Dewas : राजाराम नगर में घर की छत पर मिला युवक का शव

देवास : शहर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र राजाराम नगर में सिटी कॉन्वेंट स्कूल के सामने बुधवार दोपहर एक मकान की छत पर युवक का शव मिला। शव मिलने की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची।
जानकारी अनुसार सिटी कॉन्वेंट स्कूल के सामने आज दोपहर 40 वर्षीय लीलाधर चावला नामक युवक का शव उसके घर की छत के ऊपर मिला। शव मिलने की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची व मौका मुआयना कर पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। मृतक लीलाधर रतलाम का निवासी था, मृतक रेलवे ठेके के अन्तर्गत इलेक्ट्रिशियन का काम करता था व देवास में अपने साथी कर्मचारियो के साथ किराए के मकान में रह रहा था। मृतक आज सुबह नहा कर छत पर गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई, कुछ दिन से युवक बीमार भी था। मौत कैसे हुई फिलहाल इसका पता चल पाया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

Dewas : आपसी गाली-गलौच में हत्या करने वाले 07 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

देवास : शहर के बीएनपी थाना अंतर्गत दिनाक 21:05:2019 को नमाज पढ़ने जा रहे युवक की 7 आरोपियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। जिन्हे न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास वी अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.05.2019 को करीब 08ः30 बजे सद्दाम नमाज पढने जामा मस्जिद जा रहा था तभी रास्ते में जावेद, अरबाज, रियाज, साकिर, रईस, जफर और कालू ने रास्ते में उसे रोका और उसे लाठी डंडो से मारने लगे जिससे वह चिल्लाया तो उसके परिवार वाले उसे बचाने आये तो अभियुक्तगण ने उन पर भी लाठी डंडे व धार-धार हथियारों से हमला कर सरफुद्दीन की हत्या कारित की गई थी। फरियादीगण ने थाना बीएनपी पर अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अन्य आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (समक्षः श्रीमती कृष्णा परस्ते) जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण जफर, रियाज, मोहम्मद अजहर, अरबाज, जावेद, शाकिर एवं रईस बेग को धारा 302 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास व 10000-10000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन श्रीमती जयंती पौराणिक, श्री मनोज कुमार निगम एवं श्री मनोज श्रीवास अतिरिक्त लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया एवं तथा कोर्ट मोहर्रिर विनोद लहरी का विशेष सहयोग रहा।

Dewas : अनियंत्रित होकर कार खंती में गिरी, 2 युवकों की हुई मौत

देवास : जिले के बरोठा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवास – डबलचोकी मार्ग पर आज सुबह करीब 11 बजे अनियंत्रित होकर कार सड़क किनारे खंती में उतर गई जिससे उसमे सवार 2 युवाओं की मौत हो हुई। सूचना मिलते ही बरोठा पुलिस मौके पीआर पहुंची।
जानकारी अनुसार ग्राम केलोद क्षेत्र में एक कार अनियंत्रित होकर पानी से भरी खंती में डूब गई, जिसमें सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और उन्होंने बड़ी मशक्कत से दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला। मृतकों की शिनाख्त योगेश पिता सुभाष और रोहित पिता सोहन के रूप में हुई है। दोनो युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
बरोठा थाना टीआई शैलेंद्र मुकाती ने बताया अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि कार कहां से कहां जा रही थी न ही यह पता चला है कि कार अनियंत्रित कैसे हुई।फिलहाल पुलिस जांच कर रही ही

सयाजी द्वार पर मोबाइल कोर्ट लगाकर नाबालिक चालक व बिना बीमा वाले वाहनों के काटे चालान

देवास : शहर में बीते 3- 4 दिनों से हाईकोर्ट के ऑर्डर पर पुलिस द्वारा वाहन चलाने वाले नाबालिक बच्चो को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही थी। आज सुबह सयाजी द्वार पीआर मोबाइल कोर्ट लगाई गई जिसमे सिजीएम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही नाबालिक वाहन चालकों को भी पकड़ा गया। चेकिंग के दौरान भारी संख्या में बिना बीमा की गाड़ी वी नाबालिक चालक पाए गए,जिसपर पुलिस व मजिस्ट्रेट ने उसके चालान काट कर उनको समझाईश दी।
दरअसल शहर में होने वाले एक्सीडेंटो में अधिकतर गाड़ियों के बीमा नही पाए जाते थे जिसपर आज सिजीम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आज सुबह पुलिस द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की गई साथ ही मोबाइल कोर्ट भी लगाई गई जिससे कार्यवाही हाथो हाथ हो जाए। पुलिस द्वारा सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी , जिसमे टू व्हीलर, फोर व्हीलर, बस आदि वाहनों की चेकिंग की गई। गाड़ी की कागजी कमी पाए जाने पर व वाहनों दुर्घटना न हो के उद्देश्य से नबालिको को भी वाहन न चलाने की सीख दी गई।

कार्यवाही का सुनते ही गाड़ियों ने बदला रास्ता
सयाजी द्वार पर मोबाइल कोर्ट लगते ही व कार्यवाही की आहट होते ही वाहनों चालकों ने अपना रास्ता बदल लिया। कई वाहन तो इंदिरा गांधी चौराहे से ही सिविल लाइन साइड मुड़ गए तो वही इंदौर से देवास आ रही बसों ने अंदर वाला मार्ग पकड़ लिया

Dewas : पार्षद प्रतिनिधियो द्वारा एलईडी निगम मे वापस जमा की

देवास/ नगर निगम के प्रकाश विभाग मे आगामी दिवसो मे संभावित क्रय की जाने वाली एलईडी लाईट संबंधित कान्ट्रेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने के एलईडी लाईट सेंपल के रूप मेे निगम प्रकाश विभाग के स्टोर मे दी गई थी। जो सेंपल चेक के पश्चात संभावित क्रय की जानी थी।
गुरूवार को वार्ड क्रमांक वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद प्रतिनिधि रूपेश वर्मा,वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद प्रतिनिधि प्यारे मियां पठान, वार्ड क्रमांक 11 के निगम प्रतिपक्ष नेता व पार्षद प्रतिनिधि राहूल पवार के द्वारा शहर मे लगने वाली एलईडी को अनाधिकृत रूप से उठाकर ले जाने पर नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के द्वारा एलईडी को 24 घंटे मे निगम मे जमा कराने का सूचना पत्र दिया गया था। जिसकी सूचना महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल को दी गई थी जिसमे विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल द्वारा पार्षद प्रतिनिधियो से दूरभाष पर चर्चा की गई,चर्चा के दौरान श्री अग्रवाल ने बताया कि तीनो पार्षद प्रतिनिधियो का इस प्रकार से एलईडी लाईट उठाकर ले जाना उचित नही था। हम पूरी कोशिश कर रहे है। एलईडी क्लस्टर को शासन द्वारा शिथिल करने तथा नई एलईडी लाईट क्रय करने के स्वीकृति शासन से ली जा रही है स्वीकृति मिलते ही नई एलईडी लाईट क्रय की जाकर सभी वार्डो मे प्रदाय की जावेगी। प्रतिनिधियो द्वारा श्री अग्रवाल से चर्चा कर पुन: 15 नग एलईडी लाईट शुक्रवार को निगम प्रकाश विभाग स्टोर मे जमा कराई गई।

दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट की मॉकड्रिल कर कोरोना की रोकथाम की पूरी तैयारी रखी जाए : मुख्यमंत्री चौहान

• मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से बचाव की तैयारियों के संबंध में ली बैठक..

मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना बढ़ने की अभी पहले जैसी कोई बात नहीं है, फिर भी अस्पतालों में तैयारी पूरी रखी जाए। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, उन्हें बूस्टर डोज लगाना शुरू करें।मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर कोविड-19 से बचाव के लिए तैयारी बैठक ले रहे थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना से सावधान रहें। कोरोना के उपचार के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाएँ। मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की मॉकड्रिल करा ली जाए। प्लांट चालू हालत में रहें यह सुनिश्चित किया जाए। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन का तीसरा डोज (बूस्टर) नहीं लगवाया है, उन्हें डोज लगाया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

Dewas नगर निगम द्वारा स्वच्छता में कीर्तिमान स्थापित करने के बाद भी सुविधा घरो का अभाव, निगमायुक्त को सौंपा ज्ञापन

• सुविधा घर नहीं होने के कारण व्यापारियों, खरीददारो को होती है परेशानी…

देवास । नगर निगम ने स्वच्छता में कीर्तिमान स्थापित किया निश्चित ही गौरव की बात है। लेकिन शहर के मुख्य बाजार में सुविधा घरों का अभाव परेशानी का सबब बना हुआ है। आम नागरिकों, व्यापारियों, खासकर महिलाओं को शहर के मुख्य बाजार में सुविधा घरों के नहीं होने के कारण हो रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए नगर जनहित सुरक्षा समिति ने निगमायुक्त विशाल सिंह चौहान को ज्ञापन देकर समस्या से निजात दिलाने की मांग की।

बताया गया कि शहर के मुख्य बाजार लाल दरवाजा, नयापुरा चौक, सुपर मार्केट चौराहा, सुपर मार्केट के अंदर, जवाहर चौक, जनता बैंक चौराहा, गांजा भांग चौराहा, सुभाष चौक, महेश टॉकीज चौराहा, नावेल्टी चौराहा से लेकर तहसील चौराहे के आसपास सुविधा घर के अभाव के चलते आने जाने वाले राहगीरों, व, खरीदारी करने वाले आम नागरिकों, व्यापारियों सहित खासकर महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता के चलते शहर में कीर्तिमान इस्तीफा स्थापित कर अवार्ड प्राप्त किया है, जो देवास शहर के लिए गौरव की बात है, स्वच्छ भारत अभियान के चलते भी सुविधाघरों का अभाव होना कुर्तिमान को धुंधला कर रहा है। सुविधा घरों के अभाव के कारण लोग इधर-उधर शौच कर रहे हैं। जिससे गंदगी बढ़ रही है।

इस अवसर पर नगर जनहित सुरक्षा समिति के अनिल सिंह बेस, विनोद सिंह गौड़, तकीउद्दीन काजी, सुनील सिंह ठाकुर, सुरेश रायकवार, विजय सिंह तंवर, राजेंद्र सिंह कल्मन खेड़ी, सुभाष वर्मा, सत्यनारायण यादव, अनूप दुबे, अकबर भाई, यश गुप्ता, उमेश राय आदि उपस्थित थे।

Dewas शहर में होगा तीन दिवसीय महा हरिनाम संकीर्तन और भजन संध्या…

• इस्कॉन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होंगे विदेशी भक्त..

देवास। मोती बंगला स्थित इस्कॉन में महा हरिनाम संकीर्तन और भजन संध्या का आयोजन किया जाना है। जिसमें बड़ी संख्या में पहली बार विदेश से भक्त भाग लेने जा रहे हैं। इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए महा हरिनाम संकीर्तन और भजन संध्या लगातार 3 दिनों तक शाम 5.30 बजे से देवास के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होगा। 24 दिसंबर, शनिवार को सयाजी गेट, 25 दिसंबर रविवार को बैंक नोट प्रेस और 26 दिसंबर को विकास नगर चौराहा पर उक्त आयोजन होगा। कार्यक्रम के बाद इस्कॉन देवास द्वारा सभी को प्रसादी का वितरण किया जाएगा। इस्कॉन देवास के प्रमुख राधिका रमण दास ने देवास के लोगों से इस महा हरिनाम संकीर्तन यज्ञ का लाभ उठाने का अनुरोध किया है।

Dewas : पड़ौसी से धोखाधड़ी करके जमीन, पैसे हड़पने वाली महिला और उसके साथी को न्यायालय ने सुनाई 5 वर्ष की सज़ा

देवास : जिले की बागली में द्वितीय सत्र न्यायालय के सात वर्ष पुराने जमीन विवाद में फैसला सुनाकर एक महिला व उसके साथी को 5 वर्ष का कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
एजीपी अखिलेश मंडलोई ने बताया कि धोखाधड़ी का यह मामला 31 मई 2014 से 25 फरवरी 2015 के मध्य का है।  जिसमें सर्वसम्पन्न नगर बिचौली हाप्सी रोड इंदौर निवासी फरियादी शालिनी और उनके पति अरुण शर्मा के पड़ौस में प्रीति तारे और उसके मृत पति निशांत तारे रहते थे। प्रीति तारे और उसके पति निशांत ने शर्मा दम्पति के सामने बागली अनुविभाग के उदयनगर थाना क्षेत्र में स्थित ग्राम देवनलिया में फार्म हाउस और रिसोर्ट निर्माण कर विक्रय करने और अत्यधिक मुनाफा कमाने का लालच दिया
जिस पर शर्मा दम्पति ने भी सहमति दी और कृषि भूमि क्रय करने का निर्णय लिया। जिसमें उन्होंने मई 2014  में भूमि  स्वामी उमेश जायसवाल निवासी महिगांव थाना उदयनगर से 37 लाख 75 हजार रुपए में राजस्व मंडल 3 की 2.020 हेक्टेयर कृषि भूमि क्रय करने का अनुबंध  शालिनी शर्मा और प्रीति तारे के नाम पर किया गया।
उक्त अनुबंध के पेटे आरटीजीएस और चेक्स की सहायता से 13 लाख 75 हजार रुपए उमेश जायसवाल और  15 लाख रूपए प्रीति और निशांत ने भूमि स्वामी को देने के लिए स्वयं नगदी रख लिए।  साथ ही निशांत ने 1 लाख 7  हजार रुपए का एक चेक ब्लैक चेचिस के नाम से भूमि विक्रेता उमेश जायसवाल की गाड़ी का एक्सीडेंट होने का बोलकर दिलवाया। 
अनुबंध के अनुसार 6 माह में भूमि का विक्रय पत्र शालिनी शर्मा और प्रीति तारे के नाम से होना था लेकिन निशांत तारे ने 25 फरवरी को भूमि का विक्रय पत्र पत्नी प्रीति तारे के नाम से बिना बताए ही करवा लिया। विक्रय पत्र केवल 6 लाख 87 हजार का करवाया गया और विक्रेता का 6 लाख का भुगतान होना बताया गया। 
शालिनी शर्मा ने अपनी रिपोर्ट में आरोपियों पर 33 लाख रुपए बैंक और नगद माध्यमों से हड़पने, आर्थिक हानि पहुँचाने, तथ्यों को छुपाने और असत्य लेख करने आदि का आरोप लगाया।वहीं विक्रेता उमेश जायसवाल ने भूमि पर ऋण होने की बात भी फरियादियों से छुपाई। जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने प्रीति तारे से क्रय की गई भूमि का विक्रय पत्र और ऋण पुस्तिका का छायाप्रति जब्त की।  साथ ही प्रीति, निशांत और उमेश के पूर्व हस्ताक्षरों के  दस्तावेज पैन कार्ड, पासपोर्ट, अंकसूची और किसान क्रेडिट कार्ड आदि जब्त किए।
साथ ही जुलाई 2016 को तीनों आरोपियों को हिरासत में लिए लेकिन अग्रिम जमानत के चलते आरोपियों को जमानत मिल गई
न्यायालय में आरोपी प्रीति ने अपराध अस्वीकृत करते हुए कहा कि उसके और शालिनी शर्मा के द्वारा जो सौदा किया गया था वह शालिनी के द्वारा सौदे के राशि नहीं दिए जाने के कारण निरस्त हो गया। 
आरोपी उमेश का कहना था कि प्रतिफल की राशि समय पर नहीं मिली थी इसलिए सौदा निरस्त कर बयाने की रकम दोनों को लौटा दी थी।  जिस पर शालिनी शर्मा ने सौदे की मूल प्रति नष्ट कर दी थी। 
जिसके बाद नविन शर्तों के अनुसार भूमि प्रीति तारे को विक्रय कर दी थी। विचारण के दौरान न्यायालय विक्रय पत्र के अनुसार भूमि की वास्तविक कीमत 6,87,000/- रुपये है। इस वास्तविक कीमत को छुपाते हुए. इस 6,87,000/- रुपये की भूमि पर रिसॉर्ट का व्यवसाय का लालच देकर अर्थात शालिनी एवं अरुण को प्रवंचित  कर   उसका सौदा 37,75,000/- रुपये में करने के लिए प्रेरित करना साक्षियों को कपट पूर्वक प्रवंचित  करने की परिधि में आता है।  
अनुबंध पत्र के अनुसार भूमि का विक्रय पत्र शालिनी एवं प्रीति के नाम से किया जाना तय हुआ था। अर्थात प्रीति को सभी बातों की जानकारी थी और वह फरियादी शालिनी के साथ सह क्रेता  थी।  विक्रय प्रतिफल का भुगतान शालिनी शर्मा एवं प्रीति तारे दोनों को मिलकर करना था, परंतु 15.75,000/- रुपये का भुगतान केवल शालिनी शर्मा और अरुण शर्मा के खातों से हुआ है।
आरोपी प्रीति तारे के खाते से आरोपी उमेश को भुगतान के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी प्रीति और उमेश को  धारा 420 भादंसं में दोषसिद्ध करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड एवं धारा  120 बी (1) सहपठित 420 भादंसं में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दण्डित किया। 
सजा सुनाये जाने के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया। शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक के अखिलेश मंडलोई ने की प्रकरण में मुंशी महेंद्र मंडलोई का विशेष सहयोग रहा!

Dewas : खेत में करेंट लगने के 2 की हुई मौत, 2 लोग सुरक्षित

देवास : जिले के खातेगांव तहसील अंर्तगत आने वाले हरणगांव पुलिस थाने के ग्राम ओक्कारा टांडा में बुधवार रात एक किसान के खेत में चार लोगों को करंट लगा इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बच गई
थाना प्रभारी अरविंद भदौरिया ने बताया कि बुधवार रात करीब 1:00 बजे ग्राम कोटवार कैलाश पिता मंदरुप मालवीय के पास ग्राम नंदाडाई के नानू गोंड ने फोन लगाकर कहा कि विक्रम पटेल निवासी ओमकारा के खेत में कुछ लोगों को करंट लग गया है तब गांव चौकीदार मौके पर पहुंचा तो देखा कि विक्रम के चने के खेत में 4 लोग जमीन पर पड़े हैं उनमें से रोहित पिता रामअवतार वीके उम्र 25 वर्ष निवासी नंदा डाई व अशोक उर्फ भूरा पिता भागवत बंजारा उम्र 28 वर्ष निवासी टांडा की मौके पर ही मौत हो गई थी जबकि मानसिंह नायक व भूरा दरबार की सांसे चल रही थी जिन्हें तत्काल शासकीय अस्पताल कन्नौद पहुंचाया गया इससे उसकी जान बच गई वहीं मृतकों का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है तथा हरण गांव पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है