Dewas: कलेक्‍टर ने 5 आरोपियों को किया जिलाबदर

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 05 आरो‍पियों को जिलाबदर किया है। जिसमें वसीम पठान उर्फ वसीम काजी पिता जफर काजी उम्र 28 साल निवासी ईटावा देवास को एक वर्ष, हलदुल उर्फ संतोष पिता कुंवरसिंह यादव उम्र 29 साल निवासी खातेगांव को एक वर्ष, जीवन पिता चम्‍पालाल गुर्जर उम्र 41 साल निवासी मचवास को एक वर्ष तथा नदीम पठान उर्फ नदीम उल्‍लाह काजी पिता जफर काजी उम्र 26 साल निवासी ईटावा देवास को एक वर्ष के लिए एवं गोलु उर्फ राकेश पिता रामचन्‍द्र राठौर उम्र 38 साल निवासी नेमावर को 06 माह के लिए जिला बदर किया है।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने आदेश दिया है कि यह सभी आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

Dewas जिले में बिना लायसेंस एवं खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर पूर्णत प्रतिबंध…

  • कलेक्टर के दिए निर्देश : 31 दिसम्‍बर तक विशेष अभियान चलाकर करे प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही

देवास। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं मध्‍य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्‍तर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने का प्रावधान है एवं खुले में तथा बिना अनुमति पत्र (लायसेंस) अथवा लायसेंस शर्तो का उल्लंघन करते हुए पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंध किया गया है।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने जिले के समस्‍त नगरीय निकाय में बिना अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस शर्तो का उल्‍लघन करते हुए खुले में पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर पूर्णत प्रतिबंधित लगाने के निर्देश दिये है। कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने निर्देश दिये है कि लायसेंस देते समय यह भी सुनिश्चित किया जाये कि दुकान में साफ-सफाई समुचित हो, कचरे का निष्‍पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में ना हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जाये। ऐसे व्‍यक्ति जो अवैध अथवा नियम विरूद्ध बिना अनुमति पत्र के या लायसेंस शर्तो का उल्‍लघन करते हुए पशु मांस अथवा मछली का विक्रय कर रह है, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

कलेक्‍टर एवं जिलादण्‍डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने जिले में कार्यवाही के लिए अ‍तिरिक्‍त जिला दण्‍डाधिकारी देवास एवं अतिरिक्‍त पुलिस अधीक्षक देवास को नोडल अधिकारी बनाया है तथा इनके अधीनस्‍थ प्रभावी कार्यवाही के लिए अनुभाग स्‍तर पर दल का गठन किया है। गठित दल को 31 दिसम्‍बर 2023 तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।

कलेक्‍टर श्री गुप्‍ता ने प्रभावी कार्यवाही के लिए अनुभाग देवास में उपायुक्‍त नगर पालिका निगम देवास, नगर पुलिस अधीक्षक देवास, उप संचालक पशु एवं चिक्तिसा सेवाएं और सहायक संचालक मत्‍स्‍य विभाग को प्रभारी अधिकारी बनाया है। अनुभाग सोनकच्‍छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्‍नौद और खातेगांव में संबंधित मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद, संबंधित पशु चिकित्‍सा विस्‍तार अधिकारी एवं संबंधित थाना अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनाया है।

Dewas नगर निगम ने चिकन मटन की दुकानो पर मटन नष्ट कर कि चालानी कार्यवाही…

  • राज्य शासन का आदेश अनुसार क्या निगम धार्मिक स्थल के सामने बने मटन मार्केट को कराएगा बंद?
  • निगम द्वारा शहर के बीचोबीच मांस विक्रय मार्केट(मटन मार्केट) का निर्माण (नवीनीकरण) कराना भी नियम विरुद्ध : शिवसेना

देवास। प्रदेश के नवागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी पहली ही केबिनेट बैठक लेकर बड़े निर्णय लिए जिसमे एक निर्णय अवैध मांस-मछली क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का अभियान भी बड़ा निर्णय है।
खुले में बिक रहे मांस और मछली को लेकर मुख्यमंत्री ने आदेश दिए जिसके बाद आज देवास नगर निगम ने खुले में बिक्री कर रहे व्यापारियों पर फिर से एक बार कार्यवाही करने पर मजबूर होना पड़ा। निगम ने चिकन मटन की दुकानो पर मटन जप्त कर नष्ट किया तथा चालानी कार्यवाही की।
शासन के निर्देशो के पालन मे महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश् अग्रवाल के द्वारा आयुक्त रजनीश कसेरा को निगम सीमा क्षेत्र की चिकन मटन की खुले मे बिक्री करने वाले व्यवसाईयो पर सख्त कार्यवाही किये जाने जाने के निर्देश दिये गये। जिसके अन्तर्गत गुरूवार को निगम की टीम द्वार शुक्रवारिया हाट के ईदगाह रोड स्थित रईस मुबारिक, शारीक, शब्बीर, अमजद शेख, अकरम शेख की दुकान पर चिकन का मटन जप्त किया। इन्दौर रोड स्थित राजा टावर के सामने दरबार वेज एण्ड नानवेज रेस्टोरेंट पर चिकन का मटन, बावडिया स्थित अरसान की दुकान से चिकन का मटन, इन दुकानो से लगभग 35 किलो चिकन का मटन जप्त किया जाकर फिनाईल से विनिष्टीकरण किया गया एवं नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 के अन्तर्गत रूपये 8 हजार की चालानी की कार्यवाही भी की गई साथ ही अवैध रूप से संचालित की जा रही दुकानों को बंद करवाया गया तथा अण्डे की रेहडी वाले दुकानदारो को भी समझाईश दी गई की वे मुख्य मार्गो पर खडे न रहें।

नगर में पिछले दिनों खुले में बिक रहे मांस और मछली को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था। कुछ सामाजिक संस्थाएं एवं हिंदू संगठन भी इसके विरोध में प्रदर्शन करते नज़र आई थी। तब सामाजिक संस्थाएं एवं हिंदू संगठन के कुछ लोगो द्वारा नगर निगम के सामने अनशन भी किया था। जिसके बाद समय समय पर आयुक्त, सभापति और महापौर द्वारा इन दुकानों पर कार्रवाई की बात की गई पर पुख्ता और सख्त कार्रवाई होती नज़र नही आई।
महापौर गीता अग्रवाल द्वारा भी बीते अगस्त माह की 9 तारीख को हुई जानसुवाई के दौरान कहा था कि मांस मटन व चिकन की दुकानो के अवैध संचालन को बंद किया जाकर शहर मे नियत स्थान का चयन कर शहर मे चल रहे अवैध रूप से मांस विक्रय को बंद किये जाने हेतु प्राप्त आवेदन पर स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया को सर्वे कर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए है। महापौर ने बताया था की इस संबध मे कलेक्टर द्वारा एक दल गठित किया गया है जो दल सर्वे कर नियमानुसार कार्यवाही करेगें साथ ही यह भी बताया की चिकन मटन विक्रेताओ के लिए शहर मे एक स्थान चयनित कर मांस विक्रेय स्थल व्यवस्था के लिए परिषद मे प्रस्ताव रखा जावेगा। प्रस्ताव पारीत पश्चात मांस विक्रय स्थल का निर्माण किया जावेगा। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं को गई।

सवाल तो यह भी बड़ा है की राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया हैं की धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने और 100 मीटर की दूरी के अंदर मांस मछली के विक्रय पर प्रतिबंध होगा। और देवास में तो वर्तमान में मांस की दुकानों का मुख्य बाजार धार्मिक स्थल के 100 मीटर के अंदर ही होने के साथ धार्मिक स्थल ईदगाह मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने ही मटन मार्केट मौजूद है। जिसका नवीनीकरण, दुकानों पर कारवाई करने की बात कहने वाले देवास नगर निगम ही करा रहा है।
शिवसेना जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा ने कहा कि देवास में 6 सालों से बिना अनुमति के मटन चिकन और पाड़ा कटाई का कार्य संचालित हो रहा है। शिवसेना व हिंदू संगठनों ने कई बार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया तब जाकर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता द्वारा शिवसेना की शिकायत पर जांच कमेटी गठित की गई थी। एसडीएम द्वारा जांच संपूर्ण तैयारी कर ली थी लेकिन फिर राजनीतिक उत्साही लाल के दबाव में उनकी जांच को दबा दिया गया।

शिवसेना जिलाध्यक्ष श्री वर्मा ने शहर के बीच में बना रहे मटन मार्केट पर भी आपत्ति ली है। मुख्यमंत्री के आदेशों को तक में रखते हुए देवास नगर निगम द्वारा धार्मिक स्थलो से 100 मी के दायरे में मटन मार्केट का निर्माण करवा रहा है। जबकि आदेश अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल के 100 मी की परिधि से दूर होना चाहिए।
इतना ही नहीं शहर के बीचों-बीच मांस विक्रय मार्केट का निर्माण कराना भी नियम विरुद्ध है । इस मार्केट का शिवसेना ने विरोध किया है, व आपत्ति लेते हुए कहा कि जब मछली मार्केट शहर से बाहर है तो शहर के बीच में इस प्रकार की मार्केट बनाना जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना जैसा है।
अब देखना यह होगा की शासन के आदेश अनुसार अब इस मटन मार्केट को बंद कराना होगा क्या देवास नगर निगम यह करेगी। क्योंकि अभी तक जितनी भी कारवाई हुई है उसमे मटन मार्केट का कही भी उल्लेख नही किया गया था ना ही वर्तमान में इसका कोई उल्लेख किया जा रहा है।

Dewas चौकी प्रभारी के साथ थाने में हुई झूमा झटकी, पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज

देवास। औद्योगिक थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शिप्रा में बुधवार को रात को कुछ लोगो द्वारा शिप्रा चौकी प्रभारी के साथ झूमा झटकी की गई जिस पर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया।

प्राप्त जानकारी अनुसार मैजिक चालक और मैजिक संचालन करने वाले के बीच विवाद हो रहा था जिसकी सूचना पर शिप्रा चौकी प्रभारी सरदार मंडलोई मौके पर पहुंचे और चौकी प्रभारी ने विवाद कर रहे दोनो पक्षों को थाने बुलाया था जिसके बाद रात करीब पौने ग्यारह बजे थाने पर महेश मालवीय, शिवम पिता महेश मालवीय, अंतिम सिंह भोजक और जयमाला पति अंतिम सिंह भोजक चौकी प्रभारी को कार्यवाही करने से रोकते हुए उनसे विवाद करते हुए हाथापाई करने लगे।

पुलिस ने सभी चारो आरोपियों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने एवं झूमा झटकी कर गाली गुप्ता करने के आरोप पर भारतीय दण्ड संविधान की धारा 353, 332, 504 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

Madhya Pradesh पूरे प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील परियोजना…

• बिना आवेदन एवं तहसील का चक्कर लगाए 14 दिन में होगा नामांतरण और खसरा/नक्शा अपडेट

• जाने मुख्यमंत्री डॉ यादव (CM MOHAN YADAV) की पहली कैबिनेट के फैसले

मध्य प्रदेश। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए है।

• पूरे प्रदेश में लागू होगी साइबर तहसील परियोजनामंत्रि-परिषद द्वारा 1 जनवरी, 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था मध्यप्रदेश के सभी 55 ज़िलों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की फेसलेशव्यवस्था जून, 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत, क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण, एक फ़ेसलेस, पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः ऑटोमेटिक तरीके से हो जाता है और खसरे तथा नक़्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16 हजार से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।

• ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध मंत्रि-परिषद द्वारा धार्मिक स्थल एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदण्ड से अधिक बजाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। प्रदेश में धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले लाउडस्पीकरों अथवा डीजे आदि की जाँच के लिए उड़न दस्तों का गठन, निरीक्षण एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन की कार्रवाई का निर्णय लिया गया।

• अपराधियों पर अंकुश का निर्णय मंत्रि-परिषद द्वारा गंभीर अपराधों एवं आदतन अपराधियों की पूर्व अपराधों में प्राप्त जमानत सीआरपीसी की धारा 437,438, 439 के प्रावधान अनुसार माननीय न्यायालय से निरस्त करवाये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

• अवैध मांस-मछली क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का चलेगा अभियान मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बिना लायसेंस के खुले में अवैध रूप से मांस-मछली आदि का क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया। इस संबंध में सघन अभियान चलाया जायेगा। यह अभियान जिलो में अतिक्रमण निरोधी दस्ते, स्वास्थ्य अमले, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के समन्वय से चलाया जाएगा। इस अभियान की मॉनीटरिंग मुख्य सचिव के स्तर से की जाएगी।

सभी जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को “पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस” के रूप में उन्नयन किए जाने के संबंध में निर्णय वर्तमान में प्रदेश में कुल 570 शासकीय महाविद्यालय संचालित है। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर संचालित अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों में सभी संकायों में सुविधाओं में वृद्धि करते हुए अग्रणी/चिन्हित महाविद्यालयों को “पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस “के रूप में उन्नयन किया जाएगा। इस पर अनावर्ती व्यय 312 करोड़ 56 लाख रूपए एवं आवर्ती व्यय 147 करोड़ 84 लाख रूपए इस प्रकार कुल राशि 460 करोड़ 40 लाख रूपए का व्यय अनुमानित है।शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड किया जायेगाउच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय/निजी विश्वविद्यालयों में छात्रों की डिग्री/अंकसूची को डिजीलॉकर में अपलोड किये जाने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत 16 शासकीय एवं 53 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। अभी तक कुल 09 शासकीय विश्वविद्यालयों एवं 5 निजी विश्वविद्यालयों के वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के छात्रों की अधिकांश डिग्री/अंकसूची डिजीलॉकर में दर्ज की जा चुकी है।

• तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि, संग्राहकों को 162 करोड़ रूपये का अतिरिक्त पारिश्रमिक मंत्रि-परिषद द्वारा तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रूपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति बोरा करने का निर्णय लिया गया। इससे 35 लाख से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को 162 करोड़ रूपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि तेंदूपत्ता संग्रहण दर वर्ष 2017 में 1250 रूपए प्रति बोरा थी। वर्ष 2023 में इसे बढ़ाकर 3 हजार रूपए प्रति बोरा कर दिया था।

Dewas अमलतास आईवीएफ सेंटर में निसंतान दम्पतियों को मिल रहा किफायती ईलाज…

देवास। अमलतास आईवीएफ सेन्टर में क्षेत्र की जनता एवं निसंतान दम्पतियों को निशुल्क परामर्श के साथ किफायती ईलाज का लाभ मिल रहा है।

भारत देश में 25 % दम्पति बांझपन से जूझ रहे है जिसका मतलब करोडो माँओ की गोद अभी भी सुनी है और उन्हें ईलाज के लिए दुसरे शहर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों पर निर्भर रहना पड़ता है। किन्तु अब क्षेत्र की जनता को अमलतास आवीएफ़ सेंटर में नवीनतम तकनिकी, उन्नत मशीनों अनुभवी निसंतानता विशेषज्ञों द्वारा मरीजो को विश्वस्तरीय सुविधओं के साथ समय पर उचित, सुलभ ईलाज मुहेया हो रहा है। अस्पताल के अनुभवी निसंतानता विशेषज्ञ डॉ. हर्षल शाह एवं डॉ. नेहा अग्रवाल द्वारा बताया गया की आज बांझपन के कई उपचार उपलब्ध हैं निसंतानता के लिये स्त्री एवं पुरुष दोनों ही सामान रूप से जिम्मेदार रहते है किस दम्पति के लिये कोनसी आइवीएफ़ का चयन करना है ऐसे में निसंतान दम्पति को बेहतर एवं सफल आईवीएफ प्रक्रिया का चयन करना मुश्किल होता है आज अमलतास आइवीएफ़ सेंटर मरीजो के चुनाव में सटीक है उचित जांच,परामर्श के बाद उसके अनुकूल उपचार दिया जाता है और निसंतानता से जुडी समस्या को दबाकर न चले अमलतास आईवीएफ सेंटर में महिलाये एवं पुरुषो के लिये सभी सम्बन्धित जांचे आधुनिक उपकरणों एवं सुसज्जित लैब के साथ संभव सफल ईलाज दिया जा रहा है ।

अमलतास अस्पताल के चेयरमैन श्री मयंक राज सिंह भदौरिया जी द्वारा बताया गया की अभी तक हमारे सेंटर में 500 से अधिक लोगों ने अपना ईलाज करवाया एवं कई लोगो का ईलाज संभव हो चूका है।

Madhya Pradesh प्रदेश में अब नियम विरुद्ध वाले लाउड स्पीकर/डीजे पर प्रतिबंध..

• मुख्यमंत्री डॉ. यादव (Mohan Yadav) ने जारी किया अपना पहला आदेश..

मध्य प्रदेश। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थान में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। राज्य शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते गठित किये जायेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में प्रभार ग्रहण करने के बाद इससे संबंधित प्रथम नस्ती पर हस्ताक्षर किये।

मध्यप्रदेश में धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। इसके तहत लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियम विरूद्ध तेज आवाज में बिना अनुमति के उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है।

ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच के लिये सभी जिलों में उड़नदस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों जहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग होता है, का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अधिकतम 3 दिन में जाँच कर प्रतिवेदन संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उड़नदस्तों में जिला प्रशासन द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित थाने का प्रभारी तथा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नामित अधिकारी सदस्य रहेंगे। जिले के समस्त उड़नदस्तों का नोडल अधिकारी एक जिला अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा नामित किया जायेगा।धर्म गुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जायेगा। ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाकर जहाँ इन नियमों और निर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा है, जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा कर पालन प्रतिवेदन आगामी 31 दिसंबर तक गृह विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध अनुसंधान विभाग) पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नोडल अधिकारी समय-समय पर लाउड स्पीकरों, डीजे आदि के अवैधानिक प्रयोग के संबंध में प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेंगे। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

Dewas दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर 15 दिसम्बर तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगावाना अनिवार्य…

  • निर्धारित समयाविध के पश्चात् होगी चालानी कार्यवाही…

देवास। जिला परिवहन अधिकारी देवास श्रीमती जया वसावा ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत समस्त दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट आगामी 15 दिसम्बर से पूर्व लगावाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि निर्धारित समयाविध के पश्चात् हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के बगैर कोई भी वाहन सड़क पर संचालित होता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।

जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि दो पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगावाने के लिए लगभग 500 रूपये एवं चार पहिया वाहनों के लिये 800 से 1000 रूपये अनुमानित फीस चुकाना होगी। नई हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिये वाहन कम्पनी में शो-रूम में जाकर अथवा ऑनलाईन www.bookmyhsrp.com पर आवेदन किया जा सकता है। शो-रूम पर भी फीस ऑनलाईन जमा करनी होगी तथा जमा फीस की रसीद वाहन स्वामियों को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

  • हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कई फायदे
  • हाई सिक्योटिरी नंबर प्लेट में आसानी से साफ नंबर दिखाई देगा।
  • नंबर प्लेट पंच होने से आसानी कोई बदल नहीं सकेगा।
  • नंबर प्लेट से वाहन और वाहन की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
  • डुप्लीकेट नंबर प्लेट नहीं बन सकेगी।

क्या इस बाल हल होगा अतिक्रमण का मुद्दा ? : शहर के समस्त मुख्य मार्गाे से हटाया जाएगा अतिक्रमण : सभापति रवि जैन

देवास। विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचार संहिता हुई समाप्त। आचार संहिता के कारण स्थगित कार्य योजना को पुनरू कार्य पर लाने हेतु सभापति रवि जैन ने निगम अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में सभापति ने पूर्व में निगम द्वारा लिये गये निर्णयों पर भी गहराई से चर्चा की। देवास शहर का मुख्य बाजार एम.जी.रोड़ आम नागरिकों की मांग पर एम.जी.रोड़ चौड़ीकरण के साथ उसे सर्व सुविधायुक्त सुंदर मेन मुख्य मार्ग बनाना उसी के साथ एम.जी.रोड़ से लगी गलियों का भी चौडीकरण करने के साथ ही अवैध अतिक्रमणो को हटाकर व्यापारियों एवं आम ग्राहकों, रहवासियों को पार्किंग की सुविधा हो इस पर विस्तृत चर्चा की।

इन मार्गाे का भी होगा चौडीकरण व हटेगा अवैध अतिक्रमण: इसी के साथ सामलात रोड़, पीठा रोड, एम.जी.अस्पताल से लेकर लाला लाजपत राय मार्ग, शुक्रवारिया हाट के साथ अन्य मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश सभापति ने निगम कार्यपालन यंत्री नागेश वर्मा, इन्दूप्रभा भारती को दिये। वहीं सभापति ने पहले व्यापारियों को सात दिवस का समय अतिक्रमण स्वयं के द्वारा हटवाये जाने का समय देने हेतु कहा।

सभापति ने यह भी कहा व्यापारीगण निगम को सहयोग करेंगे हमें उनके सहयोग से अतिक्रमण हटाने का कार्य करना है।

प्रमुख स्थानो के सुविधा घरो की प्रतिदिन सफाई के दिए निर्देश शहर के सभी प्रमुख मार्गों के सुलभ सुविधाघरों पर प्रतिदिन सफाई हो। प्रमुख बड़े बाजारों में सर्व सुविधायुक्त यूरिनल सुविधाघर बनाने के निर्देश दिये। साथ ही सुपर मार्केट में भी बेबी फिडिंग रूम के साथ सुविधा घर भी तैयार किये जाने के निर्देश दिये। इसी के साथ मुख्य मुक्तिधाम में दी जाने वाली सभी सुविधाओं पर विशेष फोकस देते हुए प्रतिदिन मॉनीटरिंग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियो को दिये। सभापति ने पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जनहित में शहर में प्रातरू काल 5 बजे के स्थान पर 6 बजे जल वितरण का समय निर्धारित करने के निर्देश जलप्रदाय विभागीय अधिकारी को दिये।

गार्डनो के साथ आवारा श्वानो को वैक्सिन लगाने पर चर्चा सभापति ने गार्डनों पर भी की चर्चा। निगम ने विकसित किये गार्डनों के रखरखाव पर भी दिशा निर्देश दिये गार्डनों में क्या कमी है उसकी सूची दें। शहर में विचरण कर रहे आवारा श्वानों (कुत्तों) को तत्काल रेबीस वेक्सीन स्वास्थ विभाग से समन्वय बना कर लगाये जाने के लिये भी दिशा निर्देश स्वास्थ अधिकारी को दिये।

Dewas धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम कर सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की…

करणी सेना ने कल मध्य प्रदेश बंद का आह्वान वापस लिया

🔸गुरुवार को नहीं कराया जाएगा मध्यप्रदेश बंद,,,

🔸श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हमारी मांगे मान ली गई है फिलहाल बंद को निरस्त कर दिया गया है

देवास। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय सुखदेवसिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने राजपूत समाज के साथ मिलकर भोपाल चौराहे पर धरना प्रदर्शन व चक्काजाम कर विरोध जताया। कल गुरुवार को करणी सेना एवं समस्त राजपूत संगठनों द्वारा देवास बंद का आव्हान किया गया है जिसपर अन्य समाज का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। ठा. सुरेन्द्र सिंह गौड़ ने बताया कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेशाध्यक्ष ठा. शिवप्रताप सिंह चौहान ने सोशल मीडिया के माध्यम से बुधवार पोस्ट कर कहा, गुरुवार को मध्यप्रदेश पूर्ण रूप से बंद रहेगा। सभी अपना सहयोग प्रदान करें। इसी तारतम्य में देवास बंद का आव्हान समस्त राजपूत समाज एवं हिन्दू संगठनों द्वारा देवास की जनता से किया गया। बंद के दौरान स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खुले रहेंगे।

राष्ट्रीय राजपुत करणी सेना के राष्ट्रीयध्यक्ष सुखदेवसिंह गोगामेंडी की दिनांक 05 दिसम्बर को उनके निज निवास जयपुर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों ने गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी थी। जिससे सम्पूर्ण राजपूत समाज में आक्रोश व्याप्त है। हत्यारे मौके से फरार है, जिन्हें जयपुर (राजस्थान) पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नही किया गया है। संगठन व समाजजनो ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 24 घन्टे में अपराधियों को पकडक़र एनकाउन्टर नही किया जाता तो सम्पूर्ण राजपूत समाज पुरे देश में उग्र आन्दोलन करेगा। जिसकी जबावदारी शासन एवं प्रसशान की रहेगी। उक्त घटना के विरोध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना व सर्व समाज ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व डीजीपी का पुतला फूंका। तत्पश्चात जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा।