Dewas: समर कैंप में 700 बच्चे ले रहे योगा सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण

• जो बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलना चाहते हैं, उनके लिए मददगार साबित होगा कैंप: आयुक्त चौहान

देवास। एबी रोड औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्रीमंत तुकोजीराव पवार स्पोर्टस पार्क में नगर निगम द्वारा आयोजित किए जा रहे समर कैंप में 6 से 16 वर्ष तक के बच्चे उत्साह के साथ योगा सहित विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। योगा के माध्यम से बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। योगा की क्लास में बच्चों के साथ-साथ बड़े-बुजुर्ग भी शामिल हो रहे हैं। मप्र के गौरव देवास के इस स्पोर्टस पार्क में लगभग 700 बच्चे योगा के साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल, स्केटिंग, सॉफ्ट टेनिस, योग, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, रग्बी, वॉलीबॉल, एरोबिक्स आदि खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

मैदानी खेलों के साथ बच्चों में योगा की क्लास के प्रति बहुत उत्साह है। स्पोर्टस पार्क की मखमली घास पर विभिन्न प्रकार के योगासन सीखकर बच्चे अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो रहे हैं। बच्चों के माता-पिता भी योगा की क्लास में सेहतमंद बने रहने के तरीके सीख रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी स्पोर्टस पार्क की हरियाली को मेंटेन रखने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी कर रहे हैं।

मानसिक रूप से भी मजबूत बन रहे हैं बच्चे
नगर निगम आयुक्त विशालसिंह चौहान ने बताया कि ऐसे बच्चे जो जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय स्तर व उससे आगे भी खेलना चाहते हैं या जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समर कैंप काफी मददगार साबित हो रहा है। यहां बच्चे उच्च स्तरीय प्रशिक्षण हासिल कर रहे हैं। समर कैंप से बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा सामने आ रही है। खेलों के प्रशिक्षण के साथ ही मानसिक रूप से बच्चों को मजबूत बनाने के लिए योगा की क्लास भी यहां संचालित हो रही है।

Dewas: राष्ट्रपति ने किया देवास जिला चिकित्सालय में बनने वाले 100 बिस्तरिय भवन का भूमिपूजन

देवास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। उन्होंने 8 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में 154 करोड़ 78 लाख रूपये की लागत के नवीन निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन एवं 4 शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं के 72 करोड़ 3 लाख रूपये के नव-निर्मित भवनों का लोकार्पण किया।

कार्यक्रम का लाइव प्रसारण मल्हार स्मृति मंदिर देवास में देखा गया। इस दौरान देवास विधायक श्रीमती गायत्री राजे पवार अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

राष्ट्रपति द्वारा किए गए भूमिपूजन/लोकार्पण में जिला चिकित्सालय देवास का 20 करोड़ रुपए लागत का 100 बिस्तरीय भवन निर्माण कार्य का वर्चुअल भूमिपूजन किया गया है।

सीएमएचओ देवास एम. पी. शर्मा द्वारा बताया गया की राष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा किए गए भूमिपूजन से गर्भवती महिलाओ के लिए जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरो की क्षमता वाला मैटरनिटी अस्पताल का निर्माण किया जाएगा।
हमने शासन से 200 बिस्तरों के मैटरनिटी अस्पताल भवन की मांग की थी जिसमे शासन ने 100 बिस्तरों के मैटरनिटी अस्पताल भवन की स्वीकृति प्रदान की है।

अभी जिला चिकित्सालय में 400 बिस्तर की क्षमता हे इस नवीन भवन के बनने के बाद जिला चिकित्सालय की क्षमता 500 हो जाएगी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का किया भूमि-पूजन एवं लोकार्पण राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रिमोट से बटन दबाकर स्वास्थ्य विभाग के 154 करोड़ 78 लाख 8 हजार रूपये लागत की 8 शहरी स्वास्थ्य संस्था भवनों का भूमि-पूजन और 72 करोड़ 3 लाख 94 हजार रूपये लागत के 4 स्वास्थ्य संस्थाओं के नव-निर्मित भवनों का लोकार्पण किया।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने 55 करोड़ 63 लाख रूपये लागत के 182 बिस्तर क्षमता के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीज, 84 करोड़ 94 लाख रूपये लागत के 133 बिस्तर क्षमता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्थोपेडिक और 32 करोड़ 34 लाख रूपये लागत के अधीक्षक कार्यालय और सेन्ट्रल ड्रग स्टोर भवन निर्माण का भूमि-पूजन किया।

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने आज देवास जिला चिकित्सालय का 400 से 500 बिस्तरीय भवन उन्नयन और निर्माण कार्य (लागत 20 करोड़), जबलपुर जिला चिकित्सालय का 275 से 500 बिस्तर में उन्नयन और निर्माण कार्य (लागत 44 करोड़ 78 लाख 8 हजार), सीहोर जिला चिकित्सालय और शाजापुर जिला चिकित्सालय का 200 से 300 बिस्तरीय भवन उन्नयन और निर्माण कार्य (लागत 20-20 करोड़) का भूमि-पूजन किया। सिविल अस्पताल गोविंदपुरा जिला भोपाल में (20 करोड़ लागत) 100 बिस्तरीय नवीन सिविल अस्पताल भवन निर्माण कार्य, नंदा नगर और कनाड़िया जिला इंदौर में 50-50 बिस्तर के (10-10 रुपए करोड़) के सिविल अस्पताल भवन उन्नयन और निर्माण कार्य (लागत 10 करोड़ हजार) से महिदपुर जिला उज्जैन के 34 बिस्तरीय सिविल अस्पताल के 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन उन्नयन एवं निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया गया।

राष्ट्रपति श्री कोविंद ने जिला चिकित्सालय मुरैना के 60 करोड़ 54 लाख रूपये लागत के 300 से 600 बिस्तरीय अस्पताल भवन उन्नयन और निर्माण कार्य, जिला चिकित्सालय गुना में 34 लाख 70 हजार रूपये लागत के 10 केएलडी ईटीपी प्लांट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बामोर जिला मुरैना के 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल भवन में उन्नयन कार्य और आवास-गृह निर्माण लागत 10 करोड़ 65 लाख 12 हजार रूपये और सिविल अस्पताल अम्बाह जिला मुरैना में 10 बिस्तरीय एचडीयू/आईसीयू स्थापना लागत 50 लाख 12 हजार रूपये का लोकार्पण किया गया।

Dewas: चार पहिया वाहन की टक्कर से एक की मौत एक घायल

देवास। देवास जिले के ग्राम पोलाय से मक्सी के पशु हाट जा रहे 2 बाइक सवार युवकों को चार पहिया वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे दोनों घायल हो गए। एंबुलेंस से उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए थे। जहां इलाज के दौरान एक की मौत हो गई। वहीं दूसरा युवक मामूली रूप से घायल है। मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है।

जानकारी के अनुसार बाइक से मक्सी के पशु हाट जा रहे देवेंद्र सिंह पिता मनोहर सिंह राठौर उम्र 30 वर्ष और दिपेंद्र पिता देवे सिंह उम्र 45 वर्ष नामक व्यक्तियो को किसी चार पहिया वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे दोनों घायल हो गए। इलाज के दौरान गंभीर घायल दिपेंद्र सिंह की मौत हो गई। वहीं देवेंद्रसिंह मामूली घायल है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

Dewas : अवैध रूप से गौवंश की हत्या करने के लिये परिवहन करने वाले आरोपियों को सजा…

देवास। सात साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा आरोपीयो को सजा सुनाई गई है।
दरअसल वर्ष 2015 में दिनांक 10 मई को आरोपी अनिल पिता देवानन्द एवं अन्तर सिंह पिता सिंधी गरोडिया द्वारा 4 नग गोवंश के बछडों को क्रूरतापूर्वक ढूंसकर हत्या करने हेतु इंदौर के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा था। तभी गस्त कर रहे पुलिसकर्मी को सूचना प्राप्त होने पर उन्होंने गाड़ी की जांच कर आरोपी को पकड़ा और तभी रिपोर्ट थाने पर पंजीबद्ध कर गौवंश को गौशाला में छोड़ मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

आज दिनांक 28 मई 2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण को विभिन्न धाराओं के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये एवं 50-50/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मामला कुछ इस प्रकार हे की देवास जिला के बरोठा के सहायक उपनिरीक्षक दिनांक 10 मई 2015 को अपने साथी आरक्षक के साथ देहात गश्त पर थे। उसी दौरान डबल चैकी के समीप उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग के टाटा 207 वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.8905 में तिरपाल से ढककर गौवंश के केडों (बछडों) को वध करने हेतु इंदौर के रास्ते महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलने पर उन्होंने राहगीर पंचानों को बुलाकर सूचना से अवगत कराया। सायं लगभग 07ः10 बजे टाटा 207 वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.8905 आता दिखा जिसे उन्होने साथी आरक्षक की सहायता से रोका और उसमें बैठे चालक और अंदर बैठे एक अन्य व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमशः अनिल पुत्र देवानन्द गुप्ता एवं अन्तर सिंह पुत्र सिंधी गरोडिया बताया। वे वाहन में रखे सामान का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके तो वाहन का तिरपाल हटाकर देखने पर उसमें 04 नग गोवंश के बछडे क्रूरतापूर्वक ढूंसकर भरे हुए पाए गये जिनके मुंह रस्सी से बंधे थे। मौके पर पशुओं एवं वाहन से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण उक्त पंच साक्षियो के समक्ष अनुसंधान अधिकारी ने पशु एवं वाहन जप्त किये एवं अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत थाना वापस आकर इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण अन्वेषण में लिया गया। अन्वेषण के क्रम में जप्तशुदा पशुओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, वाहन के फोटोग्राफस लिए गये, जप्तशुदा पशुओं को स्थानीय खाटूश्याम गौशाल के सुपुर्द किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला देवास द्वारा दिनांक 28 मई 2022 को निर्णय पारित करते हुये आरोपीगण अनिल पिता देवानन्द एवं अन्तर सिंह पिता सिंधी गरोडिया को धारा धारा 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 के अपराध में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-5000/- रूपये से दण्डित किया गया एवं धारा 11(घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम,1960 में प्रत्येक आरोपीगण को 50-50/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त प्रकरण में शासन की ओर से श्री ऊदल सिंह मौर्य, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला देवास द्वारा कुशल पैरवी की गई तथा आरक्षक साजन का विशेष सहयोग रहा।

उपरोक्त जानकारी जिला मीडिया सैल प्रभारी/एडीपीओ ऊदल सिंह मौर्य, जिला देवास द्वारा दी गई।

Bhool Bhulaiyaa 2: कार्तिक की फिल्म आज बनेगी 100 करोड़ी!

बालीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन हाल ही रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘भूल भुलैया 2’ की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं।
फिल्म में उनके अपॉजिट कियारा आडवाणी हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म में तब्बू का भी अहम किरदार है। कार्तिक फिल्म की सक्सेस को लेकर काफी एक्साइटेड हैं।

कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 और अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ साथ में रिलीज हुई थी। भूल भुलैया 2 तो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही पर धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई।

शुक्रवार को आयुष्मान खुराना की फिल्म अनेक भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई पर भूल भुलैया2 पर ज्यादा असर नही डाल पाई।

ट्रेड एनालिसिस तरण आदर्श द्वारा ट्वीट कर दी गई जानकारी अनुसार शुक्रवार तक भूल भुलैया 2 ने 98.57 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और उम्मीद है को शनिवार को फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जायेगी।

https://twitter.com/taran_adarsh/status/1530416574590398464?t=DAqPjhOmyyEoKhFDNS7Twg&s=19

बता दें कि ‘भूल भुलैया 2’ को अनीस बज्मी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में कियारा और कार्तिक के अलावा तब्बू और राजपाल यादव समेत कई बेहतरीन कलाकार हैं।

Dewas: जिलाधीश के आदेश का नहीं हुआ पालन, अतिक्रमणकर्ता ने पुन: प्रारंभ किया अवैध निर्माण..!

• ग्रामीणों ने पुन: जिलाधीश को दिया आवेदन

देवास। ग्राम पुंजापुरा के रहवासियों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के तथा सीमांकन करवाने के लिए जिलाधीश को आवेदन दिए गए थे। जिस पर जिलाधीश ने पत्र क्रमांक 151/21-4-2022 के माध्यम से उदयनगर तहसीलदार को निर्देशित भी किया था। ग्रामवासी योगेश हम्मड़ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उदयनगर तहसीलदार के ट्रांसफर होने की वजह से समय पर कार्यवाही नहीं हो पाई।

अवैध अतिक्रमण कर्ता ने विवादित भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है। जिससे कि ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने 27 मई को पुन: जिलाधीश को आवेदन देकर उक्त भूमि की फर्जी रजिस्ट्री को खारिज करने तथा भूमि का सीमांकन करवाने व अवैध निर्माण कार्य को रूकवाकर उचित कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिया है।

जिसमें यह भी बताया गया है कि अगर जल्द ही उचित कार्यवाही नही की गई तो किसी भी दिन कोई अनहोनी घटना हो सकती है जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी।

इस अवसर पर योगेश हम्मड़, राजेश परिहार, डिकमसिंह, विजय गोयल, कैलाश परिहार, राहुल आदि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

Dewas: कलेक्‍टर ने पंचायत चुनाव के लिए देवास जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये

देवास। कलेक्‍टर एवं जिला दंडाधिकारी अधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए त्रि-स्‍तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के सीमांतर्गत चुनाव प्रक्रिया समाप्‍त होने की अवधि तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।

जारी आदेश अनुसार जिले की संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा।
• कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार/पदार्थ लेकर नहीं चलेगा।
• कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा। कोई भी जुलूस, रैली, आमसभा/वाहन रैली/हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति, सक्षम अधिकारी अर्थात संबंधित सक्षम अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बगैर आयोजित नहीं होगी।
• कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
• उक्‍त अवधि में कांच की बोतले, ईटों के टुकड़े, पत्थर एवं एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा।
• आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक घर-घर जाकर चुनाव प्रसार, व्हाट्सएप, फेसबुक, एसएमएस, फोन लथा लाउडस्पीकर पर चुनाव प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।
• कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति बिना टेंट पाण्डाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा।
• कोई भी व्यक्ति समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया इलेक्ट्रानिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आम लोगों की भावना भड़काने व कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मैसेज चित्र/कमेंट/बैनर/ पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा।
• कोई भी व्यक्ति किरायेदार रखेगा उसकी सूचना तल्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, समस्त होटल/लॉज एवं धर्मशाला मैं ठहरने वाले व्यक्तियों की जानकारी से संबंधित थाना प्रभारी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे।
• रैली में व्‍यक्तियों/वाहनों की संख्‍या मध्‍य प्रदेश राज्‍य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
• यह आदेश मजिस्ट्रेट ड्यूटी पर, पुलिस अधिकारी एवं इयूटी पर रहे शासकीय कर्मचारी, मृत को शमशान, कब्रस्‍तान ले जाने तथा वापसी सम्बन्धी जुलूस तथा शादी विवाह से संबंधित कार्यक्रम पर जुलूस संबंधी निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी।
• सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह समारोह के दुल्हा-दुल्हन को कटार धारण करने की छूट रहेगी।

आदेश की व्यक्तिगत तामिली संभव नहीं है। अतः उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना के लिए दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/नगर पुलिस अधीक्षक/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

आदेश की उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।

पंचायत चुनाव तारीखों का ऐलान, तीन चरणों में होने चुनाव आचार संहिता लागू

मध्यप्रदेश। राज्य निर्वाचन आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया, मध्य प्रदेश में तीन चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे। नामांकन प्रकिया 30 मई से शुरु होगी, वहीं 7 जून को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, उम्मीदवार अपना नाम वापस 10 जून तक ले सकंगे।

पहले चरण की वोटिंग 25 जून को होगी, जिसमें 115 जनपद पंचायत की 8702 ग्राम पंचायतें शामिल शामिल होंगी, जिसके 27049 मतदान केंद्र पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 1 जुलाई को होगी, जिसमें 106 जनपद पंचायतों की 7661 ग्राम पंचायत में वोटिंग होना है, जिसके लिए 23988 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 8 जुलाई को होगी जिसमें 92 जनपद पंचायतें की 6649 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होगी जिसके लिए 20606 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह पत्रकार वार्ता में पंचायत चुनाव का ऐलान करते हुए कहा की इस बार जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी मतपत्र से होगा। निकाय चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होंगे।आने वाले बारिश के मौसम तो देखते हुए पंचायत चुनाव पहले कराए जाएंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा मतदान। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे। मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र जरूरी। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी।

Madhya Pradesh: अब प्रदेश में गाँव-गाँव चलेंगी बसें, ट्रांसपोर्टर्स को घाटे की पूर्ति के लिये राशि देगी सरकार

• मुख्यमंत्री चौहान ने विदिशा जिले के कागपुर गाँव से शुरू कीया “ग्रामीण परिवहन सेवा” का शुभारंभ

मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के गाँव-गाँव में सड़कों का जाल तो बिछ गया है, परंतु अभी ग्रामीण क्षेत्रों में आने-जाने के लिये यात्रियों को अच्छी परिवहन सेवा नहीं मिल पा रही है। सरकार द्वारा ‘ग्रामीण परिवहन सेवा’ का शुभारंभ ग्राम कागपुर से किया जा रहा है। धीरे-धीरे इस सेवा का विस्तार पूरे मध्यप्रदेश में कर दिया जायेगा। अब गाँव-गाँव बसें चलेंगी और यात्री आराम से बसों में बैठकर यात्रा करेंगे।

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1529816059255005184?t=WeCKYL8NPDHeYPQo9TQ8ug&s=08

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स को छोटे रूट पर बस चलाने में घाटा होता है, जिससे वे वहाँ बसें नहीं चलाते। सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्हें इन रूटों पर बस चलाने के लिये सरकार सहायता एवं सहूलियत देगी, जिससे वे लाभ अर्जित कर पायेंगे। यह अभूतपूर्व ग्रामीण परिवहन योजना है। सुदूर ग्रामों तक इसका विस्तार किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज विदिशा जिले के ग्राम कागपुर में ग्रामीण परिवहन योजना का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने वाहन-चालकों को ग्रामीण परिवहन सेवा परिचालन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये।

राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्रामीण परिवहन योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ग्राम कागपुर से यह योजना आज पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। छह माह बाद सारे मध्यप्रदेश में यह योजना एक साथ शुरू होगी। एक माह में 3 हजार किलोमीटर संचालन पर परिवहनकर्ता को 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। नि:शक्तजन के लिये किराये में 50 प्रतिशत छूट रहेगी। महिलाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। कुशल ड्रायवर तैयार करने के लिये ‘ड्रायवर टेस्टिंग ट्रेक’ तैयार किये जायेंगे। इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जायेंगी।

मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये सभी टैक्सियों, बसों में पैनिक बटन लगाये जायेंगे। आगामी एक जुलाई को इसकी शुरूआत होगी। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्तियों को 5 हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/1529822076122435594?t=jsKFikFkS6VhWQa7xsPLhg&s=08

अध्यादेश को मंजूरी: नगर निगम के महापौर को जनता सीधे चुनेगी, नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे

मध्यप्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी जोरो शोरो से शुरू होती दिखाई दे रही है। नगर निकायो के वार्ड आरक्षण के साथ जनपद, जिला पंचायत के आरक्षण भी संपन्न हो गए है। प्रदेश सरकार ने बुधवार देर शाम एक और प्रस्ताव तैयार किया था। इसके तहत नगर निगम के महापौर को जनता सीधे चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। इस प्रस्ताव को राज्यपाल की मंजूरी के लिए गुरुवार को राजभवन भेजा था जिसको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की थी जिसके बाद राज्यपाल ने अध्यादेश को जारी करने की अनुमति दी।

मतलब अब यह साफ है की नगर निगम के महापौर को जनता सीधे चुनेगी, जबकि नगर पालिका और नगर परिषद में अध्यक्ष का चुनाव पार्षद करेंगे। यह संशोधित “मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश-2022” राजपत्र में प्रकाशित हो गया है।

• विस्तृत अध्यादेश देखने के लिए नीचे दीए गए डाउनलोड या लिंक पर क्लिक करे