कन्नौद: मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के विरुद्ध मिलावट से मुक्ति अभियान प्रारंभ कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थों के निर्माता वह थोक विक्रेता के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए अनुभाग कन्नौद एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे के निर्देशन में तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका व खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती वैशाली सिंह नापतोल निरीक्षक एस ए खान संयुक्त दल द्वारा दीक्षा प्राकृतिक गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डी एन एफ एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड गुड उद्योग ग्राम कोठडा तहसील कन्नौद में जांच की गई लाइसेंस की कॉपी उद्योग पर नहीं पाई गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गंदगी का अंबार था, खाद्य सामग्री गुड़ खुले में रखकर श्रमिकों के द्वारा स्वच्छता का ध्यान रखे बगैर हाथों में ग्लब्स, सिर पर कैप, शरीर पर कोट, पैरों में फुटवियर पहने बगैर श्रमिक काम कर रहे थे।ऐसी अनेकों अनियमितताएं भौतिक परीक्षण के उपरांत पाई गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अस्सी एकड़ जमीन में गन्ने का उत्पादन कर प्रतिदिन 4 से 5 कुंटल गुड़ बनाया जाता है। व्यापार करीबन विगत कई वर्षों से से चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग होने पर शासन प्रशासन का भनक नहीं होने के कारण का टैक्स चोरी खेल चल रहा है । विश्वसनीयता स्तर की शासन हित में जांच होती है तो कई मामले उजागर होने की उम्मीद है। इनका कहना है
दीक्षा प्राकृतिक गुड़ उद्योग पर प्रतिदिन 4 से 5 कुंटल गुड़ बनाया जाता है। उद्योग संबंधित रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं है श्रमिक रजिस्ट्रेशन के बारे में इस फर्म के मालिक राकेश उपाध्याय हैं इंदौर रहते हैं वो ही समस्त जानकारी दें पाएंगे। साफ सफाई व हाथ के ग्लव्स सिर का केप गाउन का उपयोग करना यहां पर बहुत मुश्किल है ग्रामीण क्षेत्र है यहां से कर्मचारी ग्रामीण महिलाएं वह अधिकांश रहते हैं।साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तेजिंदर कुमार उपाध्याय प्रबंधक दीक्षा प्राकृतिक गुण उद्योग ,खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए अभियान के तहत कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला एवं एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे के संयुक्त निर्देशन में कन्नौद में बस स्टैंड शिवम् होटल, श्री कृष्ण नमकीन, महाकाल रेस्टोरेंट व कन्नौद सतवास रोड ग्राम कोठड़ा में दीक्षा प्राकृतिक गुण उद्योग पर जांच की गई नमूने जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए है खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम की धारा के तहत मालिक को नोटिस जारी किए जाएंगे व नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रीमती वैशाली सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कन्नौद देवास
? चंचल भारतीय















