Dewas राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हो रही कटिंग की वारदात का पर्दाफाश

  • 100 पुलिसकर्मियों ने रात 03 बजे किया ऑपरेशन 5 आरोपी गिरफ्तार

Dewas पुलिस अधीक्षक जिला देवास श्री सम्पत उपाध्याय के मार्गदर्शन में 10 और 11 जून की मध्यरात्रि को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री हरनारायण बाथम के निर्देशन में 02 DSP एवं 07 थाना प्रभारियों एवं लगभग 100 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 08 टीमें बनाकर राष्ट्रीय राजमार्ग (हाईवे) पर लगातार कंजरों द्वारा की जा रही कटिंग की घटना के संबंद्ध में एक साथ ग्राम धतुरिया कंजर डेरे में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 07 दो पहिया वाहन,01 बोलेरो वाहन एवं 70 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं कोक सिंह पिता हरि सिंह उर्फ हीरालाल उम्र 70 साल निवासी धतुरिया रोड भैरवाखेडी थाना टोंकखुर्द देवास का लगभग 32 वर्ष पूर्व राजस्थान का स्‍थाई वारंटी पकडा गया एवं कंजर समुदाय के कुल 30 घरो को चे‍क किया गया।

गिरफ्तार आरोपी के नाम :

  1. निलेश पिता श्याम हाडा उम्र 35 साल निवासी धतुरिया रोड भैरवाखेडी थाना टोंकखुर्द देवास ।
  2. राकेश पिता स्व.अंतर सिंह उम्र 50 साल निवासी धतुरिया रोड भैरवाखेडी थाना टोंकखुर्द देवास ।
  3. श्याम पिता सीतम हाडा उम्र 70 साल निवासी धतुरिया रोड भैरवाखेडी थाना टोंकखुर्द देवास ।
  4. कोक सिंह पिता हरि सिंह उम्र 70 साल निवासी धतुरिया रोड भैरवाखेडी थाना टोंकखुर्द देवास ।
  5. सावित्री बाई पति निलेश हाडा उम्र 30 साल निवासी धतुरिया रोड भैरवाखेडी थाना टोंकखुर्द देवास ।

Dewas क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों के 104 गांवों पर से दो सप्ताह में सख्ती से हटाए अतिक्रमण : कलेक्टर

देवास। क्षिप्रा के जल को साफ-स्वच्छ, शुद्ध एवं निर्मल बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होंगे। यह प्रयास हमें निरंतर करते रहें, जब तक कि क्षिप्रा का जल स्वच्छ, निर्मल ना हों जाएं। अगर क्षिप्रा साफ एवं स्वच्छ रहेगी तो कभी भी पीने के पानी की समस्या नहीं रहेगी। उक्त निर्देश कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित “जल गंगा संवर्धन अभियान” एवं रुफ रैन हार्वेस्टिंग के संबंध में आयोजित बैठक में कही।

बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि क्षिप्रा नदी के दोनों किनारों के 104 गांवों जहां कहीं भी अतिक्रमण हों दो सप्ताह भीतर सख्ती से हटाएं तथा उसकी जानकारी भी प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि जिले में जहां भी पेयजल के स्त्रोत हैं, उन्हें “जल गंगा सवंर्धन अभियान” के तहत दुरूस्त करें। उन्होंने जिले के अन्य नदी एवं नालों से अतिक्रमण हटाने के लिए सीमांकन का कार्य करने और नालो के दोनों और 50-50 मीटर तक पौधा रोपण के निर्देश दिये। कलेक्टर श्री गुप्ता ने क्षिप्रा शुद्धिकरण एवं क्षिप्रा में मिल रहे नालों की सफाई और संरक्षण हेतु क्षिप्रा नदी किनारे पौधे लगाएं तथा पौध रोपण अभियान में ग्रामीणजनों की सहभागिता सुनिश्चित करें।
“जल गंगा संवर्धन अभियान” में नदी, नालों, तालाबों एवं कुएं-बावड़ियों का गहरीकरण साफ-सफाई व की जाएं
बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता ने “जल गंगा संवर्धन अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि “जल गंगा संवर्धन अभियान” के तहत नदी, नालों और ऐतिहासिक एवं पारम्परिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुंआ, बावड़ी आदि के संरक्षण, पुनर्जीवन के लिए सम्पूर्ण जिले में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुंआ, बावड़ी आदि के संरक्षण की साफ-सफाई की जाएं तथा गहरीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जल संरचनाओं को व्यवस्थित कर लिया जाएगा तो निश्चित ही वाटल लेवल भी बढ़ेगा तथा पेयजल की समस्या से निजात भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि ‘’जल गंगा संवर्धन अभियान’’ में जिले के नागरिकगणों को भी जोड़े। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले के अन्य नदी व नाले में जल प्रवाह बना रहे, इसलिए नाले के आसपास से अतिक्रमण हटाये। नदी-नाले एवं तालाब का गहरीकरण और चौड़ीकरण करें। नाले के दोनों ओर पौधारोपण करें। नाले पर स्टॉप डेम बनाये और बोरी बंधान का कार्य करें।
रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी का संचय करें-कलेक्टर श्री गुप्ता
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि हम पानी बचाने के लिए रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये, रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम से पानी का संचय करें। जिला प्रशासन द्वारा बरसात के जल को सहेजने का कार्य किया जा रहा है। जिले के सभी नागरिक इस अभियान में आगे आए और बरसात के जल को सहेजने के लिए रूफ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाये। उन्होंने सभी सरपंचों से कहा कि वे अपने-अपने गांवों कम से कम 50-50 रूफ रैन हॉर्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं। साथ ही पंचायत कार्यालयों, स्कूलों एवं अन्य शासकीय भवनों पर भी रूफ रैन हॉर्वेस्टिंग लगाएं।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि बरसात का पानी रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से जमीन में उतारें। रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कम लागत में लग जाता है और इसका संधारण करना भी सरल है। उन्होंने कहा कि यदि बरसात का पानी रैन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के माध्यम से जमीन में उतारेंगे तो निश्चित भू-जल स्तर में वृद्धि होगी। ट्यूबवेल के पानी की हार्डनेस भी कम हो जायेगी, क्योंकि बरसात का पानी सॉफ्ट है। यही बारिश का पानी बहकर सडक़ों तक नहीं पहुंचेगा तो शहर में बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या नहीं होगी। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि बोरिंग नहीं है तो घर में गढ्ढा खोदकर पानी की टंकी बनाकर संग्रह कर सकते है। इसके आलावा प्लास्टिक की पानी की टंकी में पानी स्टोर कर सकते है। किसान खेत की मेढ़ पर गढ्ढा खोदकर टंकी बनाकर पानी का संग्रहण कर सकते है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि छतों से व्यर्थ बहकर जाने तथा जल भराव की समस्या पैदा करने वाले जल को सहेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस तकनीक से हम देवास शहर में कई करोड़ लीटर पानी बचा सकते हैं। पानी का संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है। पैंतीस-चालीस साल पहले ट्यूबवेल में पानी 100-125 फुट पर मिल जाता था, वहीं आज 600-700 फुट की गहरायी पर भी पानी नहीं मिल रहा है। भूमिगत जल का स्तर लगातार नीचे जाने से नदियाँ भी सूख रही हैं। इसके लिए हमें सभी को मिलकर कार्य करना होगा और जल स्तर को बड़ाना होगा।

Dewas मेंढकी रोड ओव्हर ब्रिज निर्माण में किया गया घटिया सामग्री का उपयोग : पवार

  • जगह-जगह से उखड सरिया गिट्टी आए बाहर, ब्रिज पर लगाए बेशर्म के पौधे

देवास। कई वर्षो की मांग के बाद बने मेंढकी रोड रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। कुछ माह पूर्व ही नवनिर्मित ब्रिज शुरू हुआ था। ब्रिज में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया है। वह अब दिखने लगा है। मेंढकी ओव्हर ब्रिज जगह-जगह से उखडने लगा है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। ब्रिज के घटिया निर्माण कार्य को लेकर पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि राहुल पवार ने शनिवार को बेशर्म के पौधे लगाकर प्रदर्शन किया व गड्ढों को चुने से बॉर्डर बनाई। पवार ने बताया कि मेंढकी रोड क्रासिंग पर बने ओवरब्रिज जो कि कलेक्टर बंगले से चाणक्यपुरी चौराहा तक करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ है। जिसकी कार्य अवधि तीन वर्ष की थी। जिसका भूमि पूजन लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व कर इसे चालू किया गया था। कुछ समय पूर्व शुरू हुए ओवरब्रिज की दशा व दिशा पूरी तरह खराब हो चुकी है। छह माह में ही सरिया व गिटट्टी बाहर आ गए है। पूरी तरह से जगह-जगह से ब्रिज क्षतिग्रस्त होने लग गया है। निर्माण कम्पनी द्वारा घटिया तरीके से निर्माण कार्य किया गया है। पवार ने बताया कि ब्रिज के संबंध में कई बार ट्वीटर के माध्यम से शिकायत की, किंतु कोई औचित्य नही निकला। ऐसी भ्रष्ट निर्माणाधीन कंपनी व अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाए। पवार ने मांग की है कि समय रहते निर्माण कम्पनी व अधिकारियों पर उचित कार्यवाही की जाए। अन्य उग्र आंदोलन किया जाए।

Dewas अपंजीकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वाले श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर को किया बंद

देवास। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिवेन्द्र मिश्रा ने बताया कि पर श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर 28.रजाक टावर स्टेशन रोड देवास में डॉ.परवीन खान द्वारा अपंजीकृत रूप से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए मेडिकल स्टोर के अंदर अवैधानिक रूप से क्लीनीक का संचालन किया जा रहा है दिनांक 03.06.2024 को श्रीमति रूखसार पति शाकिर मोहम्मद निवासी सिल्वर कालोनी देवास की डी.एन.सी. की गई जिसके पश्चात् कॉम्पलीकेशन होने से रूखसार पति शाकिर मोहम्मद की उपचार के दौरान दिनांक 04.06.2024 को जिला चिकित्सालय मृत्यु हुई है। सीएमएचओ कार्यलय से जांचदल का गठन किया गया है। जाॅच दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ राजेन्द्र गुजराती ,डाॅ अमरीन शेख, डीपीएचएनओ श्रीमति सुनिता सक्सेना द्वारा दिनांक 6.05.2024 को दोहर 1 बजे क्लीनिक का निरीक्षण किया गया बंद पाया गया डाॅ परवीन खान स्त्री रोग एवं चर्मरोग विशेषज्ञ के नाम का बोर्ड लगा पाया गया। डाॅ परवीन खान से दुरभाष पर सम्पर्क नही हुआ उक्त कृत्य मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 तथा म.प्र. उपचर्यागृह तथा रुजोपचार अधिनियम 1973 एंव नियम 1997 तथा संशोधित नियम 2021 का स्पष्ट उलंघन है। इसलिए तत्काल कार्यवाही करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर सेन्टर पर किया नोटिस चस्पा जवाब नही देने पर होगी अधिनियमों के उल्लंघन के तहत कार्यवाही।
डाॅ मिश्रा ने बताया कि श्यामा डायग्नोस्टिक सेन्टर 28.रजाक टावर स्टेशन रोड देवास को सेन्टर पर सुचनापत्र चस्पा किया गया। आपका क्लीनीक /मेडिकल स्टोर का संचालन पूर्ण रूप से बंद करें आपकी योग्यता संबंधी दस्तावेज एवं मेडिकल संचालन संबंधित दस्तावेज तत्काल इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर जॉच दल के समक्ष प्रस्तुत करें। जांच पूर्ण होने तक क्लीनिक/ मेडिकल स्टोर को यथास्थिति रखें ताला न खोला जावे एवं वहां स्थित सामग्री में हेरफेर न करें अन्यथा आपके विरूद्ध उक्त अधिनियमों के उल्लंघन के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज की जायेगी,

Dewas जिले में असामाजिक तत्‍वों के कई समूहों द्वारा सोशल मीडिया पर चला जा रहे आपत्तिजनक संदेश

  • आपत्तिजनक संदेश से सामुदायिक सदभाव एवं शांति व्यवस्था के लिए विपरीत स्थितियां हो रही निर्मित
  • जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज, साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग पर होगी कार्यवाही

देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने देवास जिले में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए जिले की राजस्व सीमा में सोशल मीडिया के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। देवास जिले की राजस्व सीमा में किसी भी आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मैसेज करने पर साम्प्रदायिक मैसेज एवं उनकी फॉरवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सएप्प इत्यादि सोशल मीडिया पर साम्प्रदायिक मैसेज आदि करने एवं इसी प्रकार की पोस्ट पर आपत्तिजनक कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 दण्डनीय अपराध होगा।

आदेश में उल्‍लेख है कि मीडिया एवं जन सामान्‍य द्वारा यह तथ्‍य ध्‍यान में लाया गया कि देवास जिले में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप्प, ट्वीटर आदि के माध्‍यम से असामाजिक तत्‍वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोडने दो समुदायों के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह-तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियों एवं आडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदशों का प्रसारण हो रहा है। इससे देवास की सामुदायिक सदभाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है।

यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे संबंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी हितबद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(5) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

Dewas कलेक्‍टर ने जिले में संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर निगाह रखने के प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किए…

  • मकान/दुकान मालिक थाने में जानकारी देने के बाद ही किरायेदारों को रखे
  • होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये
  • ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है, उनकी जानकारी थाने पर दी जाये

देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री ऋषव गुप्‍ता ने देवास जिले में वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों तथा विध्वंस गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए मकान मालिकों को अपने किरायेदारों तथा किरायेदारों को मकान किराये से लेते समय अपनी पहचान प्रमाण उपलब्ध कराये जाने के लिए संपूर्ण देवास जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्‍मक आदेश जारी किये है।

कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री गुप्‍ता ने आदेश दिये है कि जिले में किरायेदारों की सूचना मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में दिये जाने के पश्चात् ही किरायेदारों को रहने की अनुमति दी जाये इसके पूर्व मकान/ दुकान किराये से न दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

घरेलू कामगारो एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाये साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं ठहरने वाले व्यक्तियों कि सूची विहित प्रारूप उसी दिन अनिवार्य रूप से दी जाये। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हे काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये, इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया है, इस पोर्टल पर भी रुकने वालों कि जानकारी अवश्य दर्ज की जाये। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाये साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

ऐसे व्यक्तियों की सूचना 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक/धर्मशाला/होटल प्रबंधक द्वारा दी जावे। साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है कि जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जावे साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने में दी जायें साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।

प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जायें साथ ही आई. डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आईसीजेएस साफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फोरेसिंक एप से जानकारी सर्व कि जावे। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सुचना एफ.आर.आर.ओ शाखा को दी जाये।

आदेश को जनसाधारण कि सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालको/मकान/ दुकान मालिको/ठेकेदारों/ऑनलाईन शॉपिंग/स्पा सेंटर/प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी आदि के सुनिश्चित पालन के लिए तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है। समय अभाव के कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति , संस्था या पक्ष इस आदेश में काई छुट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा जिसमें सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरांत समुचित आदेश पारित किये जायेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्‍तर्गत दण्‍डनीय अपराध है।

Dewas शासन द्वारा अनसुटेबल घोषित देवास जिले के राजोदा में संचालित देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय को किया सील

देवास। शासन द्वारा अनसुटेबल घोषित नर्सिंग महाविद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत जिले के ग्राम राजोदा में संचालित देवास नर्सिंग शिक्षा महाविद्यालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शिवेन्द्र मिश्रा ने और देवास तहसीलदार श्रीमती सपना शर्मा की उपस्थिति में टीम द्वारा सील किया गया।

Dewas 400 पुलिसकर्मियों की आठ टीमों ने रातभर चलाया “ऑपरेशन प्रहार”

देवास। जिले में शनिवार की मध्यरात्रि को ऑपरेशन “प्रहार” के तहत देवास जिले के सभी 12 कंजर डेरो पर लगभग 400 अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा 8 टीमे बनाकर एक साथ सभी कंजर डेरो पर दबिश दी गई । दबिश के दौरान 05 दो पहिया वाहन, 351 लीटर अवैध कच्ची शराब एवं स्‍थाई वारंटी बदमाशो को पकडा गया। ऑपरेशन में कंजर समुदाय के कुल 50 घरो को चे‍क किया गया । ऑपरेशन में कुल स्‍थाई वारंटी बदमाशो को पकड़ा।

गिरफ्तार आरोपी के नाम :-

  1. अनिल उर्फ महेश पिता कैलाश सिसौदिया जाति कंजर उम्र 40 साल निवासी ग्राम ओढ थाना सोनकच्छ देवास ।
  2. गौरव पिता महेश सिसौदिया जाति कंजर उम्र 20 साल निवासी ओढ थाना सोनकच्छ देवास ।
  3. राज पिता राजेश झाला जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  4. राजेश उर्फ खन्ना पिता अजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 35 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  5. चिकु उर्फ जागरण पिता विजयसिंह झाला जाति कंजर उम्र 32 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  6. जतिन पिता ओमप्रकाश हाडा जाति कंजर उम्र 18 साल निवासी टोंककला थाना टोंकखुर्द देवास ।
  7. जितेन्द्र पिता चौहानिया कंजर निवासी सामगी थाना टोंकखुर्द देवास ।

तरीका वारदात : पकडे गये आरोपी मध्यप्रदेश, गुजरात, राजस्‍थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आध्रप्रदेश सहित आसपास के पडोसी राज्यो में हाईवे डकैती एवं लूट की वारदातो को देते थे अंजाम इनके विरूद्व अनेको स्‍थाई और गिरफ्तारी वारंट लंबित है ।

Dewas बरोठा के पास गौवंश वध करने वाला मुख्य आरोपी शाबीर खान गिरफ्तार..

देवास। दिनांक 19 मई को ग्राम खेताखेडी बरोठा के पास खेत मे गौवंश वध की घटना करने वाले मुख्य आरोपी शाबीर खान की सूचना मिलने पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम विजयपुर के पास घेराबंदी की गयी। उक्त पुलिस घेराबंदी को देखकर एक टवेरा वाहन पुलिया के पास यू-टर्न करते हुए अनियंत्रित होकर रोड साईड नीचे गढ्ढे मे उतर गई। उक्त वाहन से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर उतरकर भागा जहाँ ढलान होने से फिसलकर गिरने से चोट आकर घायल हो गया। पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति से पुछताछ करने पर अपना नाम शाबीर पिता चाँद खाँ निवासी ईटावा देवास बताया गया। शाबीर से गौवंश वध के संबंध मे पुछताछ की गई एवं अपराध घटित करना स्वीकार किया गया जिसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय देवास में पेश किया गया।

Dewas होटल/ रेस्टोरेन्ट में उपगोग किया जा रहा था घरेलू गैस सिलेन्डर, प्रकरण दर्ज…

  • 6 प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही 10 घरेलू उपयोग के गैस सिलेन्डर किये जब्त

देवास। जिला आपूर्ति अधिकारी देवास श्रीमती शालू वर्मा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग होटल / रेस्टोरेन्ट में करने की जांच की गई । जांच में 06 प्रतिष्ठानों द्वारा घरेलू गैस सिलेन्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किये जाने पर कार्यवाही करते हुये 10 घरेलू उपयोग के गैस सिलेन्डर जप्त किये गये है। जिसमे अजय रेस्टोरेन्ट ए.बी. रोड बावडिया देवास से 01, दाल चीनी होटल भोपाल चौराहा देवास से 01 जायसवाल जी का ढाबा बायपास भोपाल मक्सी रोड देवास से 03, ऐंजल ढाबा भोपाल-उज्जैन बायपास देवास से 01, स्वागत रेस्टोरेन्ट भोपाल-उज्जैन बायपास देवास से 02, खाटू वाला द फेमिली रेस्टोरेन्ट कैलादेवी चौराहा से 02 घरेलू सिलेन्डर जप्त किये गए। इन प्रतिष्ठानों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।