Dewas 31 दिसंबर से पहले करना होगा फायर प्लान प्रस्तुत, नहीं तो देना होगा दण्ड 500 रु प्रतिदिन

देवास। शहर के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 15 मीटर से ऊँचे भवन/अस्पताल / होटल (50 पलंग/बिस्तर हो) 50 से कम पलंग/बिस्तर वाले अस्पताल/होटल द्वारा फायर प्लान को पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण कर प्रस्तुत करना होगा ऐसा नहीं करने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दंड लगाया जाएगा।

दरअसल नगर निगम द्वारा एक जाहिर सूचना जारी कर जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्रों के अनुसार 31 दिसंबर 2024 की समयावधि के भीतर यदि भवन स्वामीं/संचालक द्वारा फायर प्लान तैयार कर अग्निशमन प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो विलंबित समय हेतु प्रतिदिन रुपये 500/- की दर से दण्ड भवन स्वामी पर लेव्ही किया जावेगा, जो कि एक वर्ष के पश्चात 1000/- प्रतिदिन की दर से देय होगी, का उल्लेख किया गया है। शासन के संदर्भित आदेश द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर 2024 तक दण्ड के अधिरोपण की जाने वाली गणना को शिथिल किया गया है। इस संबंध में निगम सीमा अंतर्गत आने वाले 15 मीटर से ऊँचे भवन/अस्पताल / होटल (50 पलंग/बिस्तर हो) 50 से कम पलंग/बिस्तर वाले अस्पताल/होटल स्वयं पालन कर पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण प्रस्तुत करेंगे तथा संचालन के लायसेन्स/ अनुमति के समय सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। शासन के निर्देशानुसार 31 दिसम्बर 2024 के पूर्व फायर प्लान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्तानुसार अधिभार की राशि अधिरोपित करने की कार्यवाही की जावेगी।

Dewas शादी का झांसा देकर 2 साल तक किया शारीरिक शोषण…

देवास। शहर में एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ 2 साल तक शारीरिक शोषण किया गया। पुलिस ने दो आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

दरअसल बुधवार को रात करीब 11 बजे कोतवाली पुलिस थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ जिसमें फरियादी ने पुलिस को बताया कि आरोपीगणों ने फरियादिया को शादी का झांसा देकर 2 साल तक (12-12-2022 से 26-11-2024 तक) एबी रोड स्थित होटल प्लाजा में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। समाज में बदनामी एवं डर के कारण पुलिस में देर से शिकायत की। कोतवाली पुलिस ने फ़रियादिया के आरोप एवं शिकायत पर आरोपीगणों दोनों भाइयों
राहुल चौहान एवं रोहित चौहान निवासीगण, पिपलियाना इन्दौर पर विभिन्न धाराओं (64(1), 64(2)(m ), 70(1), 351(3) BNS) के तहत प्रकरण दर्ज किया। मामले की विवेचना को उपनिरीक्षक रमनदीप हुंदल कर रहे है।

Dewas बाराती बनकर हंगामा करने वालों को पुलिस ने पकडा

विवाह आयोजकों की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल…

देवास। शहर के जीतमल गार्डन में बाराती बनकर दो व्यक्ति घुस गए विवाह आयोजकों द्वारा पूछताछ करने पर झगड़ा करने लगे जिसपर आयोजकों ने पुलिस को सूचना दी जिसपर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

दरअसल बीते 4 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि जीतमल गार्डन में कुछ लोग बाराती बनकर हंगामा कर रहे हैं । सूचना मिलने पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुँची । विवाह आयोजकों ने पुलिस को बताया कि दो व्यक्ति जो बाराती बनकर अंदर आए थे पूछताछ के दौरान गाली-गलौज और झगड़ा करने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुँचकर हंगामा कर रहे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया ।

गिरफ्तार आरोपीः

  1. उमेश नागर उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम रूपाखेड़ी ।
  2. राहुल परमार उम्र 30 वर्ष निवासी सिरोंज देवास।

Dewas बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में सर्व समाज का ज्ञापन


• जिले भर से हजारों की संख्या में लोग सम्मलित हुए

देवास। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार के विरोध में देश भर में हो रहे वीरोध प्रदर्शन के साथ ही मालवा निमाड़ के सभी जिलों में प्रदर्शन हो रहे है। इसी क्रम में देवास में सर्व समाज द्वारा एक विशाल प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया।
प्रदर्शन राधागंज स्थित क्लब मैदान में रखा गया, प्रदर्शन के पूर्व संतो एवं समाज प्रमुख द्वारा भारत माता के चरणों में पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्ज्वलन किया। इस अवसर पर अनेकों संत एवं विभिन्न समाज प्रमुख प्रतिनिधि मंडल के रूप में मंचासीन रहें, जिनका परिचय दिनेश जी राठौर ने करवाया। इस प्रदर्शन में पूरे देवास जिले से सभी जाति, मत, पंथ एवं समाज के लोग हजारों की संख्या में सम्मलित हुए।

संत ब्रह्मचारी श्री प्रकाश अनांद जी महाराज बागदी संगम खातेगांव ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा की बांग्लादेश में किसी एक जाती,पंथ एवं समाज पर अत्याचार नही हो रहे है यह अत्याचार सभी जाती, पंथ एवं समाज पर हो रहा है। देवास का सर्व समाज आशा करते हैं कि भारत सरकार इस विषय में सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए हिन्दू जागरण मंच के प्रांत सह संयोजक राजेश जी खत्री ने कहा कि बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, भगवान कृष्ण को मानने वाले, काली माता की पूजा करने वाले बंगाली समाज वहां के मुख्य निवासी है। 1947 में भारत विभाजन से बने पूर्व पाकिस्तान को 1971 में कट्टरपंथियों के प्रताडऩा से भारतीय सेना ने मुक्ति दिलाई। आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन से प्रारंभ हुआ घटनाक्रम आज नरसंहार तक पहुच गया।
एबीवीपी प्रदेश मंत्री कुं.राधिका जी सिकरवार ने सम्बोधन में कहा कि बांग्लादेश में जिन बहनों का मान भंग हुआ उन पर क्या बीती होगी यह सोच कर हृदय कम्पित हो उठता है। यदि हम आज नही जागे और बांग्लादेश को जलने से नही बचाया तो भविष्य में पूरे विश्व को जलना होगा। बांग्लादेश के कट्टरपंथीयो को बता देना चाहिए कि यह कृष्ण की भूमि है, यदि द्रोपदी का चीरहरण होगा तो पूरा भारत कृष्ण रूपधर कर दुष्ट दलन करेगा।

समाज सेवी श्री नरेन्द्र जी जैन ने कहा कि बांग्लादेश में वर्तमान में जो अत्याचार चल रहे हैं, वे न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि इनसे हमारी साझा सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य भी आहत हो रहे हैं। इन घटनाओं में हजारों हिंदू, बौद्ध और ईसाई परिवारों को विस्थापित किया गया है और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया है। उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता पर हमले किए जा रहे, जो न केवल बांग्लादेश के संविधान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं, बल्कि हमारे समग्र मानवता के लिए भी एक खतरा हैं।  प्रदर्शन के उपरांत जनाक्रोश रैली क्लब मैदान से प्रारंभ होकर भोपाल चौराहा, नाहर दरवाजा, नयापुरा होते हुए जवाहर चौक पहुची। रैली में सबसे अगे मातृशक्तिया चल रही थी जो, रैली में सम्मलित समाज जन नारे लिखी तख्तियां,पोस्टर एवं बैनर लिए चल रहे थे।

जहां सर्व समाज संयोजक विजय जी पांचाल ने ज्ञापन का वाचन कर सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया। इस विरोध प्रदर्शन में देवास जिले के सभी धार्मिक,आध्यात्मिक, समाजिक,व्यापारिक, व्यावसायिक,राजनीतिक एवं स्वयंसेवी संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ। इस प्रदर्शन हेतु कई व्यपारिक एवं व्यवसायिक संगठनों ने स्वेच्छिक व्यापार बंद रखा। मंच संचालन योगेश जी रघुवंशी ने किया,एवं आभार सर्व समाज जिला देवास के सह संयोजक सुमेर सिंह जी फौजी द्वारा व्यक्त किया गया।

Dewas मल्हार स्मृति मंदिर देवास में कल 5 दिसम्बर को आयोजित होगा रोजगार मेला

देवास। जिले के युवाओं को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे देने के उद्देश्‍य से संयुक्त रोजगार मेले का आयोजन 05 दिसम्बर को सुबह 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक मल्हार स्मृति मंदिर देवास में आयोजित किया जा रहा है।

मेले में स्वरोजगार की जानकारी के साथ रोजगार एवं निजी संस्थाओं में अप्रेंटिसशिप के लिए मेला स्थल पर ही चयन किया जायेगा। मेले में 5वीं, 10वीं, 12वीं, आईटीआई, डिप्लोमा तथा स्नातक तक की योग्यता वाले आवेदकों को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें देवास से वी.ई कमर्शियल, भारतीय जीवन बीमा निगम, आईपीएस कॉन्ट्रेक्टर, एम काशिफ कॉन्ट्रेक्टर देवास एवं वीर विजय हनुमान मैनेजमेंट बालाजी सेक्योरिटी, इप्का लेबोरेटरी, सनफार्मा लेबोरेटरी देवास एवं अन्य निजी संस्थाओं द्वारा भर्ती की जायेगी।

Dewas कलेक्टर ने दो आरोपियों को किया जिलाबदर

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है। जिसमें आरोपी देव ठाकुर पिता सुनील ठाकुर उम्र 19 साल निवासी देवास को मारपीट करने, अवैध शराब विक्रय करने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है तथा आरोपी राहुल पिता कृष्‍णकांत शर्मा उम्र 37 निवासी त्रिलोकनगर ईटावा को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने एवं कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर छ: माह के लिए जिलाबदर किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी आदेश प्राप्ती के पश्चात 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

Dewas किराए पर ली कार और हो गया फरार आरोपी गिरफ्तार…

देवास। कार को किराए पर लेकर कार नहीं लौटाने वाला व्यक्ति पुलिस के हत्थे चढ़ गया है।
दरअसल बीते वर्ष 2020 के जुलाई माह में फरियादी राजेश परमार ने थाना औद्योगिक क्षेत्र, देवास आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उन्होंने आरोपी विनोद थिवरानी उम्र 54 साल निवासी पोप्राईटर बाबा आटो केअर बालगढ रोड पालनगर देवास हाल मुकाम इन्दौर को किराए पर कार दी थी। अनुबंध समाप्त होने के बाद आरोपी ने न तो कार लौटाई और न ही किराया दिया। रिपोर्ट पर से थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी निरन्तर पुलिस गिरफ्त से दुर चल रहा था। पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹2,000 का इनाम घोषित किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में पुलिस टीम एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये । मुखबिर के द्वारा उक्त आरोपी के निकाडौ पैलेस कड़ी रोड़ अहमदाबाद गुजरात में होने की सूचना प्राप्त हुई। बाद पता चला कि आरोपी केन्द्रीय जेल इन्दौर में निरूद्ध है जहा से उसे पुलिस रिमाण्ड पर देवास लाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना द्वारकापुरी जिला इंदौर में भी अपराध पंजीबद्ध है। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से दो कार बरामद की गई।

गिरफ्तार आरोपी:
विनोद थिरवानी उम्र 54 वर्ष निवासी बाबा ऑटो केयर बालगढ़ रोड देवास हाल मुकाम निवासी 202 श्री कांते अपार्टमेंट श्रीनगर कॉलोनी इंदौर।

जप्त मश्रुकाः
1.स्वीफ्ट कार (MP09WD3962) कीमत ₹6,50,000/-
2.टियागो कार (MP09WD2059) कीमत ₹4,50,000/-

Dewas औद्योगिक ईकाईयों पर 9 करोड 50 लाख का संपत्तिकर बकाया, ईकाईयों को बकाया बिल जारी..

  • क्या निगम कर पाएगा सख्ती के साथ संपत्त्किर वसुली की कार्यवाही…
  • जिन ईकाईयों द्वारा संपत्तिकर जमा नही कराया गया उनके विरूद्ध प्रकरण तैयार कर कार्यवाही का दावा

देवास। औद्योगिक क्षेत्र मे स्थित 383 औद्योगिक ईकाईयों पर संपत्त्किर की राशि का 9 करोड 50 लाख बकाया है निगम ने एक प्रेस रिलीज कर इस बात की जानकारी दी है।
साथ ही में नगर निगम द्वारा बकाया करों की वसुली सख्ती से करेगा इस बातवका भी जिक्र किया गया है। इस हेतु निगम द्वारा औद्योगिक ईकाईयों का संपत्त्किर बकाया होने के बिला जारी किये जाकर तामिल कराये जा रहे है। साथ ही ईकाईयों के ईमेल के माध्यम से भी बकाया संपत्त्किी सूचना दी जा रही है।

नगर निगम द्वारा यह भी कहा गया है कि जिन औद्योगिक ईकाईयों द्वारा संपत्तिकर जमा नही कराया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रकरण तैयार कर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या नगर निगम सख्ती के साथ ऐसा कर सकेगी। क्योंकि जब भी संपत्ति कर की वसूली की जाती है निगम उम्मीद जितनी वसूली प्राप्त करने में निराशा ही हाथ लगी है। देखना होगा इस बार माली हालत सुधारने के कदम में निगम क्या बकाया सम्पत्ति कर की वसूली कर पाएगा।

ईकाईयों से संपत्तिकर की वसुली हेतु महापौर श्रीमती गीता दुर्गेश अग्रवाल के निर्देश पर आयुक्त रजनीश कसेरा के द्वारा वसुली दल का गठन भी किया गया है। जिसमे दल प्रभारी प्र. सहायक यंत्री दिनेश चौहान को बनाया जाकर राजस्व अधिकारी प्रवीण पाठक एवं राजस्व निरीक्षक राजेश जोशी को दल मे शामिल कर वसुली की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो निगम उपायुक्त देवबाला पिपलोनिया के मार्गदर्शन मे औद्योगिक ईकाईयों से संपत्तिकर की वसुली की कार्यवाही करेगा।

Dewas निगम बना रही सभी वार्डों में गोपालकों की सूचीसड़कों पर विचरण करती गायों को गोशाला भेजेंगे…

  • कोई नेता हस्तक्षेप कर दबाव बनाता है तो उसका नाम सार्वजनिक करेंगे: धर्मेंद्रसिंह बैस

देवास। सड़कों पर विचरण करती गोमाताओं को नगर निगम के द्वारा गोशालाओं में पहुंचाया जा रहा है। वहां गोमाता की उचित देखभाल की जा रही है। निगम स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेन्द्रसिह बेस ने कहा कि मेरा जनप्रतिनिधियों से निवेदन है, कि इस कार्य में हस्तक्षेप कर दबाव ना बनाएं। ऐसे जनप्रतिनिधियों के नाम हम सार्वजनिक करेंगे जो गोशाला से बगैर जुर्माना दिए गोमाता को छुड़वाने के लिए दबाव बनाते हैं। साथ ही ऐसे गोपालकों के नाम भी सार्वजनिक करेंगे जो गायों को सडकों पर घुमने के लिए छोड़ते हैं।

समिति अध्यक्ष बैस ने कहा कि गोमाता पूजनीय है। कई लोग गायों को तो पालते हैं लेकिन उनकी उचित देखभाल नहीं करते। उन्हें दूध निकालने के बाद सड़क पर विचरण के लिए छोड़ देते हैं। वह कचरे के ढेर में भोजन की तलाश करती है। कई बार पन्नी तक निगल जाती है, जिससे उन्हें गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया शहर की सड़कों पर भटकते हुए मवेशियों को पकड़ने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू कर रखा है। साथ ही शहर के सभी 45 वार्डों में गोपालकों की जानकारी जुटाई जा रही है। उन्हें हिदायत दी जा रही है कि वे अपने पशु की देखरेख करें और उन्हें खुला ना छोड़े। अगर मवेशी सड़कों पर भटकते हुए नजर आए तो उन्हें गोशाला में पहुंचाया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सड़कों पर विचरण करते हुए मवेशियों पर नियंत्रण के लिए अगस्त माह में गृह विभाग मप्र शासन की ओर से आदेश जारी हुआ था। इसे लेकर नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि निगम सीमा में बड़ी संख्या में मवेशियों के मुख्य मार्गों पर आवागमन के कारण ट्रेफिक जाम एवं आमजन के दैनिक जीवन में हो रही असुविधा के दृष्टिगत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि अपने-अपने वार्डों में गोपालकों की सूची 3 दिवस के भीतर में प्रस्तुत करें। लेकिन निर्धारित समयावधि में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। सूची प्रस्तुत न करने एवं आदेश का पालन न करने पर संबंधित अधिकारीध्कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आयुक्त के निर्देशों के पालन मे सभी वार्डों में संबंधित कर्मचारी गोपालकों की जानकारी जुटा रहे हैं। गोपालकों को हिदायत दी जा रही है कि वह गायों को दूध निकालने के बाद के लिए सड़कों पर विचरण करने के लिए न छोड़ें, गायों की उचित देखभाल करें। अगर सड़कों पर घुमते हुए गायें मिली तो उन्हें गौशालाओं में पहुंचाया जाएगा। इसके बाद जो भी गोपालक छुड़ाने के लिए आता है तो उस पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। गोशाला के नोडल अधिकारी हरेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया हमारी टीम सड़कों से गायों को पकड़ रही है। उन्हें उन गोशालाओं में पहुंचाया जा रहा है, जहां गायों की संख्या कम है। सभी वार्डों में सर्वे भी किया जा रहा है।

Dewas कब्रिस्तान की जमीन की लेकर वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का आदेश हाइकोर्ट इंदौर ने किया निरस्त…

देवास। रेलवे स्टेशन के समीप स्थित कब्रिस्तान की जमीन को लेकर 19 फरवरी 2024 को दिए मप्र वक्फ बोर्ड भोपाल के आदेश को मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निरस्त कर दिया। आदेश में ट्रिब्यूनल ने देवास कलेक्टर से कहा था कि वे कब्रिस्तान पर लगायों ताला खोलें। कलेक्टर ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में सिविल रिविजन दायर की थी। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को इस मामले में शासन की ओर से प्रस्तुत आवेदन का निराकरण शीघ्रता से करने के लिए भी कहा है।

देवास रेलवे स्टेशन के समीप स्थित सर्वे नंबर 83, 84 और 85 की 17903 वर्गमीटर जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शासन का कहना है कि सर्वे नंबर 83 पर ईसाई कब्रिस्तान है जबकि सर्वे नंबर 84 पर हिंदू श्मशान है, वहीं मुस्लिम कब्रिस्तान सिर्फ सर्वे नंबर 85 पर है। सर्वे नंबर 85 तक पहुंचने का रास्ता सर्वे नंबर 83 और 84 से ही गुजरता है। कुछ वर्ष पहले हुए विवाद के बाद जिला प्रशासन ने कब्रिस्तान के गेट पर ताला लगवा दिया था। इस बीच देवास वक्फ बोर्ड ने इस मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर कर दी।
इसमें कहा कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस याचिका की सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 19 फरवरी 2024 को प्रशासन को आदेश दे दिया कि कब्रिस्तान के गेट पर लगाए गए ताले को खोला जाए। देवास जिला प्रशासन ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में सिविल रिविजन दायर कर दी।

शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता आनंद सोनी ने कोर्ट को बताया कि ट्रिब्यूनल ने यह मानकर कि सर्वे नंबर 83, 84, 85 की पूरी जमीन वक्फ कब्रिस्तान का हिस्सा है, गलती की है। कब्रिस्तान के गेट पर लगे ताले खुले रहेंगे तो कानून – व्यवस्था बिगड़ सकती है। जब कोई शव मुख्य सड़क से दफनाने के लिए ने लाया जाता है तो उसे पहले सर्वे नंबर 83 से प्रवेश कराना होता है। यह ईसाई कब्रिस्तान है। इसके बाद सर्वे नंबर 84 आता है जो हिंदू समुदाय का श्मशान है। ऐसी स्थिति में अगर कब्रिस्तान पर लगे ताले खोलकर शव को दफनाने के लिए सर्वे नंबर 85 पर ले जाने की अनुमति दी जाती है तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। देवास में मुस्लिम समाज के पास पहले से छह कब्रिस्तान हैं। न्यायमूर्ति गजेंद्रसिंह ने तर्कों को सुनने के बाद 19 फरवरी 2024 का ट्रिब्यूनल का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने ट्रिब्यूनल से कहा है कि वह इस मामले में शासन की और प्रस्तुत आवेदन का शीघ्रता से निराकरण करे।