाधड़ी

ग्राहक द्वारा मना करने पर भी किया 1 करोड़ का ऋण स्वीकृत, उक्त राशि दुसरे खाते में की ट्रांसफर

देवास। बैंक मैनेजर द्वारा एक करोड़ रूपये के व्यापार ऋण में धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। पक्षकार के वकील दीपक चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मेरे पक्षकार शुभम धानेचा ने व्यापार के लिये ऋण की आवश्यकता होने पर फरवरी 2020 में स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा एस एम ई कालानीबाग में आवेदन किया था। बैंक द्वारा 1 करोड़ की सी सी (केश क्रेडिट) लिमिट और 50 लाख रूपए की बीजी ( बैंक गारंटी) स्वीकृत की। बैंक मैनेजर के कहने पर 22 फरवरी 2020 प्रापर्टी बैंक के नाम रजिस्टार कार्यालय में जाकर बंधक करवाई। बैंक मैनेजर ने कागजी कार्यवाही पूर्ण होने पर केश क्रेडिट लिमिट की राशी शुभम धानेचा के खाते में ट्रांसफर करने और बैंक गारंटी पत्र देने की बात कही। कागजी कार्यवाही पूर्ण होने पर बैंक मेनेजर सुशील अग्रवाल ने केश क्रेडिट लिमिट के लिए प्रोसेसिंग फीस रूपए 50 हजार जमा करने का बोला। इसके बाद बैंक मैनेजर ने बैंक गारंटी पत्र मांगने पर  25 प्रतिशत फिक्स डिपाजिट की मांग की। इस पर बैंक मैनेजर एवं शुभम धानेचा के बीच बहस हो गयी। धानेचा ने मना कर दिया कि मुझे ऋण नहीं लेना है। मैनेजर ने कहा कि आप लिखित में या  रजिस्टर्ड मेल आयडी से बैंक की रजिस्टर्ड मेल आयडी पर लिख कर भेज दो। मौखिक एवं  28 फरवरी 2020 को मेल द्वारा मना करने के उपरांत 31 मार्च 2020 को मेरे फोन पर एक मेसेज आया कि मेरे खाते में करोड़ रूपए की राशी जमा हुयी है। घानेचा ने कहा कि मेरे मना करने के बावजूद आपने मेरा घोखाधडी से मेरी सहमति के बगेर लोन कर दिया। अब यह राशी कही और ट्रांसफर न कर देना। इसके कुछ देरी पश्चात मैसेज आया कि  मेरे खाते से यह राशी किसी और के खाते यह ट्रांसफर कर दी गयी है। सम्पर्क करने पर बैंक मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। मेल किया जिस पर भी उत्तर नहीं आया। कुछ दिन पश्चात बैंक मैनेजर का शभम के पिताजी को फोन आया कि यह लोन गलती से हो गया है, इस राशी की रिवर्स इंट्री कर दुगा थोडा समय दीजिये, बैंक की बदनामी हो रहीं है। काफी समय बाद भी कुछ नहीं होने पर Þ1 अगस्त 2020 को शहर कोतवाली देवास में एक आवेदन दिया। जाँच अधिकारी सब इस्पेक्टर का कहना है की जांच चल रही है। स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के मैनेजर सुशील अग्रवाल ने ने व्यापारी की बगेर सहमति ऋण कर राशि धोकाधडी हेराफेरी करते हुए ट्रांसफर कर दी, जबकि केश क्रेडिट लिमिट की शर्त होती है। एड. श्री चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बैंक मेनेजर या सम्बंधित अधिकारी की मंशा  राशी में हेराफेरी करना है। फरियादी द्वारा बैँक के दोषी अधिकााियो के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की गयी।

Dewas, जलकर जमा नही तो नल कनेक्शन कटेगें, संपत्तिकर जमा नही तो भवनो की होगी जाँच

देवास। बकाया संपत्तिकर, जलकर, कचरा संग्रहण शुल्क व अन्य निगम संबंधि करो की वसुली के लिए निगम के वार्ड प्रभारी व उनके सहायको द्वारा बकायादारो से घर—घर सम्पर्क कर वसुली की जाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रो मे केम्पो के माध्यम से वसुली की जा रही है।
जिसके अन्तर्गत वार्ड क्रमांक 15 मे जलकर के बकायादारो बद्रीलाल पिता खुमानसिह, प्रेमलता पति रमेश राठौर, गौरीशंकर अमरसिह, शायरबाई पति मांगीलाल, कालूराम पिता गणपत, रामलाल पिता किशनलाल के द्वारा जलकर की बकाया राशि जमा नही किये जाने पर निगम की टीम द्वारा नल कनेक्शन काटे गये। साथ ही वार्ड 15 से बकाया जलकर की राशि रूपये 1 लाख 14 हजार 865 की वसुली की गई। इसी प्रकार संपत्तिकर के बकायादारो द्वारा संपत्तिकर की राशि जमा नही किये जाने पर भी नल कनेक्शन काटे जावेगें तथा बकाया संपत्तिकर धारको के भवनो की जॉच होगी।

गुजराती सेन समाज ने सामूहिक विवाह में 6 जोडों का विवाह संपन्न करायादेवास।

गुजराती सेन समाज सामूहिक विवाह समिति विजयागंज मंडी द्वारा 6 जोडों का सामूहिक विवाह कृषि मंडी भैसूनी मे संपन्न हुआ। उक्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी प्रदेश महासचिव बालकृष्ण वर्मा ने बताया कि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर गुजराती सेन समाज के प्रदेेश इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, पीथमपुर, मंदसौर, राजगढ, धार, भोपाल से पधारे समाज बंंधुओ की उपस्थिति एवं कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमंत गायत्री राजे पवार, विशेष अतिथि  दंतोपंत ठेगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण मारू, समाज सेवी सुभाष वर्मा, भारतीय मजदूर संघ कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ इंदौर उज्जैन संभाग प्रभारी लोकेश विजयवर्गीय, युवा अध्यक्ष राजेश परिहार, पार्षद राज वर्मा, रूपेश वर्मा, जिलाध्यक्ष अनिल परमार, प्रदेश महासचिव नवीन वर्मा, महिला मंडल प्रदेश अध्यक्ष स्मिता सोलंकी, भारती चौहान, शिवराज सिंह गोहिल, राकेश राजहंस, प्रिया वर्मा, ममता वर्मा थे। काय्रक्रम की अध्यक्षता गुजराती सेन समाज के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान सागोर ने की। तथा ओंकारेश्वर से पधारे संत ओमप्रकाश ने सभी 6 जोडों को आशीर्वाद प्रदान किया। पधारे अतिथियों ने सर्वप्रथम माँ सरस्वती एवं संत शिरोमणि सेन जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का प्रारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों का भगवा दुपट्टा, माला पहनाकर तथा सेनजी महाराज का प्रतीक चिन्ह देकर सामूहिक विवाह समिति अध्यक्ष महेश वमा, रमेश वर्र्मा सरपंच, गंगाराम वर्मा, कैलाशचंद्र वर्मा, मोतीलाल वर्मा, सत्यनारायण वर्मा, दिनेशचंद्र वर्मा, सीताराम वर्मा, कमल वर्मा, विष्णु वर्मा, सुरेन्दद्र वर्मा, बाबूूलाल वर्मा ने सम्मान किया।इस अवसर पर श्रीमंत गायत्री राजे पवार ने कहा कि सेन समाज देश के साथ देवास में भी हर कोने कोने में बसा हुआ है। बसंत पंचमी पर आज पदेश में पहला 6 जोडों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। आज के दिन माँ सरस्वती के पावन दिवस पर कोई मुहुर्त नहीं देखा जाता है। आज के दिन बिना मुहूर्त के कार्यक्रम करना शास्त्रों में शुभ माना गया है। कार्यक्रम का संचालन राकेश राजहंस कवि ने किया तथा आभार आयोजक महेश वर्मा ने माना। इस अवसर पर समाज के अनेक पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित थे।

Dewas : बुजुर्ग महिला ने की जीवन लीला समाप्त

देवास : शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के नई आबादी में आज सुबह एक बुजुर्ग महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फाँसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

प्राप्त जानकारी अनुसार नई आबादी में रहने वाली 68 वर्षीय सुशीला पति हुकुमचंद कहार में अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का बेटा राजकुमार पिता हुकुमचंद ड्राइवरी का काम करता है, आज सुबह राजकुमार की बेटी जब हाल में गयी तो उसने महिला को पंखे से लटका हुआ देखा महिला को फाँसी पर लटका देखते ही लड़की जोरो से चिलाई, बेटी की आवाज़ सुन घर के सभी परिजन कमरे में गए और महिला को फाँसी के फंदे से नीचे उतारा जब तक महिला की मौत हो चुकी थी। मृतक महिला के बेटे राजकुमार द्वारा इसकी सूचना कोतवाली थाने में दी गयी जिसपर कोतवाली पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले में जाँच शुरू कर दी है।

शराब का ठेका होने के बाद भी अवैध तरीके से बिजवाड चौराहे पर बेची जा रही शराब

जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा नही की जा रही ठोस कार्रवाई

सुन्द्रेल बिजवाड (दीपक शर्मा) पानीगांव में देसी शराब का ठेका होने के बाद भी अवैध तरीके से दुकान दुकान डायरी बनाकर शराब के ठेकेदारों द्वारा शराब सप्लाई की जा रही है शराब के दबंग ठेकेदारों के आगे अधिकारी भी मोन नजर आते दीख रहे हैं पानीगांव में देशी शराब का ठेका होने के बाद भी शराब के माफियाओं द्वारा बिजवाड चौराहे पर अवैध तरीके से शराब बेची जा रही है शराब के ठेकेदारों के व्दारा डायरी बनाकर शराब बिकवा रहे हैं इस शराब के कारण आए दिन कई परिवारों मे विवाद उत्पन्न होता है बेधड़क शराब के माफियाओं के व्दारा शराब की बिक्री कराई जा रही है इनके ऊपर न तो आबकारी विभाग ठोस कार्रवाई कर रहा है न ही पुलिस प्रशासन करवाई कर रहा है बिजवाड़ सहित आसपास के गाँवों मे शराब बिक रही है अब देखना है अवैध धंधे करने वाले लोगों पर अधिकारी क्या ठोस कार्रवाई करते हैं जब इस सम्बंध मे आबकारी अधिकारी डी.के भार्गव से बात की गई तो उन्होंने बताया की अवैध शराब बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी

सब्ज़ी वालो ने किया रोड जाम : दुकान लगाने के लिए दी शराब दुकान के पास की जगह, दुकानदार नाराज़

देवास : कैलादेवी रोड पर नए एम आर 01 रोड का काम कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ जिसको लेकर इस सड़क पर अस्थायी दुकान लगाने वेक दुकानदारो को हटा दिया गया, परन्तु नगर निगम द्वारा इन दुकानदारों को दूसरी जगह नही दी गयी व इन्हें शराब दुकान के पास दुकान लगाने को कहा गया । जिसकी वजह से सब्जी वालो ने कल शाम AB रोड जाम कर दिया ।देखें विडियो

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सब्ज़ी वालो ने रोड जाम कर आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा हमसे 500-500 रुपए वसूल किया गए व रसीद भी नही दी, वही खाली प्लाट पर दुकान लगाने और प्लाट मालिक भी 3000 रुपए मांग रहा है और शराब दुकान पास होने से शराबी भी परेशान कर रहे है। जब इसकी शिकायत सब्ज़ी व्यापारियों द्वारा नगर निगम में करना चाही तो कोई सुनवाई नही हुई जिससे नाराज़ होकर इन्होंने रोड जाम कर दिया। पुलिस व नगर निगम द्वारा समझाने पर सभी दुकानदारों ने कहा नगर निगम द्वारा जो जमीन दी गई है वो एबी रोड पार करके शराब दुकान के पास है, हम लोग वहां नहीं जाएंगे। रविवार को सुबह 11 बजे तक इंतजार करेंगे। इसके बाद शारदा माता मंदिर के पास सरकारी गार्डन में दुकानें लगा लेंगे।

बरोठा स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ता पर कार्यवाही के संबंध में ग्रामीणों ने किया घेराव

बरोठा (नितेश नागर)। विगत दिनों आशा कार्यकर्ता द्वारा एक विकलांग गर्भवती महिला से पैसे की मांग की गई थी । इस संबंध में विकलांग महिला के विकलांग पति धर्मेंद्र नागर द्वारा शिकायती आवेदन बरोठा उप स्वास्थ्य केंद्र पर बी .एम .ओ. धर्मेंद्र चौधरी को दिया गया था । तब इस विषय में जांच टीम गठित की गई थी , लगभग एक हफ्ता बीत जाने पर भी संबंधित कर्मचारी पर कार्यवाही नहीं होने पर शिकायतकर्ता के द्वारा ग्रामीणों को इकट्ठा कर उप स्वास्थ्य केंद्र का घेराव किया गया ।

ग्रामीणों के उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर संबंधित अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी स्वास्थ्य केंद्र पर अनुपस्थित थे । इस विषय पर जब उनसे शिकायतकर्ता द्वारा चर्चा करनी चाही गई तो उन्होंने शिकायतकर्ता का फोन रिसीव नहीं किया । तब ग्रामीणों के द्वारा संबंधित टीम की सदस्य सुनीता सोलंकी से चर्चा की गई, तो उनका कहना था की बीएमओ साहब द्वारा टीम गठित कर इस पूरे मामले पर जांच चल रही हैं जांच पूर्ण होने के पश्चात दोषी पाए जाने पर संबंधित आशा कार्यकर्ता पर कार्यवाही कर बर्खास्त किया जाएगा । इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि जल्द से जल्द संबंधित आशा कार्यकर्ता पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर बर्खास्त किया जाए, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि यदि संबंधित आशा कार्यकर्ता सरोज नागर पर कार्यवाही नहीं की गई तो ग्रामीण जनों को उग्र आंदोलन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ करना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की रहेगी ।

मौके पर से शिकायत कर्ता धर्मेंद्र नागर द्वारा पुनः सीएमएचओ को भी इस मामले के लिए अवगत करवाया गया, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द संबंधित दोषी कर्मचारी पर कार्यवाही की जाएगी ,तत्पश्चात शिकायतकर्ता द्वारा कलेक्टर महोदय से भी चर्चा कर इस मामले को उनके संज्ञान में भी दिया गया जिसमें कलेक्टर साहब ने सीएमएचओ से चर्चा कर दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करवाने का आश्वासन शिकायतकर्ता धर्मेंद्र नागर को दिया है । इस दौरान उपस्थित ग्रामीणजनो के द्वारा बरोठा बीएमओ पर भी आरोप-प्रत्यारोप लगाए गए हैं । ग्रामीण जनों ने बताया कि बरोठा बीएमओ का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारियों पर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है । लगभग सभी कर्मचारी अपनी मस्ती में ही मगन है, स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचने पर मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता है । आए दिन बरोठा अस्पताल में विवाद की स्थिति बनती हैं , इसके बावजूद भी किसी जिलाअधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं है। कि संबंधित बीएमओ को हटाकर किसी अन्य को कमान सौंपी जाए ,जो कि पूरे ब्लॉक का सही संचालन कर सकें एवं क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य संबंधित सभी योजनाओं का लाभ दिलवा सके ,कहने को तो बरोठा स्वास्थ्य केंद्र की करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है । लेकिन स्वास्थ्य सेवा संबंधित कार्य ठीक से नहीं चल रहा है । लगभग सभी कर्मचारी नियम विरुद्ध कार्य करते हैं । ग्रामीण क्षेत्र के लगभग लगभग डिलीवरी केश को सीधे यहां से देवास ही रेफर किया जाता है । इस तरह के सैकड़ों मामलों पर ग्रामीणों द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई , इस दौरान उपस्थित ग्रामीण जन दिलीप पाटीदार, छतरसिंह नागर, अनोप जागीरदार ,पवन नागर ,महेंद्र वर्मा ,रोहित नागर, संतोष नागर ,नितेश नागर ,अर्जुन नागर ,आकाश सोनी ,प्रवीण राठौर ,संजय शर्मा ,अंतिम नागर आदि ग्रामीण जनों की उपस्थिति में दोषी कर्मचारी सरोज नागर पर कठोर से कठोर कार्यवाही कर बर्खास्त करने की मांग की गई । व आशा कार्यकर्ता पर जुर्माना लगाते हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करने की भी मांग की गई ।

Dewas : युवा कांग्रेस ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला

देवास: आज स्थानीय भोपाल चौराहा पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के आह्वान पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि अनुपम टोप्पो के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा किये गये ट्वीट ” परेड में ना तो देश के फर्जी पिता थे , ना तो देश के फर्जी चाचा ,ना कोहि लोहे की महिला, ना कंप्यूटर के अविष्कारक था , के विरोध में शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहन यादव का पुतला जलाया गया। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नीरज नागर ने कहा कि शिवराज सरकार के मंत्री अब खुले तौर पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर अमर्यादित बयान देने पर उतारू हो गए हैं।

शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे मोहन यादव ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फर्जी पिता करार दे दिया है। इसके साथ ही भाजपा नेता ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर भी अपशब्द कहे हैं। इतना ही नहीं मोहन यादव ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को लेकर भी अपशब्द कहे हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता ने यह दावा किया है कि भारत अब तक गुलाम था, लेकिन अब सही मायनों में स्वतंत्र हो रहा है। जल्द ही मोहन यादव को शिक्षा मंत्री के पद से नही हटाया गया तो युवा कांग्रेस के द्वारा उग्र आंदोलन किये जायेंगे।

मस्जिदों में लाउड स्पीकर से उत्पन्न हो रही ध्वनि प्रदूषण को पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु हिन्दू जागरण मंच ने दिया ज्ञापन

देवास। आज शनिवार को हिन्दू जागरण मंच द्वारा कोतवाली थाना देवास के क्षेत्र के सघन आबादी में स्थित मस्जिदों में अवैधानिक रूप से बिना उचित अनुमति लिए लाउड स्पीकर अथवा एम्लीफायर आदि लगाकर की जा रही अजान से उत्पन्न पब्लिक न्यूसेंस अथवा हो रही जान लेवा ध्वनि प्रदूषण को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने बाबद सिटी कोतवाली में ज्ञापन दिया। हिन्दू जागरण मंच द्वारा आज जिलेभर सहित शहर के विभिन्न थानों पर इस प्रकार से ज्ञापन दिया जा रहा है।

मंच द्वारा दिये गए ज्ञापन में कहा गया….
निवेदन है कि कोतवाली थाना देवास के क्षेत्र की मस्जिदों में लाउड-स्पीकरों से आम जनता के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अन्य ध्वनि प्रदूषण मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रो से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है शहर के रहवासी इलाकों मे जहां सभी आयु वर्ग के व्यक्ति निवास करते है, कार्य करते है। वे सब उक्त तीव्र ध्वनि से होने वाले प्रदूषण से आम जनता पीढित है। अधिकांश मस्जिदों में प्रतिदिन मानक ध्वनि नियमों से अधिक का ध्वनि प्रदूषण होता है। जिसके कारण स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ता है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्र. 4792/2005 राजेन्द्र कुमार वर्मा विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में ध्वनि प्रदूषण से जीवन की हानि को जोड़ा गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 ए (जी) के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। इस प्रकार ध्वनि विस्तारक यंत्र जिसमें एम्पलीफायर के उपयोग होने वाला ध्वनि प्रदूषण भी जानलेवा माना गया है जो कि व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन है। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित मौलाना मुफ्ती सईद विरूद्ध स्टेट आफ पश्चिम बंगाल मामले में निर्णित किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता तो है। परन्तु इसके तहत किसी को भी ध्वनि प्रदूषण करने का लाईसेंसो अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। वर्ष 1991 सर्वोच्च न्यायालय के एक चर्च ऑफ गॉड इन इण्डिया विरूद्ध के. के. आर. मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएसन के मामले में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि किसी भी सभ्य समाज में ध्वनि प्रदूषण को किसी भी धार्मिक मामले से ऊपर नहीं रखा जा सकता इसके तहत इससे होने वाली हानियों का भी स्पष्ट लेख किया गया है। उक्त की स्थिति में पर्यावरण के लिये एवं उसकी सुरक्षा के लिये भारत के समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान में उनके धर्म के ऊपर रख गया है और पर्यावरण संरक्षण को समस्त भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी बताया गया है।

लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग थाना क्षेत्र की सघन बसाहट के क्षेत्र में स्थित मस्जिदों में होने वाली अजानों से आस-पास के रहवासियों को तीव्र मानसीक एवं शारीरिक परेशानियों का सामना क्षेत्र वासियों जिसमें वृद्ध, बच्चे, मरीज, विद्यार्थी शामिल है को करना पड़ रहा है। उक्त मामला भा.द.वि. की धारा 268 के तहत ध्वनि प्रदूषण एक पब्लिक न्यूसेंस उक्त कृत्य है। सिजकी सजा भा.द.वि. की धारा 290 मे वर्णित है। उक्त प्रकरण के ध्वनि से उत्पन्न आमजन के मध्य न्यूसेंस की स्थिति में पुलिस एक्ट 1861 के तहत कार्यवाही भी की जाती है।

कार्यक्रम अथवा धार्मिक प्रार्थनाओं को लाऊड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि बडाने के यंत्र फायर आदि का उपयोग करने के पूर्व संबंधित थाना क्षेत्र तथा नगर निगम से अनुमति लिए भी की आवश्यकता है। बिना अनुमति लिये क्षेत्र में पूरे सप्ताह, पूरे वर्ष लगातार मस्जिदों से उत्पन्न ध्वनि से जन-जीवन प्रभावित हो रहा है। इसके अतिरिक्त मस्जिदों से जुडे स्थलों पर भी ध्वनि • विस्तारक यंत्र लगाकर तीव्र ध्वनि की जाती है जो कि मानव जीवन एवं स्वास्थ्य के लिये घातक है। पुलिए एक्ट 1861 की धारा 30 एवं धारा 32 के तहत पुलिस मस्जिद द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण एवं न्यूर्सेस सतत् उत्पन्न किये जाने पर दण्ड अधिरोपित किया जाने का प्रावधान है।

साऊदी अरेबिया जहां लगभग 94 हजार मस्जिदें है जिनमें से अधिकांश रहवासी क्षेत्र में है वहां के इस्लामिक माालों के मंत्रालय (Ministry of Islamic Affairs Saudi Arabia) ने इबादत हेतु लाऊड स्पीकर के माध्यम से बुलावे पर पूर्णतः रोक लगा दी है। यह रोक इस्लामिक राष्ट्र के लोगों द्वारा मज्जिदो से हो रहे शोर की शिकायतों के बाद लगाई गई है। मामला पर्यावरण एवं स्वास्थ्य संबंधित है इसका किसी धर्म विशेष से कोई ताल्लुकात नहीं है। पूजा, प्रार्थना अथवा इबादत का एक निश्चित समय मस्जिदों में तय है। इस प्रकार के लाऊड स्पीकर के प्रयोग को अवैधानिक एवं गैरकानूनी होने से पूर्णतः प्रतिबंधित करे। पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन के हित में तत्काल रोक लगाई जाये।

• बसाहट के क्षेत्र में तीव्र ध्वनि प्रदूषण उपरोक्त मस्जिदों से उत्पन्न हो रहा है जो कि, आमजन के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन होने के साथ-साथ पब्लिक न्यूसेंस की श्रेणी में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित गाइड-लाईन अनुसार किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को निर्धारित डेसिबल से अधिक ध्वनि किये जाने का अधिकार नही है, चूंकि लाउड स्पीकरों के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में अवैधानिक रूप से बिना उचित अनुमति प्राप्त किये ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है, जिसके डेसिबल को व्यवहारिक रूप से मापा जाना अलग-अलग क्षेत्रों में संभव नहीं होने से, उक्त का लाभ उठाकर कर सभी मस्जिदों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में लाउड स्पीकरों द्वारा अजान की जा रही है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों एवं विधिक प्रावधानों का उल्लघन है। इस हेतु क्षेत्राअंतर्गत स्थित समस्त मस्जिदे उपरोक्त कानुन की परिधि में आती है जिसके विरूद्ध पुलिस प्रशासन को अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही जिसमें ऐसे स्थलों को नोटिस देकर त्वरीत कार्यवाही कर अवैधानिक एवं बिना अनुमति के लगे लाउड स्पीकरों को हटवाया जाये तथा मस्जिदों में लाउड स्पीकर के माध्यम से शोर को शीघ्र पूर्ण प्रतिबंध लगाया जावे। उक्त कृत्य को रोकने हेतु दोषियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही करने का कष्ट करे।

Dewas: कृषि विभाग व पुलिस ने की अवैध नकली खाद का भण्डारण करने वाले गोदाम पर कार्यवाही

• कॉपीराइट का मामला भी दर्ज, 4-5 लाख रुपये अनुमानित मूल्य की खाद जब्त

देवास। शहर के औद्योगिक थाना अंतर्गत गौतम नगर में आरोपी द्वारा अपने गोदाम में बिना लाइसेंस के नकली खाद का भंडारण किया गया था। जिसको लेकर शुक्रवार को इसकर कार्यवाही कर औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

दरअसल पुलिस द्वारा कृषि विभाग को सूचना दी गयी थी कि गौतम नगर स्तिथ एक टिन शेड गोदाम में अवैध नकली खाद का भंडारण किया गया है जिसके पश्चात कृषि विभाग व पुलिस ने संयुक्त रूप से गोदाम पर कार्यवाही की खाद के पैकेट पर मुम्बई की एक कंपनी का नाम दर्ज था। जिसके नाम का उपयोग करने पर कॉपीराइट एक्ट उलंघ्घन भी हुआ है।
जिसके बाद कृषि विभाग ने खाद को जब्त कर पंचनामा बनाया और खाद को पुलिस को सुपूर्दगी में दे दिया है। खाद की अनुमानित कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपये बताई जा रही है।
पुलिस ने आरोपी विनय गजमोरे निवासी स्टेशन रोड देवास पर 420 भादवि काँपी राईट अधिनियम (संशोधित) 63, काँपी राईट अधिनियम (संशोधित) 64, उर्वरक (नियत्रण) आदेश 1985 धारा 7 एवं किटनाशी अधिनियम 1968 धारा 29 (1) b निहित प्रावधानो के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। मामले की विवेचना औद्योगिक थाने में पदस्थ उपनिरिक्षक जितेंद्र यादव द्वारा की जा रही है।