Dewas जिले में असामाजिक तत्‍वों के कई समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर चला जा रहे आपत्तिजनक संदेश

  • आपत्तिजनक संदेश से सामुदायिक सदभाव एवं शांति व्यवस्था के लिए विपरीत स्थितियां हो रही निर्मित
  • जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग पर होगी कार्यवाही

देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने देवास जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। देवास जिले की राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज करने पर साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने एवं इसी प्रकार की पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 दण्डनीय अपराध होगा।

आदेश में उल्‍लेख है कि मीडिया एवं जन सामान्‍य द्वारा यह तथ्‍य ध्‍यान में लाया गया कि देवास जिले में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्वीटर आदि के माध्‍यम से असामाजिक तत्‍वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोडने दो समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियों एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदशों का प्रसारण हो रहा है। इससे देवास की सामुदायिक सदभाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

Dewas कलेक्‍टर ने जिले में संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखने के प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किए…

  • मकान/दुकान मालिक थाने में जानकारी देने के बाद ही किरायेदारों को रखे
  • होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये
  • ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है, उनकी जानकारी थाने पर दी जाये

देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने देवास जिले में वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों तथा विध्वंस गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए मकान मालिकों को अपने किरायेदारों तथा किरायेदारों को मकान किराये से लेते समय अपनी पहचान प्रमाण उपलब्ध कराये जाने के लिए संपूर्ण देवास जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है।

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री गुप्‍ता ने आदेश दिये है कि जिले में किरायेदारों की सूचना मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में दिये जाने के पश्चात् ही किरायेदारों को रहने की अनुमति दी जाये इसके पूर्व मकान/ दुकान किराये से न दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

घरेलू कामगारो एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाये साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं ठहरने वाले व्यक्तियों कि सूची विहित प्रारूप उसी दिन अनिवार्य रूप से दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हे काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये, इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया है, इस पोर्टल पर भी रुकने वालों कि जानकारी अवश्य दर्ज की जाये। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाये साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

ऐसे व्यक्तियों की सूचना 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक/धर्मशाला/होटल प्रबंधक द्वारा दी जावे। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है कि जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने में दी जायें साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जायें साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आईसीजेएस साफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फोरेसिंक एप से जानकारी सर्व कि जावे। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सुचना एफ.आर.आर.ओ शाखा को दी जाये।

आदेश को जनसाधारण कि सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालको/मकान/ दुकान मालिको/ठेकेदारों/ऑनलाईन शॉपिंग/स्पा सेंटर/प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी आदि के सुनिश्चित पालन के लिए तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है। समय अभाव के कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति , संस्था या पक्ष इस आदेश में काई छुट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा जिसमें सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरांत समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्‍तर्गत दण्‍डनीय अपराध है।

Dewas शासन द्वारा अनसुटेबल घोषित देवास जिले के राजोदा में संचालित देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय को किया सील

देवास। शासन द्वारा अनसुटेबल घोषित नर्सिंग महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत जिले के ग्राम राजोदा में संचालित देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिवेन्द्र मिश्रा ने और देवास तहसीलदार श्रीमती सपना शर्मा की उपस्थिति में टीम द्वारा सील किया गया।

Dewas 400 पुलिसकर्मियों की आठ टीमों ने रातभर चलाया “ऑपरेशन प्रहार”

देवास। जिले में शनिवार की मध्यरात्रि को ऑपरेशन “प्रहार” के तहत देवास जिले के सभी 12 कंजर डेरो पर लगभग 400 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 8 टीमे बनाकर एक साथ सभी कंजर डेरो पर दबिश दी गई । दबिश के दौरान 05 दो पहिया वाहन, 351 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं स्‍थाई वारंटी बदमाशो को पकडा गया। ऑपरेशन में कंजर समुदाय के कुल 50 घरो को चे‍क किया गया । ऑपरेशन में कुल स्‍थाई वारंटी बदमाशो को पकड़ा।

गिरफ्तार आरोपी के नाम :-

  1. अनिल उर्फ महेश पिता कैलाश सिसौदिया जाति कंजर उम्र 40 साल निवासी ग्राम ओढ थाना सोनकच्छ देवास ।
  2. गौरव पिता महेश सिसौदिया जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी ओढ थाना सोनकच्छ देवास ।
  3. राज पिता राजेश झाला जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  4. राजेश उर्फ खन्ना पिता अजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 35 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  5. चिकु उर्फ जागरण पिता विजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 32 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  6. जतिन पिता ओमप्रकाश हाडा जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  7. जितेन्द्र पिता चौहानिया कंजर निवासी सामगी थाना टोंकखुर्द देवास ।

तरीका वारदात : पकडे गये आरोपी मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आध्रप्रदेश सहित आसपास के पडोसी राज्यो में हाईवे डकैती एवं लूट की वारदातो को देते थे अंजाम इनके विरूद्व अनेको स्‍थाई और गिरफ्तारी वारंट लंबित है ।

Dewas बरोठा के पास गौवंश वध करने वाला मुख्य आरोपी शाबीर खान गिरफ्तार..

देवास। दिनांक 19 मई को ग्राम खेताखेडी बरोठा के पास खेत मे गौवंश वध की घटना करने वाले मुख्य आरोपी शाबीर खान की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम विजयपुर के पास घेराबंदी की गयी। उक्त पुलिस घेराबंदी को देखकर एक टवेरा वाहन पुलिया के पास यू-टर्न करते हुए अनियंत्रित होकर रोड साईड नीचे गढ्ढे मे उतर गई। उक्त वाहन से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर उतरकर भागा जहाँ ढलान होने से फिसलकर गिरने से चोट आकर घायल हो गया। पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम शाबीर पिता चाँद खाँ निवासी ईटावा देवास बताया गया। शाबीर से गौवंश वध के संबंध मे पुछताछ की गई एवं अपराध घटित करना स्वीकार किया गया जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय देवास में पेश किया गया।

Dewas होटल/ रेस्टोरेन्ट में उपगोग किया जा रहा था घरेलू गैस सिलेन्डर, प्रकरण दर्ज…

  • 6 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही 10 घरेलू उपयोग के गैस सिलेन्डर किये जब्त

देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास श्रीमती शालू वर्मा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होटल / रेस्टोरेन्ट में करने की जांच की गई । जांच में 06 प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किये जाने पर कार्यवाही करते हुये 10 घरेलू उपयोग के गैस सिलेन्डर जप्त किये गये है। जिसमे अजय रेस्टोरेन्ट ए.बी. रोड बावडिया देवास से 01, दाल चीनी होटल भोपाल चौराहा देवास से 01 जायसवाल जी का ढाबा बायपास भोपाल मक्सी रोड देवास से 03, ऐंजल ढाबा भोपाल-उज्जैन बायपास देवास से 01, स्वागत रेस्टोरेन्ट भोपाल-उज्जैन बायपास देवास से 02, खाटू वाला द फेमिली रेस्टोरेन्ट कैलादेवी चौराहा से 02 घरेलू सिलेन्डर जप्त किये गए। इन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

Dewas जल संरक्षण अभियान: कुएं-बावडि़यों की सफाई का काम भी शुरू

देवास। वर्षाकाल से पूर्व कुएं-बावडि़यों की सफाई का कार्य नगर निगम ने सोमवार से प्रारंभ कर दिया है। महापौर श्रीमती अग्रवाल ने बताया कि शहर में स्थित 26 कुएं-बावडि़यों की सफाई का कार्य निगम की टीम द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। सोमवार को वार्ड 23 के कालानी बाग हटेसिंह गोयल कॉलोनी शीतला माता मंदिर के पास बावड़ी की सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया।

  • इसी प्रकार नगर निगम सीमा में स्थित पुलिस लाइन बावड़ी
  • खारी बावड़ी पठान कुआं,
  • गायत्री विहार मंदिर की बावड़ी,
  • शीतला माता मंदिर की बावड़ी,
  • रामनगर मंदिर की बावड़ी,
  • रामनगर एक्सटेशन का कुआं,
  • अलकापुरी का कुआं,
  • रानी बाग की बावड़ी,
  • अन्नपूर्णा नगर का कुआं,
  • एकता नगर का कुआं,
  • त्रिलोकनगर का कुआं,
  • निमाड़ नगर का कुआं,
  • विकास नगर राम मंदिर का कुआं,
  • नौशराबाद का कुआं,
  • बिराखेड़ी का कुआं,
  • आनंद ऋषि नगर का कुआं,
  • गौमती नगर का कुआं,
  • मेंढकीचक की बावड़ी,
  • भोलेनाथ मोहल्ला का कुआं,
  • नाथ मोहल्ला का कुआं,
  • सोमेश्वर मंदिर का कुआं,
  • गवली मोहल्ला राधाबाई स्कूल का कुआं सहित मीरा बावड़ी की सफाई का कार्य किया जाएगा।

महापौर श्रीमती अग्रवाल ने बताया, कि सफाई के साथ ही कुएं-बावडि़यों की सुरक्षा हेतु मुंडेर एवं जाली लगाने सहित रिपेयरिंग का कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने कुएं-बावडि़यों कचरा व अन्य सामग्री नहीं डालने के लिए शहरवासियों से अपील भी की है।

Dewas गोवंश को पिकअप वाहन में ले जाते हुए 3 व्यक्ति पकड़े…

  • आरोपी 6 गौवंश (कैडे) भरकर कटवाने हेतु धार ले जा रहे थे

देवास। शहर में गौवंश की हत्या करने के मामले आए दिन सामने आ रहे है। इसी प्रकार शहर से कुछ दूरी पर बरोठा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कैलोद के पास 3 व्यक्ति पिक अप वाहन से गौवंश को कटवाने हेतु ले जाते हुए पकड़े हुए। जिनपर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है।

दरअसल बीते शनिवार को एक पिकअप वाहन (MP 04 GA 5660) जिसमे ड्रायवर और दो अन्य व्यक्ति बैठे हुये थे। उक्त वाहन हरे और पीले रंग की त्रिपाल से ढका हुआ। वाहन को पुलिस ने रोका और खोलकर चेक किया तो पीकअप वाहन मे पीछे अन्दर 6 नग गौवंश कैडे ठ्स ठूस कर भरे हुए पाये गए। वाहन चालक लोकेन्द्र व उसके साथी राजेश सोनी, माखन से गौवंश बैलो के स्वामित्व के संबंध में पूछते कोई दस्तावेज नही होना बताया तथा उक्त व्यक्ति द्वारा गौवंश को कटवाने हेतू तरावली बैरासिया से पिकअप वाहन मे केडो को भरकर गौवंश काटने वाले के पास धार ले जाना बताया जिसपर पुलिस ने आरोपियों लोकेन्द्र सिंह मेवाडा निवासी जिला भोपाल, गोविन्द सोनी निवासी जिला सिहोर, माखन मेवाडा निवासी जिला भोपाल पर धारा 4, 6, 9 म.प्र. गौवंश वध अधिनियम वर्ष 2004 व धारा 11 डी पशुक्रूरता अधिनयम 1960 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

Dewas संस्था राम-राम के संस्थापक की हत्या की सुपारी देने वालों पर कार्यवाही की मांग

  • हिन्दू युवा एवं संस्था सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

देवास। संस्था राम-राम के संस्थापक हिंदूवादी नेता शैलेंद्र सिंह पवार के नाम की सुपारी का मामला देवास में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस मामले में संस्था राम राम, हिंदूवादी संगठन और भारी संख्या मे लोगो की उपस्थिति में नारेबाजी करते एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी जयवीर सिंह भदोरिया को एक ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि इस्लामिक कट्टरपंथी सोच रखने वाले व्यक्तियों की ओर से राष्ट्रवादी व सनातन धर्म व सामाजिक कार्य करने वाले शैलेंद्र सिंह पवार की हत्या करने के लिए षडय़ंत्र रचा जा रहा है। मामले में शामिल लोगों पर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में एएसपी जयवीर सिंह भदोरिया ने बताया कि मामले में इंदौर निवासी इमरान चौहान का स्टेटमेंट लिया गया है। इंदौर जिले में भी आवेदन पत्र अलग-अलग जगह दिए गए है। मामले में जांच चल रही है।

गैंग से अलग हुए सदस्य ने किया था खुलासा : शहर की संस्था राम-राम के संस्थापक शैलेन्द्र पवार की हत्या की सुपारी इंदौर की गैंग संचालक को दी गई। इसका खुलासा उस गैंग से कुछ समय पहले ही अलग हुए इंदौर चंदनगर निवासी इमरान चौहान ने किया। उसने इंदौर कलेक्टर को एक आवेदन देकर इस मामले में उसका कोई लेना-देना नहीं होने की बात कही। वह गुरुवार को देवास पुलिस के पास भी पहुंचा। जिसके बाद पुलिस को भी इस मामले में बताया था। उसके बाद पुलिस ने मामले को जांच में लिया था। इमरान की तरफ से बताया गया था कि देवास के एक बड़े नेता की ओर से इंदौर गैंग को सुपारी दी गई है। जिसमें मुझे फंसाया जा सकता है। मैं पिछले कुछ वर्षों से अपराध की दुनिया से अलग हो चुका हूं।
संस्था के कार्यकर्ता बडी संख्या में चामुण्डा काम्पलेक्स में एकत्रित हुए और पैदल एसपी कार्यालय पहुंचे। जहां ज्ञापन सौंपते हुए सुपारी देने वाले मामले में शामिल समस्त लोगों उचित कार्यवाही की जाए। यदि ऐसे में शैलेन्द्र सिंह पवार एवं उनके परिवार के सदस्यों पर आर्थिक व शारीरिक क्षति होती है तो इसका जिम्मेदार देवास प्रशासन होगा। इस दौरान बडी संख्या में हिन्दू समाजजन उपस्थित थे।

दरअसल खबर अनुसार देवास के हिंदूवादी नेता शैलेंद्र सिंह पवार की सुपारी इंदौर के गैंगस्टर शाकिर चाचा ने ली थी। पूर्व में इमरान शाकिर चाचा के साथ घटनाओं को अंजाम देता था।
मामले में इमरान चौहान ने कहा कि इसका इस सुपारी से उसका कोई लेना-देना नहीं है। मैंने इस बारे में इंदौर कलेक्टर को भी आवेदन दे दिया है। इमरान के अनुसार इसमें शाकिर चाचा का हाथ है। उसने बताया कि 10 माह पहले जब वह जेल से छूटा था, तब शाकिर चाचा ने उससे कहा था कि अपन बहुत बड़ा काम ले रहे हैं देवास का। उसमें नागदा- खाचरौद के लालाओं का भी इंटरफेयर है और देवास के कुछ बड़े लोग हैं। तब शाकिर चाचा ने इमरान को बताया था कि देवास का हाथीवाला इस मामले में साथ देगा। इमरान ने दावा किया है कि वह कभी हाथीवाला से न तो मिला है और न ही जानता हूं। उसका कहना है कि सुपारी लेने के इस पूरे मामले का कर्ताधर्ता शाकिर चाचा है। मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद मैंने शाकिर चाचा का साथ छोड़ दिया है। उसने कहा कि डेढ़-दो साल से शाकिर चाचा और उसकी गैंग देवास में सक्रिय है।

मामले में अंसार अहमद हाथीवाला का बयान सामने आया है जिसमे वह कह रहे है की मेरी छवि धूमिल करने के लिए यह। आरोप मुझपर लगाए जा रहे है। मुझे प्रशासन पर भरोसा है वह जांच कर में भी उनका पूरा सहयोग करूंगा।

Dewas : लूट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार

देवास। सोनकच्छ क्षेत्र के ग्राम जामगोद और तलोद के बीच तलाई के पास रास्ते में सेवा सहकारी समिति जामगोद के प्रबंधक फरियादी हरेन्द्र सिंह पिता सूरज सिंह ठाकुर जाति सेंधव उम्र 45 साल निवासी तालोद के ग्राम जामगोद कार्यालय से अपनी मोटरसायकल से बेग मे 17 लाख 9 हजार रु रखकर ग्राम तालोद जा रहे थे। तभी पल्सर मोटर साइकिल पर आये तीन अज्ञात बदमाशो ने उन्हें सर में डंडा मारकर घायल कर रुपयों से भरा बैग लुट कर ले गए । घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरूद्व थाना सोनकच्छ में अपराध पंजीबध कर प्रकरण को विवेचना मे लिया। 03 विशेष टीमो का गठन किया गया। मुखबिर तंत्र एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये। टीमों द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए। 6 आरोपी सहित 11 लाख रूपये नगद ,02 मोटर साइकिल, 03 मोबाइल फोन जब्त किए

  • गिरफ्तार आरोपियों के नाम :
  • बाबा उर्फ़ महेंद्र सिंह फगुआ 40 साल निवासी ग्राम हरनावदा थाना सोनकच्छ।
  • पंकज सिंह साहेल 29 साल निवासी ग्राम दोलतपुर थाना सोनकच्छ ।
  • राजा उर्फ़ राजेंद्र बागवान 30 साल निवासी ग्राम गुराडिया हाथु थाना हाटपीपल्या ।
  • निलेश सोलंकी 20 साल निवासी डेहरिया साहू थाना हाटपीपल्या ।
  • दुर्गेश सरगरा जाति ढोली 22 साल निवासी डेहरिया साहू थाना हाटपीपल्या ।
  • दीपक चौहान 20 साल निवासी डेहरिया साहू थाना हाटपीपल्या ।