स्कूल बसों की परिवहन विभाग ने की चेकिंग, खामियां पायी जाने पर की चालानी कार्यवाही

देवास : कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देशानुसार देवास जिले में संचालित स्कूल बसों में आवश्यक दस्तावेजों एवं सुरक्षा मानकों की जाँच के जिला परिवहन कार्यालय देवास के दल द्वारा स्‍कूल बसों में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुसार जिला परिवहन अधिकारी ने स्कूलों में जाकर स्कूल बसों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया गया, जिसके अन्तर्गत वाहनों का फिटनेस, परमिट वैध बीमा प्रमाण-पत्र, पीयूसी प्रमाण पत्र की जाँच के अतिरिक्त वाहन में अग्निशमन यंत्र, फर्स्टएड किट, आपातकालीन द्वार की जाँच की गई।

वाहन चैकिंग कार्यवाही के दौरान 55 स्कूली वाहनों को चैक किया गया। वाहनों में कमियों पाई गई उनके विरूद्ध चालानी कार्यवाही कर 10 हजार रूपये का शमन शुल्क वसूल किया। जिला परिवहन कार्यालय द्वारा स्कूली वाहनों की चैकिंग कार्यवाही सतत् रूप से जारी रहेगी।

उल्लेखनीय है कि जिले में संचालित समस्त स्कूल बस संचालकों को 15 दिवस पूर्व स्कूल बस के समस्त दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया गया था। जाँच कार्यवाही के दौरान शहर के सेन्ट थॉम एकेडमी, सेन्ट्रल मालवा एकेडमी, कौटिल्य वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा स्कूल प्रबंधन को निर्देशित किया वे छात्र-छात्राओं को वाहनों में लाते समय सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखें।

Dewas: बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा

• आरोपी एवं फरियादी पक्ष में न्‍यायालय के बाहर हो गया था राजीनामा

• पीडि़ता ने न्‍यायालय के समक्ष बदल दिये थे अपने कथन, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने सुनाई सजा..

देवास। जिला न्यायालय देवास द्वारा बलात्कार के आरोपी किशनलाल राठौर को पॉक्‍सो एक्‍ट, एससी/एसटी एक्‍ट व अन्य धाराओं में दोषी पाते हुये अर्थदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में यह उल्‍लेखनीय है कि आरोपी एवं फरियादी पक्ष में न्‍यायालय के बाहर राजीनामा हो गया था जिस कारण पीडि़ता ने पक्षविरोधी होकर न्‍यायालय के समक्ष अपने कथन बदल दिये थे परन्‍तु उक्‍त प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजिटीव आयी थी जिस कारण अभियोजन की ओर से अभियोजक राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया ने न्‍यायालय में लिखित बहस पेश करते हुये यह तर्क दिया कि- ‘’ मानव प्रकृति है कि वह झूठ बोल सकता है किन्‍तु विज्ञान नही‘’उक्‍त प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजिटीव होने से यह सिद्ध होता है कि आरोपी किशनलाल ने ही घटना कारित की है इस तरह न्‍यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये वैज्ञानिक साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी को दोष सिद्ध किया व सजा सुनाई।

दरअसल जिला अभियोजन अधिकरी राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि अभियोजन प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपनी बेटी, अपनी सास तथा देवर के साथ हमराह चौकी आकर रिपोर्ट की थी कि उसके साथ उसके पिता व 8 वर्ष की बेटी रहती है। उसका मकान बन रहा है इसलिये हमने अपने पडोसी किशन राठौर के मकान के पास किराये से रह रही है दिनांक 4 फरवरी 2020 को करीब शाम को किशन राठौर ने बालिका को बुलाकर लड़की के साथ जबरजस्ती गंदा काम (बलात्कार) कर रहा था। किशन राठौर ने उसका मुंह अपने हाथ से दबा रखा था विरोध करने पर किशन राठौर चिल्लाकर बोला कि चिल्ला पुकार मत कर तुझे कितने पैसे चाहिये वो बता। किशन राठौर ने उसे धमकी दी कि अगर उसकी रिपोर्ट थाने पर की तो वह उसे व उसकी लड़की को जान से मरवा देगा। फरियादी ने अपने सास, अपने देवर व पिता को सारी बात बतायी तब वह लोग रिपोर्ट करने गये। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आवश्‍यक अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
उल्‍लेखनीय है कि उक्‍त प्रकरण में आरोपी एवं फरियादी पक्ष में न्‍यायालय के बाहर राजीनामा हो गया था जिस कारण पीडि़ता ने पक्षविरोधी होकर न्‍यायालय के समक्ष अपने कथन बदल दिये थे परन्‍तु उक्‍त प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजिटीव आयी थी जिस कारण अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया ने न्‍यायालय में लिखित बहस पेश करते हुये यह तर्क दिया कि- ‘’ मानव प्रकृति है कि वह झूठ बोल सकता है किन्‍तु विज्ञान नही‘’ उक्‍त प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजिटीव होने से यह सिद्ध होता है कि आरोपी किशनलाल ने ही घटना कारित की है इस तरह न्‍यायालय ने अभियोजन के तर्क से सहमत होते हुये वैज्ञानिक साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।
जिसके बाद न्‍यायलय (पॉक्‍सो द्वारा आज दिनांक 28 जुलाई को निर्णय पारित करते हुए आरोपी किशनलाल राठौर को धारा 376(एबी) भादवि व 5()/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में दोषी पाते हुये क्रमश: आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन काल) तथा 2000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया एवं धारा 3(2)(वी) एससी/एसटी एक्‍ट में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास तथा 2000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी, श्री राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, व अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्‍यवार एवं एडीपीओ, सुश्री ज्‍योति अजमेरा द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक हर्ष चौहान एवं साजन सिंह का विशेष सहयोग रहा।

उक्‍त जानकारी प्रभारी उप संचालक/ जिला अभियोजन अधिकारी, राजेन्‍द्र सिंह भदौरिया, जिला देवास द्वारा दी गई।

Dewas : 01 लाख 10 हजार रूपये से भरी थैली चुराने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

देवास। बस स्टैंड पर स्थित अटाले की दुकान पर से एक चोर ने कुलदीप सिंह ठाकुर नामक व्यक्ति की एक थैली जिसमे लगभग 1 लाख से ज्यादा की रकम थी चोरी कर ली। फरियादी कुलदीप ने कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसपर कोतवाली पुलिस ने जांच कर कुल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी किए गए रुपए एवं कुछ अन्य सामान जब्त किए है।

दरअसल शहर के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बस स्टेण्ड पर स्थित अटाले की दुकान पर से सुबह करीब 9 बजे फरियादी दुकान मालिक कुलदीप पिता लाखन सिंह ठाकुर की पैसो से भरी थैली जिसमें करीब 1 लाख 10 हजार रूपये थे, कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया था जिस पर थाना कोतवाली देवास पर अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया।

कोतवाली टीआई महेन्द्र सिंह परमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा दुकान के आसपास के CCTV कैमरे चैक किए गए, सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात बदमाश की पहचान थाना क्षेत्र के आदतन अपराधी शुभम उर्फ छोटू पिता राधेश्याम जायसवाल के रूप में हुई, जिसे कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से चोरी की हुई थैली सहित 10 हजार रूपये नगदी, चोरी के पैसो से खरीदा 1 मोबाईल बरामद किया गया, आरोपी शुभम द्वारा अपने साथी कुदन ठाकुर के बैंक ऑफ बडोदा के खाते में 60,000 रुपए जमा करना बताया गया। जिस पर से आरोपी कुंदन को गिरफ्तार कर जमा किए चोरी के पैसे बैंक से बरामदगी की कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया जावेगा। आरोपी शुभम उर्फ छोटू के विरूद्ध 9 आपराधिक प्रकरण एवं आरोपी कुंदन ठाकुर के विरूद्ध 7 आपराधिक प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध है।

देवास पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिनो से शहर में आम लोगो से अपनी दुकानों व मकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की गई थी, जिस पर देवास शहर के जागरूक नागरिको द्वारा रूचि लेते हुए अभियान में सहयोग कर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इसी जागरूकता अभियान के परिणाम स्वरूप आज सीसीटीवी कैमरो की मदद से उक्त बदमाश की पहचान कर पुलिस द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया है। उक्त सराहनीय कार्य में आरक्षक ओमपाल सिंह सिकरवार द्वारा सीसीटीवी कैमरे की मदद से उक्त बदमाश को पकड़ने में सराहनीय योगदान रहा।

देवास के बच्चो ने हमेशा देवास का नाम रोशन किया है, इस बार देश का नाम रोशन करेंगे :- प्रवेश अग्रवाल

बच्चो का समान स्वयं ने बस में रखवा कर बच्चो को बस में बैठाकर प्रवेश अग्रवाल ने किया रवाना

देवास। नर्मदे युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल ने कर्नाटक में होने वाली 19 वीं सब जूनियर ,जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप , फेडरेशन कप ,और विश्व रिकॉर्ड चैम्पियनशिप के शहर का नाम रोशन करने जा रहे बच्चो का माला पहनाकर स्वागत कर उनका उत्साह वर्धन किया
एवं मीडिया से चर्चा के दौरान बताया की जंप रोप के कोच सुशील सोनोने के द्वारा प्रशिक्षित देवास के 28 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की जंप रोप प्रतियोगिता में सम्मिलित होने के लिए देवास से कर्नाटक के लिए प्रस्थान कर रहे है जिसमे से 12 बच्चे डबल डच वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सिलेक्ट हुए है जो की 36 घंटे तक जंप रोप करने का रिकॉर्ड बनाएगे यह प्रतियोगिता 29,30 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी एवं प्रतियोगिता में सर्वश्रेठ प्रदर्शन करने पर बच्चो को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया जायेगा जिसका आयोजन जुलाई 2023 में यूएस किया जायेगा।
स्वागत के पश्चात प्रवेश अग्रवाल गाड़ियों में बच्चो को बैठाकर बस स्टैंड पहुंचे जहां वे बच्चो का समान उठा कर उन्हे बस में बैठाते नजर आए एवं उन्होंने बच्चो को बस में बैठाकर प्रतियोगिता हेतु उनके विजय की कामना कर बच्चो की विदा कर बस को रवाना किया।
बच्चो ने बताया की प्रवेश अग्रवाल का उनसे एवं उनका प्रवेश अग्रवाल से काफी लगाव है जब भी वे कोई चैम्पियनशिप में भाग लेने जाते है या फिर वहां से आते है प्रवेश अग्रवाल हमेशा उनसे मिलकर उनका उत्साहवर्धन करते है बच्चे भी प्रवेश अग्रवाल की अपने घर के सदस्य की तरह मानते है एवं बहुत प्यार के साथ उनके अपनेपन का सम्मान करते है, एवं बस के रवाना होते समय बच्चे भी बड़े प्यार के साथ प्रवेश अग्रवाल को बाय – बाय कहकर अपना अपनापन दिखाते नजर आए।

Dewas: नगर निगम करें डैम के संधारण पर खर्च और निजी संस्था करें नि:शुल्क उपयोग ..

• सामाजिक कार्यकर्ता ललित चौहान ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा..

देवास। नगर निगम की माली स्थिति को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ललित चौहान ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की है कि निगम को मिले पानी के बिल को माफ किया जाए और निजी संस्था द्वारा डैम का उपयोग निशुल्क किया जा रहा है। उस संस्था से निगम राशि वसूले। आवेदन में चौहान ने बताया कि नगर पालिक निगम देवास कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उस पर कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 बड़वाह जिला खरगोन द्वारा पानी का बिल जो कि तकरीबन 490 करोड़ से अधिक का बिल दे दिया गया है, जब कि नगर पालिका निगम देवास को जलकर से वार्षिक राजस्व मात्र तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुआ है। ऐसे में निगम के लिए इतना बिल जमा करना संभव नहीं है और ना ही न्याय संगत है। निगम देवास को कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 32 बड़वाह जिला खरगोन द्वारा अनुबंध का प्रारूप प्रेषित किया गया था, जिसमें जलकर की जो दरे अंकित कि गई है वह भी आश्चर्यचकित कर देने वाली है, निगम देवास को 22.60 पैसे प्रति हजार लिटर के हिसाब से दर तय की गई है। जब कि नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना से देवास स्थित डेम में प्रवाहित जल की दर 20 पैसे प्रतिघन मीटर होनी चाहिए। जो कि नगर पालिक निगम देवास हित में होगी। चौहान ने आवेदन के माध्यम से एक और गंभीर विषय बताया कि नगर पालिक निगम देवास द्वारा शिप्रा जल आवर्धन योजना अंतर्गत स्टॉप डेम का निर्माण करवाया गया है, जिसका उपयोग निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट द्वारा भी किया जा रहा है। जबकि शिप्रा बैराज का संधारण का पूर्ण खर्च निगम देवास उठाती है, जो कि तकरीबन 25 लाख से अधिक रुपए साल का खर्च आता है। देवास वाटर प्रोजेक्ट निजी संस्था को बैराज का उपयोग करने की अनुमति भी शासन ने दी है। वह भी निशुल्क, जो कि निगम एवं शहर हित में नहीं है।
शिकायतकर्ता चौहान ने मांग की है कि निगम देवास को जलकर के रूप में मिले बिल को माफ करें एवं निजी संस्था देवास वाटर प्रोजेक्ट जो शिप्रा बैराज का नि शुल्क उपयोग कर रही है उससे एक तय राशि शुल्क के रूप में निगम को दिलाई जाए जो कि बैराज के संधारण पर वार्षिक रूप से खर्च की जा सके। जिससे कि निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

स्कूल बैग पॉलिसी-2020: किसी भी कक्षा के बच्चे के बैग का वजन 5 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए…

• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी-2020 पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

देवास। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रभात कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन में स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के संबंध में जागरूकता शिविर सरस्वती ज्ञान पीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मण नगर देवास में आयोजित किया गया।
शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री रॉबिन दयाल ने बताया कि स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के मुताबिक किसी भी कक्षा के बच्चे के बैग का वजन 5 किग्रा से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों पर लागू होता है। स्कूल बस्ते के वजन से छात्र एवं छात्राओं के शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है एवं बस्ते का अधिक वजन होने से गर्दन पीठ, रीढ की हड्डी पर अनावश्यक बोझ के कारण प्रभावित होती है। जिससे अन्य शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। साथ ही यह बताया कि सोशल मीडिया का उपयोग जितना कम हो उतना ही आवश्यकतानुसार करे एवं भ्रामक जानकारियां एवं संदेश दूसरों को भेजने से बचे। बच्चों को शिक्षा का अधिकार, नालसा बच्चों की मैत्रीपूर्ण सेवा योजना के साथ साथ अन्य योजनाओ से भी जागरूक किया गया। इस दौरान स्कूल प्राचार्य पी.एन. तिवारी, विद्यालय के शिक्षकगण, एच.के. शर्मा एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थीं।

Dewas: कोतवाली पुलिस ने नकली बीडी बेचने वालो पर की कार्यवाही…

• ढाई लाख से ज्यादा की नकली बीडी जब्त कर तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

देवास। कोतवाली पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए ढाई लाख रुपए से ज्यादा मूल्य की नकली 30 नंबर बीड़ी जब्त कर दो भाई सहित कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
देवास जिले में नकली सामग्री बेचने के गोरखधंधे के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधिकारीयो के नेतृत्व में थाना कोतवाली देवास द्वारा नकली सामग्री बेचने वाले के विरूद्ध एक बड़ी कार्यवाही की गई है। जिसमें नकली 30 नंबर बीडी के 650 बुश जिसकी कीमत करीबन 2,54,470 रुपये है को जब्त कर आरोपीगण

  1. अतुल पिता रावजी पटेल उम्र 58 साल निवासी 14 चंद्रशेखर आजाद मार्ग देवास
  2. राम पिता इंद्रकुमार पंजवानी उम्र 42 साल निवासी 4 वासुदेवपुरा देवास
  3. संजय पिता इंद्रकुमार पंजवानी उम्र 45 साल निवासी 4 वासुदेवपुरा देवास।
    को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से नकली बीडी बेचने वालों के संबंध में पुछताछ की जा रही है।

Dewas: सड़क हादसे में दंपति की मौत दो घायल

देवास। भोपाल रोड पर जैतपुरा के यहाँ सोमवार को दोपहर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। जिसमे एक कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। हादसे में सालमखेड़ी निवासी दंपति (जगदीश पिता मोती सिंह 47 वर्षीय व पत्नी माया बाई) की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य (12 वर्षीय बेटा और 44 वर्षीय भाई सुखराम ) घायल हो गए।

जानकारी अनुसार बाइक से जगदीश सिंह व उसकी पत्नी माया, सुखराम व एक बालक जा रहे थे। बाइक सुखराम चला रहा था। कंटेनर में अचानक कंटेनर (UP 32 JN 9441) मोड़ लिया जिसमे बाइक सवार कंटेनर के टायर को चपेट में आ गए।हादसे में बाइक कंटेनर के नीचे फंस गई और हादसे में जगदीश व माया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बालक को सिर में गंभीर चोट लगी व युवक घायल हो गया है। जिन्हें जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रैफर कर दिया गया। पीएम के बाद शवो को परिवार वालो को सौप दिया गया। घटना के बाद कंटेनर का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है।

प्लास्टिक तिरंगा झंडा प्रतिबंधित: प्लास्टिक के तिरंगे झंडे विक्रय पर होगी चालानी कार्रवाई

देवास। प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने प्लास्टिक से निर्मित बहुत सी वस्तुओ पर प्रतिबंध लगाया है। उनमे प्लास्टिक पन्नी से निर्मित देश का तिरंगा झंडा भी पूरे देश मे प्रतिबंधित रहेगा। देवास शहर मे भी प्लास्टिक पन्नी अथवा प्लास्टिक से निर्मित तिरंगा झंडा प्रतिबंधित है। प्लास्टिक से निर्मित तिरंगा झंडा थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता रखते या बेचते पाये जाने पर थोक विक्रेताओ पर चालानी कार्यवाही के साथ फुटकर विक्रेताओ की समस्त सामग्री ठेले सहित जप्त कर ली जावेगी। यहॉ तक थोक व्यापारीयो के साथ ट्रांसपोर्ट संस्थान पर भी चेकिंग अभियान के तहत प्लास्टिक तिरंगा झंडा प्राप्त होगा तो ट्रासपोर्ट संस्थान, वाहन पर भी चालानी कार्यवाही होगी।

Dewas: गलत नक्शा तैयार कराकर भूमि हड़पकर अवैध कालोनी का निर्माण का आरोप, आईजी से की शिकायत..

देवास। शहर से लगी हुई भगवती विहार कालोनी में एक मामला सामने आया है जिसमे किसान अपनी भूमि के लिए परेशान हो रहा है। शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने पूर्व में एसपी, कलेक्टर एवं संबंधित थाने में आवेदन देकर की थी, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुनः आईजी उज्जैन से की है।
शिकायतकर्ता मुक्ति मार्ग, मालीपुरा निवासी भागीरथ माली ने आईजी से की शिकायत में आरोप लगाते हुए बताया है कि पटवारी हल्का नंबर 38, ग्राम मेंढकीचक में सर्वे क्रमांक 562/3 कुल रकबा 0.121 हेक्टेयर है। जहां हो कई वर्षो से उस पर काबिज है। उक्त भूमि के पास लगी भूमिया भगवती डेवलपर्स के पार्टनर दीपेन्द्र भदौरिया तथा कुंदन जोशी ने मेरी भूमि से लगी भूमिया आवासीय कालोनी बनाने के लिए खरीदी थी। भूमियों का सीमांकन शुरू हुआ था तब बता दिया था कि मेरी भूमि आपने नही खरीदी है। मेरी भूमि आपके द्वारा खरीदी गई भूमियों के बीच में आ रही है तो इन दोनों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया और कहा कि तेरी भूमि नही है। हमने पूरी भूमिया खरीद ली है। शिकायतकर्ता माली ने बताया कि विगत पांच वर्षो से आवेदन देता आ रहा हूँ कोई सुनवाई नही हो रही है। इसके विपरीत उक्त दोनो व्यक्ति किसी न किसी कारण उक्त भूमि पर कोई भी कानूनी दाव पेंच करके भूमि को हड़प रहे है और भोले-भाले लोगों को भूमिया बेच रहे है। कालोनाइजरों ने मेरी भूमि हड़पने के लिए कानून का गलत फायदा उठाकर आवेदन लगाए थे, लेकिन सभी आवेदन विभिन्न न्यायालयों में निरस्त हो गए। इसके बावजूद मैं लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, परंतु आर्थिक एवं राजनैतिक दबाव के कारण मेरी कोई मदद नही कर रहा है। शिकायत कर्ता ने शिकायत पत्र में लिखा है की इन कॉलोनाइजर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से मिली भगत कर नक्शे में हेरफेर किया। इसके बाद नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम व अन्य जगहों पर उक्त गलत नक्शा लगाकर गलत आधारों पर अनुमतियां प्राप्त कर ली। दूसरे लोगों को जमीन बेच दी और टीएनसी में फोटोकॉपी नक्शे पर प्राप्त की गई। पीड़ित भागीरथ ने बताया कि कालोनाइजरों ने अधिकारियों मिलकर नक्शे में हेरफेर कर संशोधित नक्शा तैयार करवाया था और मेरी भूमि को हटाकर पारित करवाया था। पूर्व में अपर कलेक्टर ने जो आदेश दिया था उसके बताया है कि नक्शे में हेरफेर किया गया है।
पीडि़त भागीरथ ने आईजी उज्जैन सहित संबंधित जिले के अधिकारियों से मांग की है कि उक्त दोनों कालोनाइजर पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर मेरी भूमि को उक्त भूमाफियाओं से मुक्त कराकर मुझे सौंपी जाए। साथ ही मेरी व मेरे परिवार की जानमाल की रक्षा की जाए।